लापरवाही से वाहन चलाने वाले को न्यायालय ने सुनाई सजा

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राजगढ। न्यायालय मजिस्टेट प्रथम श्रेणी खिलचीपुर द्वाारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक आसीटी- 124/16 थाना खिलचीपुर अ.क्र 72/16 धारा 279, 337 आईपीसी में फैसला सुनाते हुयेें अभियुक्त बालकिशन पिता मांगीलाल निवासी फुलाखेडी थाना खिलचीपुर को 2 माह का सश्रम कारावास एवं 1500/-रू अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मथुरालाल ग्वाल ने की है।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा इस आशय की रिपोटी लेख कराई गई कि उनके मकान के पास खलिहान है जहाँ से रास्ता निकलता है। दिनांक 9/3/16 को दिन के समय वह अपनी पत्नि सुमित्रा बाई व लडके दिनेश के साथ खलिहान में था तभी गोवर्धनपुरा की ओर के फुलखेेडी का बालकिशन मोटर साइकिल क. mp 39 mG 6183 व लापरवाही पूर्वक चलाकर आया और उसके लडके दिनेश को टक्कर मार दी जिसके उसे सिर पर व शरीर पर चोटे आई। जब वह बालकिशन को पकड़ने गया तो वह मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। उक्त सूचना के आधार पर अप क्र 72/16 की FIR लेख की जाकर समूर्ण विवेचन उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में विचारण के दौरान प्रकरण के भारसाधक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मथुरालाल ग्वाल खिलचीपुर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहों के न्यायालय में कथन कराये और तर्क प्रस्तुत किये। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्त बालकिशन पिता मांगीलाल को 2 माह का सश्रम कारावास एवं 1500/-रू अर्थदण्ड से दण्डित किया है।