समाचार नीमच मध्य प्रदेश से 23 फरवरी 2023

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छा गई दिव्या कीर’
’भिलाई में आयोजित राष्ट्रीय वुमेन पावरलिफ्टिंग में दिव्या कीर ने गोल्ड मेडल किया हांसिल’
’बेस्ट प्लेयर आफ द ईयर का भी मिला पुरूस्कार, कीर समाज में हर्ष का माहौल’
नीमच। कहते है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, अगर किसी में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है तो वो किसी भी परिस्थिति में वो निखरता ही है और उसकी प्रतिभा के बल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश, प्रदेश के साथ ही स्वयं का, परिवार का और समाज का नाम रोशन करता है। यहां हम बात कर रहे है हरिवंशीय कीर समाज में ऐसी ही प्रतिभा की धनी 19 वर्षीय दिव्या कीर पुत्री गोवर्धनलाल कीर जिसने ना सिर्फ गोल्ड मेडल हॉसिल किया वहीं वह बेस्ट प्लेयर आफ द ईयर भी रही है। उसकी इस उपलब्धि ने कीर समाज को गौरवान्वित करने के साथ ही प्रदेश का नाम रोशन किया है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले भिलाई के पावर हाउस में आयोजित ओपन राष्ट्रीय वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के राजसमंद जिले के कांकरोली क्षेत्र की निवासी सीआईएसएफ में सेवा दे रहे गोवर्धनलाल कीर की सुपुत्री दिव्या कीर हमेशा से प्रतिभाशाली रही है। उसने बीते माह उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर गोल्ड मेडल हांसिल किया था। उस प्रतियोगिता श्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद उसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर भिलाई में होने वाली वुमेन पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हुआ। जिसमें उसने 64 किलोग्राम, ओवरआल 205 किग्रा वर्ग में प्रथम स्थान पाकर गोल्ड मेडल हॉसिल किया। इस अवसर पर दिव्या कीर को आमंत्रित अतिथियों के साथ अध्यक्ष गुरमीत कौर के द्वारा गोल्ड मेडल के साथ शील्ड, प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगित का आयोजन वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा किया गया था और यह दिनांक 17 फरवरी से 21 फरवरी 2023 तक आयोजित हुई थी। दिव्या कीर की इस उपलब्धि पर देश भर के कीर समाजजनों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। इनकी उपलब्धि पर कीर समाज युवा महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष चान्दना नीमच, भंवरलाल कीर मोरवन उपाध्यक्ष प्रदेश कीर समाज, छीतरमल जी कीर अध्यापक, लक्ष्मीलाल कीर , मोहनलाल सिसोदिया वरिष्ठ अध्यापक, प्रमोद कीर होशंगाबाद, आशीष दायमा, मनोज दायमा गांधी सागर, कमल सिसोदिया नागदा जंक्शन, मनीष चान्दना इंदौर, घनश्याम कीर मांलहनबाड़ा, भागीरथ दायमा ओडिया, श्रीमती विमला दायमा उपसरपंच, विनोद कीर तेदुखेडा, मिस्टर कीर, धारासिंह कीर देपालपुर, आशीष कीर गुराडिया, मुकेश नायर,महेंद्र कीर एड., सरपंच मनोहर कीर, बापुलाल कीर, दिनेश कीर रावतपुरा, मनोहर कीर, भेरू कीर रामनिवास कीर, चरण कीर मोरवन, मिठ्ठुलाल कीर, श्यामलाल कीर, मोहन कीर,सत्यनारायण कीर, शंकर कीर कीरपुरा खुर्द, धर्मवीर कीर, इंजीनियर प्रकाश कीर उज्जैन, धर्मराज कीर जिलाध्यक्ष कीर समाज चित्तौड़गढ़, पुरन कीर चित्तौड़गढ़, संपत कीर, सुरेश कीर, हितेश कीर, नितेश कीर जोरावरपुरा, विनोद कीर, किशन कीर, कान जी कीर गिर्राज कीर कल्याणपुरा, मांगीलाल कीर साकरिया, दशरथ कीर बुधनी, एडवोकेट डालचंद कीर, कमलेश कीर, राजकुमार कीर टिमरावन, गजराज बानिया माजर कुई, धर्मेन्द्र बिजावत, विशाल चान्दना, सोहन कीर, चंदन कीर, केहर कीर, कीरत कीर, चंदन सिंह हाड़ा, जगदीश कीर जलकोटी, विष्णु कीर बिज्जुखेडी, सोहन कीर अग्रवाल, डालचंद कीर गाडरवाडा, केहर कीर कीरखेडा,सुनील कीर गाडरवाडा, गजराज बानिया माजरकुई, विशाल कीर व्यासखेडी, विशाल पत्रकार देपालपुर, जितेंद्र पटेल उज्जैन, विकास कीर रेशमकेंद्र आदि ने दिव्या कीर को बधाई के साथ शुभकामनायें देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
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बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रख ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध
कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
नीमच 22 फरवरी 2023, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक अग्रवाल व्दारा म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल व्दारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण नीमच जिले में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 एवं म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का सख्ती से पालन कराये जाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत किसी भी परिस्थिति में अनुमति प्राप्त व्यक्ति, संस्था भारत सरकार व्दारा बनाए गए ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी संबंधी निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि का प्रदूषण नहीं करेगा। ध्वनि प्रदूषण यंत्र के उपयोग की अनुमति देने के लिए संबंधित एसडीएम एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने- अपने क्षेत्राअधिकार में सक्षम होगें। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की दी गई अनुमति में भारत सरकार व्दारा निर्धारित परिवेशी वायु क्वालिटी मानक का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से बोर्ड परीक्षा की समाप्ति तक लागू रहेगा। उक्त आदेश एवं शर्तो का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था के विरूद्ध म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
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जीरन की विकास यात्रा में विधायक श्री परिहार ने दी 9 करोड़ 40 लाख के विकास कार्यो की सौगात
नीमच 22 फरवरी 2023, जिले में आयोजित विकास यात्राओं के क्रम में बुधवार को नीमच क्षेत्र के नगर परिषद जीरन में विकास यात्रा आयोजित की गई। विधायक श्री दिलीप सिह परिहार एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सज्जनसिह चौहान की उपस्थिति में जीरन नगर में बुधवार को विकास यात्रा का डॉ. भीमराव आंबेडकर, महाराणा प्रताप, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ हुआ। विधायक श्री परिहार ने शासकीय बालक उ.मा.विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष एवं नगर पंचायत में 2 कचरा संग्रहण वाहनों का लोकार्पण किया। विकासयात्रा जीरन स्थित हास्पिटल चौराहा होते हुए नहर क्षेत्र पहुंची। यहां से कांजी हाउस, बस स्टैंड, सकरानी रोड होते हुए, विकास यात्रा बडा गणेश मंदिर चौराहा पहुंची। जहां आमसभा आयोजित की गई और हितग्राहियों को लाभ पत्र वितरित किए गए।
विधायक श्री परिहार ने जीरन में 30 लाख की लागत से डोम निर्माण कार्य का भूमिपूजन एवं 8 करोड 22 लाख की लागत के जीरन से हर्कियाखाल मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के तहत जीरन के विभिन्न वार्डो में 57.17 लाख के सीसी रोड निर्माण कार्यो का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सज्जन सिंह चौहान श्री पवन पाटीदार, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री रामकरण सगवारिया, एसडीएम डॉ.ममता खेड़े, नगर पंचायत सीएमओ श्री ओपी नागर, सर्वश्री मधुसूदन राजोरा, सुखलाल सेन, लक्ष्मण सिंह भाटी, शुभम शर्मा, किशन अहिरवार एवं पार्षदगण तथा बडी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।
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ग्रीष्मकाल में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें- श्री अग्रवाल
कलेक्टर ने की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा- कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश
नीमच 22 फरवरी 2023, जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में सम्भावित पेयजल संकट के समाधान के लिए कार्ययोजना अभी से तैयार कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में पंचायतों व निकायों के माध्यम से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। यह निर्देश कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आगामी ग्रीष्मकाल को देखते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.यांत्रिकी, सभी जनपद सीईओ एवं सीएमओ उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनपद सीईओ और लोक स्वा.यांत्रिकी विभाग ग्राम पंचायत वार पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर लें और गर्मी में यदि पेयजल संकट की सम्भावना हो, तो निजी पेयजल स्त्रोत को अधिगृहण के लिए चिन्हित कर लें। ग्रामीण व शहरी नल-जल योजनाओं के संधारण मरम्मत, पाईपलाईन सुधार, हेण्डपम्पों की मरम्मत, पाईप लाईन बढाने व सिंगल फेज विद्युत पम्प स्थापना के कार्य अभी से कर लिये जाये, ताकि गर्मी में पेयजल संकट की समस्या का सामना ना करना पडे।
बैठक में बताया, गया कि रामपुरा नगर, जावद, रतनगढ, मनासा नगर, डीकेन, सरवानिया महाराज, सिंगोली, नीमच शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। नयागांव, व अन्य नगरीय निकायों में भी पेयजल की कोई समस्या नही है और ग्रीष्मकाल में भी पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि सभी सीएमओ व सीईओ क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की ग्रीष्मकाल को देखते हुए समीक्षा कर ले और कार्ययोजना बना लें। पाईपलाईन विद्युत पम्प व अन्य सामग्री की उपलब्धता अभी से सुनिश्चित कर लें, जिससे, कि गर्मी में कोई समस्या ना रहे।
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टीबी रोगियों को वितरित किए पोषण आहार किट
नीमच 22 फरवरी 2023, टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत बीएमओ डॉ.राजेश मीणा एवं मेडिकल ऑफिसर डॉ.दीपक मालवीय द्वारा गरीब बेसहारा टीबी रोगियों को पोषण हेतु 2 हितग्राहियों को गोद लिया गया । क्रमशः रतन-घनश्याम दास बैरागी निवासी बधावा, ममता-बाबूलाल भील अंबा (दडोली) को 6 माह के लिए ₹500 का पोषण आहार प्रतिमाह अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए हितग्राहियों को निशुल्क प्रदान किया जावेगा। बीएमओ डॉ.राजेश मीणा ने सभी समाजसेवीयों एवं अधिकारी कर्मचारियों से अपील की है कि क्षेत्र के टीबी रोगियों को उचित पोषण मिल सके। इस हेतु अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार एक-एक रोगी को गोद लेकर उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध करवाने मैं सहयोग करें।
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शराब तस्कर को 02 वर्ष का सश्रम कारावास
नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 62 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी चेतन पिता प्रहलाद शर्मा, उम्र-37 वर्ष, निवासी फतेह चौक बघाना, जिला नीमच को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 180 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 माह के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 24.10.2021 दिन के लगभग 2 बजे महू रोड़ स्थित महावीर नगर चौराहा की हैं। पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ एएसआई मनोज यादव द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित महावीर नगर चौराहा पर घेराबंदी कर मोटर साईकल पर 2 नीले रंग की केन में 31-31 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करते हुए आरोपी को पकड़ा था। जप्ती-गिरफ्तारी की कार्यवाही में आरोपी द्वारा पुलिस का सहयोग नहीं कर कार्यवाही के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार किया गया। पुलिस द्वारा मौके से शराब जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 551/2021 की प्रथम सूचना पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।
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15 वर्षीय बालिका के घर घुसकर छेडछाड़ कर धमकाने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास
नीमच। श्री सुशांत हुद्दार, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 15 वर्षीय बालिका का पीछा कर उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करके जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी साजिद पिता साबिर कुरैशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-कीर्ति नगर, जिला नीमच को धारा 11/12 पॉक्सों एक्ट में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 451 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000-5,000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12 जनवरी 2022 को शाम के 5 बजे थाना नीमच केंट क्षेत्र में आने वाले 15 वर्षीय पीडिता के घर की हैं। पीडिता द्वारा उसकी मां व भाई के साथ थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई की आरोपी स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा करता हैं व घटना दिनांक को जब पीडिता के घर में कोई नहीं था तब आरोपी उसके घर के अंदर बने बाडे में घुस आया और उसने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडते हुए कहा की उसको उससे बात करनी होगी, इस पर जब पीडिता जोर से चिल्लाई तब अडोस-पडोस में रहने वाली महिलाएं आ गई फिर आरोपी ने पीडिता को जान से मारने की धमकी दी थी। पीडिता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 28/2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया व जुर्माने की राशि कुल 15,000रू. पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा की गई।