औरंगाबादन्यायबिहार

न्यायालय ने ओबरा थानाध्यक्ष को पांच हजार जुर्माना लगाया।

न्यायालय ने ओबरा थानाध्यक्ष को पांच हजार जुर्माना लगाया।

 

 

 

 

बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता

 

 

 

 

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या 533/22 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबरा थाना प्रभारी को न्यायालय के आदेश का अवहेलना का
उतरदायि ठहराते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 28/01/23 को कांड दैनिकी , अपराधिक इतिहास और जख्म प्रतिवेदन कि मांग कि गया था 31-01-23 को वाद दैनिकी प्रस्तुत किया गया था,पुरक जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का स्मार पत्र 06/02/23 को भेजा गया, न्यायिक आदेश के अवहेलना कर वांछित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर शोकोज 13/02/23 को भेजा गया था किन्तु आज भी न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया न उपस्थित होकर शोकोज का जवाब दिया गया इस प्रकरण को न्यायालय ने आदेश का घोर अवहेलना माना और थाना प्रभारी ओबरा के वेतन से 5000 रू कटौती का आदेश दिया और इस आदेश कि एक एक कोपी आरक्षी अधीक्षक और जिला कोषागार पदाधिकारी को भेजकर आदेश का अनुपालन का आदेश दिया गया है,

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