मध्यप्रदेश

जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध- कलेक्टर

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मंदसौर- जिला दंडाधिकारी श्री गौतम सिंह द्वारा बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी परीक्षा जिले में नियत किए गए स्थानों पर प्रारंभ होगी जिसके लिए जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों ( लाउड स्पीकर, डीजे इत्यादि) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। प्रतिबंध अवधि में आवश्यक होने पर संबंधित सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश का पालन करते हुए सीमित समय के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।परंतु यह अनुमति घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 200 मीटर की परिधि में नहीं दी जा सकेगी। समस्त चिकित्सालयों तथा वृद्धाश्रम को इस हेतु शांति क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है । यह आदेश सर्व साधारण जनता को संबोधित है इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण और उसकी सुनवाई संभव नहीं है अत: दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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