बिहारहमारे बैंक व सहकारी संस्थाएं

पैक्सों में कार्यरत कर्मियों के लिए पहली बार सरकार सेवा नियमावली लागू, पैक्स अध्यक्षों की अब मनमानी नहीं चलेगी ।

पैक्सों में कार्यरत कर्मियों के लिए पहली बार सरकार सेवा नियमावली लागू, पैक्स अध्यक्षों की अब मनमानी नहीं चलेगी ।

 

 

पटना:–

 बिहार के पैक्सों में काम करने वाले कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के पैक्सों में कार्यरत कर्मियों के लिए पहली बार सरकार सेवा नियमावली लागू करने जा रही है  इस नियमावली के लागू होने के बाद पैक्स अध्यक्षों की मनमानी नहीं चलेगी, यानी पैक्सो में कर्मियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने को लेकर अब तक पैक्स अध्यक्षों की तरफ से जो मनमानी देखने को मिलती थी उससे कर्मियों को राहत मिलने जा रही है। इस सेवा नियमावली को 30 दिनों के अंदर राज्य के सभी पैक्सों में प्रबंधकारिणी समिति से पारित कराना अनिवार्य किया गया है।

राज्य के सहकारिता विभाग की तरफ से सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स कार्मिक सेवा नियमावली 2022 भेज दी गई है। विभागीय सचिव वंदना प्रेयसी की देखरेख में बनाई गई मॉडल नियमावली पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने सहमति दे दी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी से कहा गया है कि तीस दिनों के अंदर पैक्स प्रबंधकारिणी समिति से इसे पास करवाकर लागू करवाएं। इस मामले में सहयोग समितियां संयुक्त निबंधक (विपणन) शशि शेखर सिन्हा ने मॉडल नियमावली भेजते हुए कहा है कि पैक्स प्रबंधकारिणी की तरफ से नियमावली पारित होने की तारीख से इसे पैक्सों में लागू समझा जाएगा।

पैक्स में नियुक्ति को लेकर अब सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है। नई नियमावली के तहत ही कर्मियों की नियुक्ति हो पाएगी  इसके लिए 18 से 45 उम्र की सीमा तय की गई है। सेवानिवृत्ति के लिए 60 साल की उम्र सीमा रखी गई है। अनुभवी कर्मियों को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता को 85 मार्क्स और इंटरव्यू को 15 मार्क्स मानकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तीन कैटेगरी में वर्गीकरण करते हुए राज्य के पैसों में यह सेवा नियमावली लागू की जा रही है। नियमावली के मुताबिक वर्तमान में काम करने वाले योग बने रहेंगे और योग्य कर्मियों को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा। कर्मियों को सरकार ने 12 दिन का आकस्मिक अवकाश देने का भी फैसला किया है। हर साल उनके वेतन में 10 फ़ीसदी की वृद्धि भी की जा सकती है। इसके अलावा पैक्स प्रबंध समिति किसी भी कर्मी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है और उसकी सेवा खत्म कर सकती है। किसी भी कर्मी को 3 महीने तक निलंबित करने का अधिकार भी प्रबंध समिति के पास रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}