समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 03 फरवरी 2025 सोमवार

////////////////////////////////
विधायक विपिन जैन ने किया युवा प्रेस क्लब के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत
मंदसौर। जिला युवा प्रेस क्लब के विगत दिवस लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में अध्यक्ष चरण राजपाल , सचिव चित्रेश सोनी, उपाध्यक्ष अशोक परमार, कोषाध्यक्ष ललीत भाटी और सह – सचिव पद पर विजयेन्द्र फांफरिया निर्वाचित हुए थे। उनके विजय होने पर विगत दिनों क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विपिन जैन ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत कर उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं अपने कार्यकाल के शुभकामनाएं देते हुए का कि यह बड़े गौरव की बात है कि युवा प्रेस क्लब अपने नेतृत्वकर्ता पदाधिकारियों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाकर करते है। आप सभी पत्रकार हित और जनहित में कार्य करते रहें और मंदसौर का नाम रोशन करें।
इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि मनोहर नाहटा, राजेश फरक्या चाचा, राहुल तिवारी, पार्षद शैलेन्द्रगिरी गोस्वामी संपादक निलेश भारद्वाज आदि उपस्थित थे।
===========
हमारा प्यारा मंदसौर शराब मुक्त हुआ
हमारा प्यारा मंदसौर शराब मुक्त हुआ अभियान के तहत मध्यप्रदेश शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया
मंदसौर। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद मंदसौर जिला समन्वयक तृप्ति बैरागी के निर्देशन में पूर्णता नशा मुक्ति अभियान जन अभियान परिषद से चयनित नवाकुंर संस्था प्रियदर्शन सामाजिक सेवा संस्था के कार्यक्रम सामान्यक दिनेश सोलंकी द्वारा हमारा प्यारा मंदसौर शराब मुक्त हुआ अभियान के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कार्यक्रम दशपुर कुंज के सामने कई सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में संकल्प लिया गया कि मंदसौर को शराब मुक्त बनाना है साथ ही मध्यप्रदेश शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया हाथ में तकिया लिए संकल्प लिया मंदसौर नगर पालिका के हर वार्ड में जन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कि हर वार्ड शराब मुक्त हो। इस अवसर पर नीडर युवा सेवा संस्था के अध्यक्ष शहजाद खान एवं उनकी टीम वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अनीता भदोरिया, महेंद्र सिंह पवार, प्रदीप पाटीदार, बलवंत सोनी नवांकुर संस्था परेश्वर युवा ग्राम समिति, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति से रतनलाल चौहान मोहन सिंह एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
=========
बाल विवाह कानूनी अपराध है
बाल विवाह कराने या उसमें किसी भी तरह से भागीदारी करने वाले सम्मिलित लोंगों के विरूद्ध होगी कानूनी कार्यवाही
मंदसौर 2 फरवरी 25/ जिले के नागरिकों से अपील है कि बाल विवाह सामाजिक अभिशाप के साथ ही कानूनी अपराध है, विवाह के समय यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम व लडकी की आयु 18 वर्ष से कम हैं तो ऐसा विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह कराने या उसमें किसी भी तरह से भागीदारी करने वाले जैसे वर-वधु के माता-पिता, धर्म गुरू, हलवाई, केटर्स, बैण्ड वाले एवं समस्त सम्मिलित लोगो के विरुद्ध “बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006” के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।
जिले में बसंत पंचमी एवं आगामी विवाह मुहुर्तो में संभावित बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिले में जिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास मन्दसौर दलों का गठन किया गया है, परियोजना स्तर पर विभिन्न धर्मिक स्थलों पर संबंधित परिक्षेत्र सुपरवाईजर एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता की डयूटी लगाई गई है। बाल विवाह की कार्यवाही में संबंधित थानों के पुलिस बल का भी सहयोग लिया जायेगा। बाल विवाह की सूचना हेतु संरक्षण अधिकारी मन्दसौर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, नजदीकी थाना, टोलफ्री नम्बर 100, 181, 1098 आदि पर संपर्क कर सूचना दी जा सकती हैं। सूचना देने वाले का नाम एव नंबर पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा । प्रिंटिग प्रेस, हलवाई केटर्स, धर्मगुरू, बैण्ड वाले, ट्रांसपोटर्स, शादी घर, मेरिज गार्डन वाले एवं अन्यं सेवा प्रदाता तथा समाज के मुखिया से अनुरोध है कि वर-वधु की उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही विवाह में सेवाएं प्रदान की जायें।
===========
30 जनवरी को शहीद दिवस के दिन सीतामऊ महोत्सव के दौरान 11:58 बजे
मान विधायक को शहीदों की याद में मौन रखने के संबंध में स्मरण कराया था भाषण देने से रोका नहीं गया था : डॉ जेके जैन
मंदसौर 2 फरवरी 25/ जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद के प्रभारी अधिकारी डॉ जेके जैन द्वारा बताया गया कि, दैनिक मंदसौर प्रभात समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार “यह तो हद है… जनप्रतिनिधि को भाषण देने से कर्मचारी ने रोका.. उक्त समाचार गलत एवं असत्य है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के दिन सीतामऊ महोत्सव के दौरान 11:58 बजे मान विधायक को शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखने के संबंध में स्मरण कराया था। मान. विधायक को भाषण देने से रोक नहीं गया था।
==========