जिला कलेक्टर ने नगर परिषद नगरी के उपमंत्री जितेंद्र मारु को कार्य में लापरवाही बरतने पर किया निलंबित

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मंदसौर। जिला कलेक्टर श्री गौतम सिंह द्वारा दिनांक 07 नवंबर 2022 को क्रं 882 आदेश पत्र जारी किया गया जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद नगरी के द्वारा परिषद का ठहराव क्रमांक-82 दिनांक- 19/05/ 2022 की प्रति सहित नगर परिषद नगरी में पदस्थ उपयंत्री श्री जितेन्द्र मारू के द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने, शासन की विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी विकास अधोसंरचना आदि से संबंधित विकास कार्य नहीं करने के कारण निलंबन की अनुशंसा कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है।
अतः श्री जितेन्द्र मारू, उपयंत्री, नगर परिषद, नगरी जिला मन्दसौर को शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने, वरिष्ठो के आदेशों का पालन नहीं करने, संस्था से अनुपस्थित रहने, विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी विकास अधोसंरचना आदि से संबंधित विकास कार्य नही करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण मन्दसौर (सुशासन भवन परिसर) जिला मन्दसौर रहेगा एवं इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जिला कलेक्टर द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद नगरी की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ ,परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण मन्दसौर की और भेजकर लेख है कि प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री जितेन्द्र मारू, उपयंत्री, नगर परिषद, नगरी जिला मन्दसौर को दिये जाने वाले आरोप पत्र/ आधार पत्र तैयार कर सात दिवस की अवधी में प्रस्तुत करें। हेतु पत्र प्रेषित किया गया।