नीमचमध्यप्रदेश

समाचार नीमच मध्य प्रदेश से 02 फरवरी 2023

जिले में 5 फरवरी  को संत रविदास जयंती समारोह पूर्वक मनाई जाएगी 

विभिन्‍न कार्यक्रम आयोजित होंगे 

नीमच : एक फरवरी 2023,  राज्य शासन व्‍दारा फरवरी 2023 को ग्राम पंचायत स्‍तर पर संत रविदास जयंती समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया है। संत रविदास जयंती पर ग्राम पंचायत स्‍तर पर संत रविदास जी के अनुयायी सम्मिलित होंगे। इस आयोजन में संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्‍यार्पण पश्‍चात अनुयायी संतो का स्वागत किया जायेगा और  संत रविदास जी के भजनों का कार्यक्रम भी आयोजित किया जावेगा। इसमें स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर संत रविदास जी की जीवनी पर आधारित उद्बबोधन कराया जावेगा। संत रविदास जयंती पर 5 फरवरी 2023 से व्‍यापक प्रचार प्रसार कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनवाएं जाऐंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्‍न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभांवित भी किया जावेगा।  

   कलेक्‍टर श्री मयंक अग्रवाल ने संबंधित जिला अधिकारियों को संत रविदास जयंती पर उपरोक्‍तानुसार कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। 

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विकास यात्रा के दौरान राजस्‍व अभिलेखों को अद्यतन एवं त्रुटि सुधार किए जायेंगे

एडीएम ने तहसीलदारों को दिए निर्देश 

नीमच : एक फरवरी 2023,  मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य में एक से 15 फरवरी, 2023 तक विकास यात्राओं के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त समयावधि में प्रदेश के समस्त ग्रामों एवं शहरी वार्डो में विकास यात्राओं का आयोजन किया जायेगा। विकास यात्रा में राजस्व विभाग से संबंधित फौती नामांतरण, अवयस्क से वयस्क हो रहे भूमिस्वामी का नाम अद्यतन किया जाना, भू-अभिलेख में त्रुटियों का सुधार आदि कार्यों को प्राथमिकता में लेते हुए अभियान के रूप में सम्पन्न किया जायेगा।

     मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 164 में स्पष्टतः प्रावधान है, कि भूमिस्वामी का हित उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अध्यधीन रहते हुए यथास्थिति विरासत, उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा संक्रांत (pass by) होगा।

     एडीएम सुश्री नेहा मीना ने जिले के सभी नोडल अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए, कि वि‍कास यात्रा के दौरान प्रत्‍येक ग्राम, सेक्‍टर में अभियान कार्यक्रम बनाकर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नेतृत्‍व में पटवारी, नगर सर्वेक्षक व्‍दारा ग्राम पंचायत कार्यालयों में बी-1 वाचन कराया जायेगा। 

   एडीएम ने निर्देश दिए है, कि  बी-1 वाचन में ऐसे भूमिस्‍वामी जिनकी मृत्‍यु हो गयी है अथवा जिनमें भूमिस्‍वामी अवयस्‍क लेख है, पंरतु वह वर्तमान में वयस्‍क हो गया है, ऐसी प्रविष्टियों में अद्यतन, सुधार हेतु आवेदन संबंधित क्षेत्र के पटवारी, नगर सर्वेक्षक व्‍दारा संबंधित न्‍यायालय में पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करेंगे। सक्षम प्राधिकारी व्‍दारा संहिता के प्रावधानों के अध्‍यधीन रहते हुए शीघ्र शत-प्रतिशत निराकरण किया जायेगा। इस संबंध में फौती नामांतरण के प्रकरणों का त्‍वरित निराकरण करने हेतु निर्देश दिए गए है। 

भू-अभिलेख त्रुटियों का सुधार:- इस हेतु भू-अभिलेख (रिकार्ड) शुद्धिकरण हेतु समय-समय पर शुद्धिकरण पखवाडा मनाये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। इन्‍ही निर्देशों के संदर्भ में भू-अभिलेख त्रुटियों को सुधारने हेतु भी विकास यात्रा के दौरान आवश्‍यक कार्यवाही की जायेगी। 

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अफीम तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 3 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले पंकज पिता सत्यनारायण मोगिया, उम्र-27 वर्ष, निवासी-ग्राम नलवई, तहसील बडी सादडी, जिला चित्तौडगढ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 15.02.2017 की होकर दिन 2ः45 बजे थाना बघाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दारू स्थित पानी की टंकी के पास की हैं। थाना बघाना में पदस्थ ए.एस.आई. लक्ष्मणसिंह चौहान को मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि एक व्यक्ति ब्लू रंग की बिना नंबर की मोटरसाईकल पर सफेद रंग के झोले में अफीम लेकर सेमार्ड़ा होते हुए राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर घेराबंदी करके आरोपी पकड़ा तथा उसके कब्जे से 3 किलोग्राम अफीम व मोटरसाईकल को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 34/2017, धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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