नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 21 जनवरी 2025 मंगलवार

/////////////////////////////////

सुपर 5000 योजना के तहत छात्रवृत्ति के आवेदन करें

नीमच 20 जनवरी 2025, म.प्र.भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल द्वारा संचालित द्वारा सुपर 5000 योजना के तहत वर्ष 2023-24 हेतु सूची श्रम विभाग के पोर्टल पर जारी कर दी गई है। अतः वर्ष 2023-24 के कक्षा 10वी तथा 12वी के छात्र, छात्राएं जिनका नाम सूची में है, वे उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु श्रमपदाधिकारी कार्यालय, कलेक्टर परिसर रूम नम्बर 50, नीमच में अपना आवेदन 31 मार्च 2025 तक जमा कर सकते है।

आवेदन के लिए सचिव, नगर परिषद से श्रमिक सत्यापन प्रमाण-पत्र, फोटो अंक सूची, बैंक पास बुक (जो श्रमिक पंजीयन में अंकित है), 10वीं, 12वी उत्तीर्ण स्कूल के प्राचार्य का योजना हेतु अनुमोदन पत्र, कॉलेज से बोनॉफाईड सर्टिफिकेट प्रमाण-पत्र, म.प्र.भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का श्रमिक पंजीयन आवश्‍यक है।

नीमच जिले में लोकायुक्त टीम की कार्यवाही आवेदक दौलतसिंह पिता गोविंद सिंह निवासी ग्राम बसेड़ी तहसील जवाद जिला नीमच द्वारा दिनांक 15/1/25 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर पुलिस अधिक्षक महोदय लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा को आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की कि MPEB कार्यालय मोरवन के लाइन में सुनील कटारिया द्वारा लगभग दस दिन पूर्व रास्ते में रखी उसकी पानी की मोटर उठा कर ले गए है । आवेदक जब मोटर वापस करने के लिए लाइनमैन से मिला तो लाइन में द्वारा पहले दस हज़ार रुपये रिश्वत की माँग की । शिकायत की तस्दीक करवाई गई वा डिमांड की रिकॉर्डिंग करवाई गई तो आरोपी द्वारा पहले साढ़े सात हज़ार व बाद में पाँच हज़ार रिश्वत की माँग की गई आज दिनांक 20/1/25 को ट्रैप आयोजित किया गया । आरोपी को आवेदक से MPEB कार्यालय मोरवन जिला नीमच में आवेदक से पाँच हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा वा टीम ने रेंज हाथो पकड़ा गया ।मौके पर कार्यवाही की जा रही है।

==================

डी.एम.द्वारा जिले में आगामी त्‍यौहारों को देखते हुए प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

नीमच 20 जनवरी 2025, जिला दण्‍डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा नीमच जिले में आगामी त्‍यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश के तहत गणतंत्र दिवस, सब-ए-मेराज, मुनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पंडित दीनदयाल पुण्‍यतिथि, संत रविदास जंयती, सब-ए-बारात, छत्रपति शिवाजी जंयती, सबरी जयंती, महाशिवरात्री, रमजान मास प्रारंभ, होलिका दहन, घुलेण्डी, रंग पंचमी, व अन्य त्यौहारो के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

फेसबुक, व्हाट्सअप, (x) एक्स, यु-ट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया साईट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट करने, किसी भी आपत्तिजनक फोटो, वीडियों, संदेश को लाईक, कमेंट एवं फारवर्ड पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देगे, जब तक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।

जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें।

आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमसीर, या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों।

आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश 21 जनवरी से 21 मार्च 2025 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-223 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

===================

समर्थन मूल्‍य पर गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ

नीमच 20 जनवरी 2025, नीमच जिले में गत वर्ष अनुसार इस वर्ष कुल 39 पंजीयन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहॅू का उपार्जन ई-उपार्जन परियोजना अन्तर्गत पंजीयन 20 जनवरी 2025 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च 2025 तक किसान अपना पंजीयन नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर नि:शुल्‍क करा सकेंगे। इस वर्ष सभी किसानों को नवीन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा । पूर्व में कराये गये किसान पंजीयन मान्य नहीं होगें। नवीन पंजीयन कराते समय कृषक निर्धारित आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता, आधार नम्बर एवं ऋणपुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करेगें। यदि कृषक द्वारा भूमि शिकमी पर ली गई है तो शिकमी अनुबंध-पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करना होगा ।

यदि कोई किसान पंजीयन स्वयं भी करना चाहता है, तो वह स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन हेतु निर्धारित लिंक पर जाकर, ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर पंजीयन करवा सकता है। पूर्व वर्षो की भांति सहकारी समिति/एसएचजी/एफपीओ/एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर भी पंजीयन करवाया जा सकेगा। उक्‍त पर नि:शुल्‍क पंजीयन करवाया जा सकता है।

किसानों को एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोकसेवा केन्द्र, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन के लिए 50 रूपये पंजीयन शुल्‍क देय होगा। किसान भाईयों से रबी पंजीयन हेतु अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर 31 मार्च 2025 से पूर्व किसान पंजीयन करवाने का आगृह किया गया हैं।

==============

समय-सीमा (टी.एल.) पत्रों की समीक्षा बैठक आज प्रात:9.30 बजे से

नीमच 20 जनवरी 2025, कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्‍यक्षता में कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में आज 21 जनवरी 2025 को प्रात:9.30 बजे से समय-सीमा पत्रों के निराकरण की साप्‍ताहिक समीक्षा बैठक (टी.एल.बैठक) आयोजित की जा रही हैं। सभी जिला अधिकारियों को मंगलवार को सुबह 9.30 बजे से इस बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

=========

अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच के ऊपर का क्षेत्र ‘’नो ड्रोन झोन’’ घोषित

डीएम ने जारी किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश

नीमच 20 जनवरी 2025, जिला मजिस्‍ट्रेट नीमच श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच म.प्र.GOAW परिसर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को ‘’नो ड्रोन झोन’’ घोषित करने संबंधी प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया हैं। यह आदेश तत्‍काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

उल्‍लैखनीय है, कि महाप्रबंधक शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच द्वारा अवगत कराया गया कि GOAW नीमच, जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण में लगा हुआ हैं। कार्य की संवेदनशीलता और संभावित रूप से खतरनाक प्रकृति को देखते हुए, सुरक्षा में कोई चूक या आकस्मिक ड्रोन ग‍तिविधि एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा, इंटेलिजेंस ब्‍यूरो(आईबी) ने अपनी रिपोर्ट में इस कार्यालय को संबंधित प्राधिकरण से GOAW परिसर के ऊपर हवाई क्षेत्र को ‘’नो ड्रोन झोन’’ घोषित करने के लिए सूचित किया गया हैं।

=============

पीएम आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जुड़़ेंगे

नीमच 20 जनवरी 2025, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा योजना को आगामी पांच वर्ष लिये मंजूरी प्रदान की गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने हेतु आवास प्लस 2024 सर्वे प्रारंभ किया रहा है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी। इसके लिए आवास प्लस सर्वे प्रारंभ किया गया हैं। इस सर्वे के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़े जाएंगे।

जिला पंचायत सीईओ श्री अरविन्द डामोर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, कि वह इस सर्वे में ग्रामीण क्षेत्र के उन पात्र परिवारों का नाम जोड़ने में मदद करें जो पहले की सूची में शामिल नहीं है और शासन द्वारा निर्धारित 10 बिंदु के अनुसार पात्रता की श्रेणी में हैं। आवास प्लस का सर्वे प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए नामांकित पंजीकृत सर्वेयर द्वारा किया जाएगा। पात्र परिवार अपने स्वयं के मोबाइल से भी Application AwasPlus 2.0 सर्वे में नाम सम्मिलित कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक परिवार का सर्वे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम सर्वे में नाम जोड़ सकते हैं। आवास प्लस का सर्वे 31 मार्च 2025 तक किया जावेगा।

===============

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}