कलेक्टर ने नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा) पतंग स्ट्रिंग पर लगाया प्रतिबंध
कलेक्टर ने नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा) पतंग स्ट्रिंग पर लगाया प्रतिबंध
मंदसौर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग ने जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत आगामी मकर संक्रांति पर्व के दौरान लोक हितो को दृष्टिगत रखते हुए, कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक ओदश जारी किया है। नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) कांच के साथ लागू होता है, क्योंकि यह मनुष्यों और पक्षियों दोनों के लिये हानिकारक है, जिससे इसके निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। सिंथेटिक सामग्री, मांझा के “विनिर्माण / (चायनीज मांझा) के ब्रिकी, भंडारण (दुकानों में) खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित हैं और इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा -163(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।