समाचार मध्यप्रदेश नीमच 08 नवंबर 2024 शुक्रवार
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हाईकोर्ट की चेतावनी!
यूट्यूब और सोशल मीडिया में वीडियो डालना पड़ेगा भारी
आजकल लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे- समझे किसी भी प्रकार के वीडियो और तस्वीरे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन अब उन्हें पोस्ट करने से पहले गंभीरता से सोचना होगा। दरअसल, हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े एक मामले में आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर उसे मीम्स या अन्य रूपों में बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है,
तत्काल जवाब देने का निर्देश दिया है। इस आदेश का उद्देश्य अदालत की प्रक्रिया और सम्मान की रक्षा करना है, ताकि सोशल मीडिया पर न्यायिक कार्यवाही से जुड़ी सामग्री का गलत उपयोग न हो।
नियम न मानने पर होगी कार्यवाही
मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट करके?
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के 1250 रुपए 9 नवम्बर को मुख्यमंत्री इन्दौर से बहनों के खाते में डालेंगे
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LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम भार वाले ‘ट्रांसपोर्ट वाहन’ को चला सकता है
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का मानना है कि 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले वाहन चलाने के लिए लाइट मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाला ड्राइवर परिवहन वाहन भी चला सकता है।
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आरक्षक नरेंद्र बिलवाल ने करीब 13 हजार रुपये ठगे
आरक्षक नरेंद्र बिलवाल ने आज फिर नीमच में लगाया चुना, करीब 13 हजार रुपये ठगे। निलंबित हैं, फिर भी वर्दी पहन रखी है नीमच कैंट थाने में मंदसौर जिले के सस्पेंड आरक्षक नरेंद्र सिंह बिलवाल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज आरोपी की तलाश जारी
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कलेक्टर श्री चन्द्रा ने परीक्षा परिणाम सुधारने के संबंध में प्राचार्यों को दिए निर्देश
कलेक्टर की अध्यक्षता में प्राचार्यों की बैठक सम्पन्न
नीमच 7 नवंबर 2024, कलेक्टर श्री हिमांशु चन्द्रा द्वारा गुरूवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में त्रैमासिक परीक्षा एवं अक्टूबर माह के मासिक टेस्ट परिणाम की समीक्षा की गई। बैठक में मासिक टेस्ट में पॉच अधिकतम तथा 10 न्यूनतम परिणाम वाले प्राचार्यों से वन-टू-वन चर्चा की गई। 100 प्रतिशत परिणाम वाले 5 प्राचार्यो को बधाई देते हुए, नीमच का कोई भी विद्यालय इसमें शामिल नहीं होने से नाराजगी व्यक्त की गई। कम परिणाम वाले 10 विद्यालयों के प्राचार्यों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने तथा उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश दिये। कम परिणाम के कारण में डुगलावदा, महुडिया, थडोद तथा देवरान के प्राचार्यों ने बच्चों की कम उपस्थिति की समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को इन ग्राम पंचायतों में शिक्षा चौपाल लगाने के निर्देश दिये। चार स्कूलों के प्राचार्यों से संतोषजनक जवाब नहीं देने पर, उन्हें नवम्बर माह के मासिक टेस्ट सुधारने के सख्त निर्देश देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को परिणाम सुधार नहीं होने पर निलम्बन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए समस्त प्राचार्यों को आगामी टेस्ट परिणाम कक्षा 10वीं 80 प्रतिशत तथा 12वीं में 85 प्रतिशत परिणाम देने के निर्देश दिये। जिला शिक्षा अधिकारी को अच्छे परिणाम देने वाले शिक्षकों को 26 जनवरी को पुरूस्कृत करने हेतु नाम प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। समस्त विद्यार्थियों के अंको में वृद्धि हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ ही 10वीं एवं 12वीं प्री-बोर्ड परीक्षा राज्य स्तर से नहीं होने की स्थिति में जिले से आयोजित करने के निर्देश भी दिये।
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डी.एम. द्वारा तीन आरोपियों के विरूद्ध रा.सु.का. की कार्यवाही
नीमच 7 नवंबर 2024, जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 3(2) के तहत तीन आरोपियों को तीन माह की अवधि के लिए सेंट्रल जेल इंदौर निरोध में लिए जाने का आदेश जारी किया गया है।
बघाना निवासी आरोपी मोहम्मद समीर पिता मेहमुद कुरेशी, कामील पिता सलीम कुरेशी एवं आरोपी इरफान ऊर्फ भेया पिता मोहम्मद असलम कुरेशी थाना बघाना के द्वारा जुना बघाना स्थित चैतन्य महादेव मंदिर में अपवित्र वस्तु फेंककर मंदिर को दुषित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नीमच द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्त तीनों आरोपियों को तीन माह की अवधि के लिए निरोध में लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। डी.एम. द्वारा उक्त आदेश बघाना क्षेत्र में लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
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योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग में “बेस्ट प्रैक्टिसेस” के आवेदन आमंत्रित
नीति आयोग कर रहा है प्रोत्साहित
नीमच 7 नवम्बर 2024, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्री संजय कुमार शुक्ल ने जिला कलेक्टर्स को जिले में हो रहे नवाचार एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस को प्रोत्साहित करने के लिये नीति आयोग के निर्देशानुसार आवेदन आमंत्रित करने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग जिलों के नवाचार और बेस्ट प्रेक्टिसेस को प्रोत्साहित करने एक मंच प्रदान कर रहा है। इसके लिये विषयवार संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है। सुशासन एवं अभिनव सफल प्रथाओं के लिये किये जा रहे प्रयासों की पहचान करना राज्य नीति आयोग का प्रमुख कार्य है।
प्रमुख सचिव श्री शुक्ल ने कहा है कि आयोग द्वारा जिलों से प्राप्त आवेदनों को उनके नवाचार के आउटकम, रिप्लीकेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के आधार पर चयनित किया जाएगा। चयनित किए गए जिलों के कलेक्टर या उनके जिलों के उप सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी को संगोष्ठी में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा अथवा बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रकाशन किया जाएगा। इस संबंध में समन्वय हेतु श्री ईश गुप्ता, कसलटेंट, राज्य नीति आयोग (ईमेल gupta.ish@mp.gov.in मोबाईल- 9826050969) से संपर्क किया जा सकता है। सभी को निर्देशित किया गया है कि संलग्न लिंक में अपने जिलों की बेस्ट प्रेक्टिसेस की जानकारी प्रविष्ट करें। सभी जिले गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन जमा करने के पात्र होंगे। आवेदन की गूगल फॉर्म की लिंक तथा जानकारी प्रारूप संलग्न है।
लिंक एवं जानकारी प्रारूप के लिये यहां क्लिक करें।
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ए.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाए
मुख्य चिकित्सा अधिकारी आज करेंगे दस्तावेजों का सत्यापन
नीमच 7 नवम्बर 2024, माननीय उच्च न्यायालय जबलपूर द्वारा याचिका कमांक 5747/2023 TABASSUM QURESHI AND OTHERS VS THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS तथा संबंधित अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 05-11-2024 के परिपालन में समस्त याचिकाकर्ताओं जिन्होनें कर्मचारी चयन मंडल भोपाल व्दारा वर्ष 2023 में आयोजित समूह 5 के अन्तर्गत ए.एन.एम. (महिला बहुउददेशिय स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की सीधी भर्ती हेतु आयोजित संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं उनका नाम मेरिट में है नियुक्ति संबंधी नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु दस्तावेजों के परीक्षण के संबंध में आज 8 नवम्बर 2024 को सुबह 9-30 बजे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त यथोचित दस्तावेजों एवं माननीय न्यायालय निर्णय की सर्टिफाईड कापी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
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फेसबुक स्क्रीनशॉट का प्रिंटआउट फर्जी अकाउंट का सबूत नहीं:- बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अपमानजनक फेसबुक पोस्ट के मुद्रित स्क्रीनशॉट यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे कि वे एक फर्जी फेसबुक खाते द्वारा बनाए गए थे । न्यायालय ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति के खिलाफ पहचान की चोरी और अश्लीलता के आरोपों को खारिज करते हुए की, जिस पर अपने द्वारा बनाए गए फर्जी फेसबुक अकाउंट से कथित तौर पर पोस्ट के जरिए अपने साले को बदनाम करने का आरोप है।साक्ष्य के तौर पर पेश की गई सामग्री को देखने के बाद न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति एसजी चपलगांवकर की पीठ ने कहा,“फेसबुक सामग्री के स्क्रीनशॉट के प्रिंट से किसी भी तरह से यह साबित नहीं होगा कि उक्त पोस्ट कथित फर्जी अकाउंट से बनाई गई थी।
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पुरानी रंजिश के कारण मारपीट कर हाथ तोडने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास
मनासा। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा पुरानी रंजीश के कारण लट्ठ से फरियादी के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोडने वाले आरोपी अशोक पिता रामलाल भील, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम पलासिया, थाना मनासा, जिला नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 03.08.2017 को रात्रि के 8ः30 बजे ग्राम पलासिया स्थित फरियादी उदयराम के घर के बाहर की हैं। घटना दिनांक को फरियादी उसके घर के बाहर बैठा था, तभी वहां पर आरोपी आया और पुरानी रंजीश को लेकर फरियादी के साथ विवाद करते हुए लट्ठ से उसके सिर व बाये हाथ पर मारा, जिससे फरियादी के हाथ में फ्रेकचर हो गया था। घटना स्थल पर मौजूद फरियादी की पत्नी कन्याबाई व तुलसीराम ने बीच-बचाव किया था, जिसके बाद आरोपी वहां से चला गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि 1000रू. को प्रतिकर के रूप में फरियादी को प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।