चेक अनादरण पर सीतामऊ न्यायालय ने आरोपी को 6 माह कि सजा एवं अर्थ दंड से किया दंडित
चेक अनादरण पर सीतामऊ न्यायालय ने आरोपी को 6 माह कि सजा एवं अर्थ दंड से किया दंडित
सीतामऊ। न्यायालय मजिस्ट्रेट श्री विनीत साकेत सा. द्वारा चेक अनादरण होने पर अपना फैसला सुनाया। जिसमें फरियादी वाद दायर कर्ता महेश कुमार पिता शिवनारायण डपकरा निवासी खेताखेड़ा ने आरोपी दिपक को रुपए दिए जिसके एवज में चेक लिया।समय पर रुपए नहीं देने पर चैक बैंक में जमा किया बैक से चैक अनादरण हो गया। फरियादी द्वारा दिपक पिता गोपाल प्रधान रहिमगढ़ को चैक अनादरण होने और रुपए जमा कराने कि कहा फिर भी रुपए नहीं लौटाए। फरियादी महेश डपकरा द्वारा न्यायालय में प्रकरण क्र.18/2022 दर्ज कराया गया।
उक्त प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विनित साकेत साहब ने सुनवाई में निर्णय देते हुए आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को आरोपी दिपक प्रधान पिता गोपाल प्रधान निवासी रहिमगढ़ को दोषी पाते हुए 06 माह सश्रम कारावास एवं 1,29250 रु एक लाख उनतीस हजार दो सौ पचास रुपए तथा अर्थ दंड कि राशि से दंडित किया। उक्त प्रकरण में परिवादी की ओर से सफल पैरवी घनश्याम शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई।