प्रधानमंत्री आवास में इस भेदभाव को समाप्त किया जावे, विधायक डग पुनः पहल करें -श्री पवार

शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं , ग्रामीण क्षेत्र में पात्र हितग्राही को आवास निर्माण हेतु 135000 एक लाख पेंतीस हजार रुपए की राशि एवं नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले हितग्राही को उपरोक्त आवास निर्माण हेतु 250000 रुपए दो लाख पचास हजार रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है । राशि स्वीकृत होने पर ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 25000 पच्चीस हजार रुपए की राशि जारी की जाती है तथा नगरीय क्षेत्र में हितग्राही के खाते में प्रथम किस्त के रूप में एक लाख रुपए की राशि जारी की जाती है ।
इस आशय की जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गोविंद सिंह पवार ने बताया कि एक ही प्रदेश में एक समान हितग्राही के लिए दो प्रकार के नियम बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। श्री पवार ने क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य शासन से मांग की है कि , प्रधानमंत्री आवास में इस भेदभाव को समाप्त किया जावे एवं ग्रामीण तथा शहरी दोनों हितग्राहियों को एक समान 250000 दो लाख पचास हजार रुपए की राशि स्वीकृत की जावे ।
विधायक डग प्रधानमंत्री आवास दोहरे नियम समाप्त करने पुनः पहल करें
श्री पवार ने यह भी बताया कि सुवासरा विधानसभा के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरदीप सिंह डग ने सन 2013 से 2018 तक कांग्रेस पार्टी के विधायक रहते हुए प्रधानमंत्री आवास में इस दोहरे नियम को समाप्त करने का मुद्दा सड़क से लगाकर सदन तक पुरजोर तरीके से उठते थे । परन्तु दुख इस बात का है कि दल बदल के बाद क्षेत्रीय विधायक महोदय सत्ता के शीर्ष पद पर भी आसींद रहे पर इस दोहरे मापदंड पर मौन धारण कर लिया । क्षेत्र के मतदाताओं की विधायक महोदय से अपेक्षा है कि पूर्व की भांति इस दोहरे मापदंड को समाप्त करने हेतु पुनः पहल करें ।
श्री पवार नेबताया कि वर्तमान समय में मंहगाई के अनुसार 2.50 लाख रुपए कम होती है ऐसे में शहर में निवासरत हितग्राही को घर बनाने में आर्थिक समस्याओं से जुझना पड़ता है। और ग्रामीण हितग्राही को मात्र 1.35 लाख रुपए उसे आर्थिक समस्या बहुत आती एक गरीब हितग्राही अपने आवास निर्माण कि सामग्री नहीं जुटा पाता यदि जुटा भी लिया तो मकान अधुरा देरी से पूर्ण कर पाता ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण हितग्राहीयों को कम से कम 350000 रु मिलना चाहिए।