भानपुरा पुलिस द्वारा जमानत पर रहते हुए आरोपी द्वारा पुनः अपराध करनें पर किया गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक मन्दसौर श्री अभिषेक आनन्द के द्वारा निर्देशित जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ सुश्री हेमलता कुरील एवं SDOP गरोठ श्री राजाराम धाकड एवं थाना प्रभारी भानपुरा रोहित कछावा के निर्देशन मे आरोपी द्वारा जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध घटित करनें पर जमानत निरस्त कराकर किया गिरफ्तार
21.10.2018 को सुनारी तिराहा भानपुरा से आरोपीगणो श्यामसिहं पिता नारायणसिहं सौ.राज. उम्र 35 साल निवासी लुका चिकनिया थाना गरोठ 2. ईश्वरसिंह पिता सत्यनाराणे-नाई उम्र 29 साल निवासी ढाकनी थाना गरोठ के कब्जे वाली स्फीट डिजायर कार की डिग्गी से 45 किलोग्राम अवैध डोडाचुरा जप्त किया गया था जिस पर थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक 400/2018 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। प्रकरण की सम्पुर्ण विवेचना कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। प्रकरण विचाराधीन होकर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2022 को माननीय अपर सत्र न्यायालय भानपुरा द्वारा आरोपी ईश्वर सेन को दोष सिद्ध कर 09 साल के कठोर कारावास के दण्डित किया गया था। आरोपी माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर से जमानत पर था। दिनांक 04.03.2024 को लेदी कालाकोट रोड बालाजी मंदिर के सामने संधारा से आरोपी मोहम्मद रईश पिता मोहम्मद गफुर उम्र 35 वर्ष नि. गांधीचोक गरोठ थाना गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.) कब्जे वाली पीकअप से 120 किलोग्राम अवैध डोडाचुरा के साथ पकडा था थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक 76/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचन मे लिया गया था विवेचना के दौरान आरोपी ईश्वर पिता सत्यनायारण सेन निवासी ढाकनी को आरोपी बनाया गया। उक्त अपराध मे भी आरोपी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रीम जमानत पर होने से दिनांक 18.05.2024 को आरोपी ईश्वरसेन को फार्मल गिरप्तार किया गया था।
यह कि आरोपी ईश्वरसिहं द्वारा जमानत पर रहते हुए दिनांक 04.03.2024 को पुनः माननीय न्यायालय के जमानत आदेश की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपराध क्रमांक-76/2024 धारा-8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट का घटित किया है। आरोपी ईश्वर सेन को माननीय न्यायालय द्वारा दी गई जमानत शर्तों का उल्लंघन कर पुनः अपराध घटित करनें पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा आरोपी ईश्वर सेन की जमानत निरस्त कराकर गिरफ्तारी वारन्ट जारी कराया जाकर आरोपी ईश्वरसिंह को गिरफ्तार किया गया।
नाम आरोपी – ईश्वरसिंह उर्फ ईश्वरलाल पिता सत्यनारायण परमार (सेन) उम्र 35 साल निवासी ग्राम ढाकणी थाना-गरोठ जिला-मन्दसौर (म.प्र.)
उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक रोहित कछावा, उनि. सुनिल कुमार, उनि. जोरसिंह डामोर, आर. 118 प्रेमकुमार रावत, आर. चालक 688 पंकज राव कदम, आर. 128 वकील दायमा का सराहनिय योगदान रहा।