3 हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे थोक व्यापारी, फुटकर के लिए भी सीमा तय
भोपाल। गेहूं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। अब थोक व्यापारी तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए यह सीमा दस टन निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक के लिए बनाई गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी की है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टाक सीमा एवं स्टाक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 जारी किया है।
31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा नियम
इसमें थोक और फुटकर व्यापारी के साथ प्रोसेसर के लिए अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। प्रोसेसर मासिक क्षमता के 70 प्रतिशत मात्रा को वर्ष 2024-25 के शेष माह से हिसाब से रख सकता है।
सभी को भंडारण सीमा की घोषणा करनी पड़ेगी। जब भी जांच के लिए दस्तावेज मांगे जाएं या भौतिक सत्यापन किया जाए तो इसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी को रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर भंडार को जब्त कर लिया जाएगा।