गांव बोरखेड़ी जागीर में सड़क के किनारे बनी हुई अवैध पक्की दीवार को तोड़कर किया धराशाई
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अल सुबह एसडीएम गर्ग के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन कि कार्यवाही
खेताखेडा(ईश्वर सुर्यवंशी)। बुधवार को सुबह थाना सीतामऊ के गांव बोरखेड़ी जागीर में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की टीम को देखकर गांव के लोग चकित हो उठे ग्रामीणों ने सुबह उठते ही गांव में राजस्व अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल देखा, वही ग्रामीणों के देखते ही देखते स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से सड़क के किनारे शासकीय जमीन पर बनी हुई अवैध पक्की दीवार को तोड़कर धराशाई किया बुधवार अलज्ञसुबह सीतामऊ राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग की सयुंक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया लगभग पांच थानो की पुलिस की मौजूदगी में गांव बोरखेड़ी जागीर में शासकीय जमीन पर अवैध पक्की दीवार को चार जेसीबी की मदद से प्रशासन ने तुड़वाया
जानकारी के अनुसार गांव बोरखेड़ी जागीर में स्थानीय निवासी जगदीश पिता मांगीलाल अशोक पिता जगदीश जाति बंजारा ने शासकीय जमीन पर अवैध पक्की दीवार का निर्माण किया निर्माण कार्य के दौरान ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण कार्य नहीं करने को लेकर नोटिस दिया गया था
जिसमें बताया गया कि उक्त शासकीय पर उत्तर से दक्षिण में लगभग 120 फीट एवं पूर्व से पश्चिम में 45 फीट दीवार का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह असंवैधानिक है पंचायत के नोटिस में बताया गया कि उक्त जमीन पर पूर्व से ही पेयजल टंकी, कुई,पशुओं के पीने के पानी के लिए खेर एवं हेडपंप लगा हुआ है जो की वर्तमान में निर्माणकर्ताओं द्वारा अपने अधीनस्थ लेकर निर्माण किया जा रहा था उक्त निर्माण कार्य में शासकीय संपत्ति को कब्जे में लेकर अधीनस्थ का मामला सामने आया।
जानकारी के अनुसार उक्त निर्माण कार्य की शिकायत उच्च अधिकारियों तक की गई जिसमें सीतामऊ अनुविभागीय अधिकारी शिवानी गर्ग पुलिस विभाग एसडीओपी श्रीमती निकिता सिंह सीतामऊ तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा राजस्व टीम एवं पुलिस बल के साथ बुधवार को सुबह करीब 6 बोरखेड़ी जागीर पहुंचे जहां पर बुलडोजर की मदद से शासकीय जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं राजस्व अधिकारी मौजूद रहें।
वहीं जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा अशोक पिता जगदीश जानी बंजारा ने उक्त कार्रवाई को लेकर बताया कि 14 अगस्त 2024 को ग्राम पंचायत बोरखेड़ी जागीर ने हमें एक नोटिस दिया गया जिसमें बताया गया था कि हमारे द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह अवैध है पंचायत के नोटीस में उक्त निर्माण कार्य की जगह उत्तर से दक्षिण में 120 फिट एवं पुर्व से पश्चिम में 45 फिट पक्की दिवार को अवैध बताया गया था लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम से हमारे द्वारा पुर्व में बनाई गई पुर्व से पश्चिम में लगभग 130 फिट की पक्की दिवार को भी तोड़ दिया गया जो कि हमारे साथ स्थानीय प्रशासन ने गलत किया है।