रतलामताल

01 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत नवीन धाराओं से अवगत कराने हेतु पुलिस थाना ताल द्वारा बैठक आयोजित की गई

 

ताल –शिवशक्ति शर्मा

एक जुलाई 24 से संपूर्ण देश में भारतीय दण्ड विधान को संशोधित कर भारतीय न्याय संहिता 23 क के अंतर्गत संशोधित धाराओं से आमजन को अवगत कराने हेतु पुलिस थाना ताल अंतर्गत नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की बैठक स्थानीय माहेश्वरी मांगलिक भवन ताल पर आयोजित की गई।
बैठक में एस डी ओ पी सु श्री साबेरा अंसारी, तहसीलदार बी एल डाबी, थाना प्रभारी प्रकाश गाढरिया द्वारा संयुक्त रूप से संशोधित कानून*भारतीय न्याय संहिता 23 क* के अंतर्गत संशोधित विभिन्न धाराओं के परिवर्तनों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कुछ धाराओं को विलोपित कर नयी धाराओं का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत मारपीट, महिला अपराध, चोरी,न्यास भंग, मिथ्या साक्ष, उद्दीपन, लूट,छल,कूट रचना,बाल अपराध, पीड़ित लोकसेवक,हेट स्पीच,अपहरण, लोकसेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अव मानना,अन्य अपराध, नवीन अपराध तथा भादवि के विलोपित कर नवीन धाराओंकीजानकारियों से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया एवं महिला अपराध में महिलाओं व महिला गवाहों के बयान महिला न्यायाधीश के समक्ष रिकार्डिंग किये जाने की भी जानकारी दी गई।
बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष मुकेश परमार, सांसद प्रतिनिधि मनीष राठौड़, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम् राठौड़, व्यापारी महासंघ अध्यक्ष श्याम माहेश्वरी, पूर्व पार्षद नवीन मेहता, गोवर्धन पोरवाल, गोपाल काला, दिलीप मूणत, मेहरबान सिंह, गजराज सिंह,सादिक खान, महेश शर्मा, प्रदीप कुमावत, शांति लाल,सौरभ परमार, अनिल परमार,भेरुसिंह, नरेन्द्र शुक्ला, शिवनारायण पांचाल, श्रीमती साधना शर्मा आदि नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ पत्रकार शिवशक्ति शर्मा, जितेन्द्र व्यास, राहुल बैरागी, धर्मेंद्र भट्ट उपस्थित रहे।

एक जुलाई यानी आज से आई पी सी एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता -023 क के अंतर्गत निम्न मुख्य धाराएं में बदलाव हुआ है –

धारा पहले -अपराध -अब नई धारा 

-302 (हत्या) की जगह होगी_103

-307 (हत्या का प्रयास)_109

-323 (मारपीट) 115 

-354(छेड़छाड़) की जगह_74

-354ए (शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना)_76

-354बी (शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता_75

-354सी (ताक-झांक करना)_77

-354डी (पीछा करना)_78

-363 (नाबालिग का अण्डरण करस)_139

-376 (रेप करना)_64

-392 (लूट करना)_309

-420 (धोखाधड़ी)_318

-506 (जान से मारने की धमकी देना_351

-304ए (उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना_106

-304बी (दहेज हत्या)_80

-306 (आत्महत्या के लिए उकसाना_108

-509(आत्महत्या का प्रयास करना_79

-286(विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण)_287

-294( गाली देना या गलत इशारे करना)_296

-509 लज्जा भंग करना)_79

-324 जानबूझकर चोट पहुंचाना)_118(1)

-325 (गम्भीर चोट पहुंचाना)_118(2), 

-353 (लोकसेवक को डरा कर रोकना_121

-336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना_125

-337 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना)_125(ए)

-338 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट_125(बी)

-341 (किसी को जबरन रोकना_126

-284 विषैला पदार्थ के संबंध में अपेक्षा पूर्ण आचरण_286

-290 (अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा दंड)_292

-447 अपराधिकअतिवार_329(3)

-448 (गृह अतिचार के लिए दंड)_329(4)

-382 (चोरी के लिए मृत्यु क्षति_304

-493 दूसरा विवाह करना)_82

-495ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता)_85

 

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