नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 19 अप्रैल,2024

 

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लोकसभा निर्वाचन के तहत स्‍वतंत्र एंव शांतिपूर्ण मतदान की आवश्‍यक तैयारियां जारी

नीमच जिले में 6 लाख 15 हजार 69 मतदाता कर सकेगें मतदान
448 मतदान केन्‍द्रों पर की जायेगी वेबकॉस्टिंग
201 मतदान केन्‍द्रों पर रहेगी विशेष निगरानी

नीमच जिले में आचार संहिता प्रभावशील होने से अब तक 3.51 करोड की जप्‍ती

नीमच 18 अप्रैल,2024, जिले में स्‍वंतत्र ,निष्‍पक्ष एंव शंतिपूर्ण लोकसभा निर्वाचन के लिए सभी आवश्‍यक
प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्‍तर पर की जा रही है। जिले में 13 मई 2024 को होने वाले मतदान में कुल 6 लाख
15 हजार 069 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगें। इसमें 3 लाख 11 हजार 591 पुरूष एवं 3 लाख
3 हजार 472 महिलाएं तथा 6 अन्‍य मतदाता शामिल है। जिले में 1160 पुरूष एवं 52 महिला इस तरह कुल
1212 सेवा मतदाता है। जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु के 3 हजार 250 वरिष्‍ठ मतदाता, 6 हजार 996
दिव्‍यांग, (पीडब्‍ल्‍यूडी) मतदाता एंव 17 हजार 809 युवा(18 से 19 वर्ष के मतदाता है) यह जानकारी कलेक्‍टर
एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने एसपी श्री अंकित जायसवाल की उपस्थिति में लोकसभा निर्वाचन के
संदर्भ में गुरूवार को डाईट सभा भवन नीमच में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों से चर्चा
करते हुए दी।
कलेक्‍टर श्री जैन ने बताया, कि जिले में 222 शहरी एंव 521 ग्रामीण मतदाता केन्‍द्र है। जिले में मनासा
क्षैत्र में 128 नीमच में 170 एवं जावद में 130 मतदान केन्‍द्रों की वेबकॉस्टिंग की जायेगी। मनासा क्षेत्र में 74,
नीमच में 71 एवं जावद में 56 इस प्रकार कुल 201 संवेदनशील मतदान केन्‍द्रों पर विशेष निगरानी रखी जाकर,
पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था सुनिशित की जायेगी। लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत 18 अप्रैल 2024 को निर्वाचन की
सूचना जारी होते ही, नाम निर्देशन पत्र प्रस्‍तुत करने का कार्य शुरू हो गया है। नाम, निर्देशन पत्र रिटर्निंग
ऑफीसर कार्यालय सु-शासन भवन मंदसौर में 18 से 25 अप्रैल 2024 तक कार्यकारी दिवस में प्रात:11 से अपरांह
3 बजे तक प्रस्‍तुत किये जा सकेगें। अवकाश तिथि 21 अप्रैल रविवार को नाम निर्देशन पत्र दाखिल नही होगें।
अभ्‍यर्थियों के निर्वाचन व्‍यय पर निगरानी एंव आंकलन के लिए विभिन्‍न दल गठित किये गये है। पोस्‍टर,
बैनर, पेम्‍पप्‍लेट आदि के मुद्रण के दौरान, मुद्रक एंव प्रकाशक का नाम मुद्रित करना अनिवार्य है। इलेक्‍ट्रॉनिक
मीडिया में विज्ञापन प्रसारण पूर्व जिला स्‍तरीय एम.सी.एम.सी.विज्ञापन का प्रमाणन आवश्‍यक है। प्रिंट मीडिया में
मतदान दिवस से एक दिन पूर्व तथा मतदान दिवस को प्रकाशित विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराना आवश्‍यक
है।
कलेक्‍टर श्री जैन ने बताया, कि जिले में निर्वाचन कार्य में 116 कार, जीप, 145 बसें, 9 ट्रक एवं 15
अन्‍य वाहन लगेंगे। एसपी श्री अंकित जायसवाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा,कि आचार संहिता प्रभावशील
होने की तिथि से अब तक 3.51 करोड से अधिक की राशि जप्‍त की गई है। इसमें लगभग 13 लाख की नगदी
49 हजार 410 लीकर लाहन, 2286 डोडा, लगभग 13 करोड रूपये मूल्‍य की चांदी जप्‍त की गई है, जो गत
चुनाव की तुलना में अधिक है। जिले में 400 से अधिक वारंट तामिल कराये जा चुके है। 25 फरार ईनामी
अपराधियों को गिरफतार किया गया है। आर्म्‍स एक्‍ट में 50 से अधिक कार्यवाही की गई है। पत्रकारवार्ता में
एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव शाहू, सहायक संचालक जनसम्‍पर्क श्री
जगदीश मालवीय एवं मीडिया के साथी उपस्थित थे।
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मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी

एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

नीमच 18 अप्रैल,2024,भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं को
क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से
मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का
हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास
मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर
आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी
कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित
बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक
लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक
पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम
मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।
मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है।
फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान
प्रमाण पत्र के रूप में नहीं।यदि फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने
से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त
दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

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यूथ चला बूथ सेल्फी पॉइंट के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित
नीमच 18 अप्रैल,2024,लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत स्वीप प्लान में मतदाता जागरूकता अभियान
में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था नीमच सुरेश लोक शिक्षण समिति द्वारा नगरीय
क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक-46 ग्वालटोली नीमच में यूथ चला बूथ सेल्फी पॉइंट के माध्यम से मतदाता
जागरूकता अभियान किया गया। जिसमे जिला समन्वयक वीरेंद्रसिंह ठाकुर, आगनवाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ
श्रीमती शशि जयसवाल,किरण जाटव,संस्था सचिव शशि परिहार,श्री राजेंद्र सिंह चौहान उपस्थित थे।
/फोटो/ -00-

दो आरोपियों को थाना हाजरी का आदेश

नीमच 18 अप्रैल,2024,जिला मजिस्‍ट्रेट नीमच श्री दिनेशजैन व्‍दारा राज्‍य सुरक्षा अधिनियम-1990 के
तहत अनावेदक प्रदीप पिता भरत निवासी भाटखेडी नाका थाना मनासा एवं राहुल पिता दुधमल करेल
निवासी भाटखेडी नाका मनासा को सदाचार बनाये रखने के लिए 3 माह तक सप्‍ताह में एक दिन (थाना
प्रभारी व्‍दारा निश्चित दिन)थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।

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कलेक्‍टर,एसपी ने किया मीडिया के साथियों के साथ लोकतंत्र कक्ष प्रदर्शनी का अवलोकन

मीडिया बंधुओं ने मतदाता जागरूकता के नवाचार की सराहना की

नीमच 18 अप्रैल 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024 के अन्‍तर्गत आमजनों में मतदाता जागरूकता एवं
मतदान प्रतिशत बढाने एवं जागरूकता के उददेश्‍य से डाईट परिसर में लोकतंत्र कक्ष स्‍थापित किया
गया है। कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन, एस.पी. श्री अंकित जायसवाल ने पत्रकारों के साथ लोक तंत्र कक्ष
प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में लोकतंत्र के आधार पर सरकार के गठन का विस्‍तृत एवं
सजीव मॉडल प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़, उप जिला निर्वाचन
अधिकारी श्री संजीव साहू, सहायक जनसंपर्क श्री जगदीश मालवीय सहित अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।
इस मॉडल में संसद का सम्‍पूर्ण इतिहास, चुनाव कार्य से संबंधी समस्‍त प्रक्रियाएं जैसे
नामावली में नाम जोडने, हटाना, आदर्श मतदान केन्‍द्र, रिटर्निग आफीसर कक्ष में नाम निर्देशन जमा
करने की प्रक्रिया, सूचना प्रोद्योगिकी कक्ष, गरूड एप के माध्‍यम से समाधान, मतदान के दौरान सामग्री
वितरण एवं मतगणना कक्ष, परिणामों की उदघोषणा इत्‍यादि प्रक्रिया के बारे में अत्‍यन्‍त सरल तरीके
से प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही भारतीय संसद का चुनाव का इतिहास 1952 से 2024 तक का
विस्‍तृत विवरण भी प्रदर्शित किया गया है। उक्‍त लोकतंत्र कक्ष आमजनों में मतदान के प्रति
जागरूकता के लिए कार्यालयीन समय में खुला है। जिससे आम नागरिक लोकतंत्र एवं मतदान की प्रक्रिया
के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्‍त कर सकेगें। पत्रकारगणों एवं मीडियां कर्मियों ने कलेक्‍टर एंव
एसपी के साथ लोकतंत्र कक्ष प्रदर्शनी का अवलोकर कर, मतदाता जागरूकता के इस नवाचार की सभी ने
सराहना की है।

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जिले के शत प्रतिशत दिव्‍यांग मतदाता 13 मई को मतदान करें-श्री जैन
नीमच में निकली दिव्‍यांगजनों की मतदाता जागरूकता रैली

नीमच 18 अप्रैल,2024, जिले के शतप्रतिशत दिव्‍यांग मतदाता 13 मई को मतदान अवश्‍य
करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्‍य करना
चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कपडे की थैली का उपयोग करें। यह बात कलेक्‍टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने गुरूवार को नीमच में दिव्‍यांगजनों की मतदाता
जागरूकता रैली के समापन अवसर पर कही। कलेक्‍टर श्री जैन ने उपस्थित दिव्‍यांगजनों को
मतदान करने की शपथ दिलाई और मूकबधिर दिव्‍यांगजनों से सांकेतिक भाषा में मतदान करने
की अपील की। कलेक्‍टर श्री जैन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद ने दिव्‍यांगजनों को
मतदान करने की शपथ दिलाई और कपडे की थैली का वितरण भी किया। प्रारंभ में लाइन्‍स
पार्क से दिव्‍यांगजनों की मतदाता जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण रैली प्रारंभ हुई जो मतदान
का संदेश देते हुए शहर के प्रमुख मार्गो से होते हुए फोर जीरो चौराहे पर समाप्‍त हुई। यहां
आयोजित मतदान के संकल्‍प के हस्‍ताक्षर अभियान के तहत कलेक्‍टर, जिला पंचायत सीईओ
एवं अन्‍य अधिकारियों ने दिव्‍यांगजनों के साथ हस्‍ताक्षर कर, शतप्रतिशत मतदान का
संकल्‍प लिया।
इस मौके पर एसडीएम डॉ.ममता खेडे, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्रीमती किरण आंजना, श्री
चंद्रसिह धार्वे, सुश्री मयूरी जोक, एवं अन्‍य अधिकारी, रेडक्रास, सामाजिक न्‍याय विभाग के
कर्मचारी तथा जिले के दिव्‍यांगजन उपस्थि‍त थे।
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पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2022-23 के लंबित आवेदनों के लिए पोर्टल 30 अप्रेल तक आरंभ
नीमच 18 अप्रैल 2024, अनुसूचित जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले में संचालित
शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों
के लिए ऐसे विद्यार्थी जो वर्ष 2022-23 में एनआईसी पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पाये थे, उनके
लिए एनआईसी पोर्टल 30 अप्रेल 2024 तक चालू रहेगा।
अत: जिन विद्यार्थियों के आवेदन नहीं हो पाये है, 30 अप्रेल 2024 तक कराना सुनिश्चित
करें। इसके पश्‍चात आवेदन नहीं होने पर तथा छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर समस्‍त जवाबदारी
संस्‍था की रहेगी।

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खेतों में नरवाई जलाने पर कलेक्‍टर ने लगाया प्रतिबंध धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

नीमच 18 अप्रैल 2024, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारा दण्‍ड प्रक्रिया
संहिता की धारा 144 के तहत नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार नीमच जिले में रबी फसल की कटाई के पश्चात अगली फसल के लिए खेत
तैयार करने हेतु बहुसंख्यक कृषकों द्वारा अपनी सुविधा के लिए खेत में आग लगाकर गेहूँ के
डंठलों को जलाया जाता है, इसको नरवाई में आग लगाने की प्रथा के नाम से जाना जाता है।
नरवाई में आग लगाने के कारण विगत वर्षों में गंभीर स्वरुप की अग्नि दुर्घटनाएँ घटित हुई है,
जिसके कारण मकानों में आग लगने से, समीप के खेतों में खड़ी फसल भी आग के कारण
जलकर नष्ट हुई है। जिस कारण जन, धन एवं पशु हानि हुई है। साथ ही प्रशासन के लिए
कानूनी व्यवस्थापन की स्थिति निर्मित हुई है, आग से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों के
कारण वायुमंडल एंव पर्यावरण प्रदुषि‍त हुआ है, जिस कारण वायुमंडल में विद्यमान ओजोन
परत भी प्रभावित हुई है और इस कारण पराबैंगनी हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, जो
कि मानव, पशुओं के लिए रोगजन्य होती है।
म.प्र.शासन पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की
धारा 19 (1) के अन्तर्गत दिनांक 09 मार्च 1988 के माध्यम से अधिसूचना जारी कर वायु
(प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु संपूर्ण
मध्‍यप्रदेश को वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश में वायु (प्रदुषण
निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) के तहत नरवाई जलाना तत्समय से
तत्काल प्रतिबंधित किया गया है, जो कि वर्तमान में निरंतर है। पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त
अधिसूचना अन्तर्गत नरवाई में आग लगाने वालों के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार
दण्ड का प्रावधान किया गया है।
2 एकड तक के कृषकों को रुपयें 2500/- का अर्थदण्ड प्रत्तिदंड प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ तक
के कृषकों को रुपये 5000/- का अर्थदंड प्रति घटना, 5 एकड़ से बड़े कृषकों को रुपयें 15000/- का
अर्थदंड प्रति घटना, आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नरवाई जलाने से भूमि की
उर्वरता एवं उत्पादकता निम्नानुसार प्रभावित होती है- खेत में आग लगने से खेत के
माइक्रोफ्लोरा एवं माइक्रोफोना नष्ट हो जाते है। मृदा एक जीवित माध्यम है क्योंकि इसमें
असंख्यक सूक्ष्म जीव यथा बैक्टरीयां, फंगस, सहजीविता निर्वहन करने वाले सूक्ष्म लाभदायक
जीवाणु नष्‍ट हो जाते है, जोकि भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता में सहायक होते है। नरवाई
जलाने से खेत की उर्वरता में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल
असर पड़ रहा है।

उपरोक्तानुसार वायुमंडल, पर्यावरण एवं भूमि की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक
हित में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की
धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य को बाधा, क्षति, मानव जीवन स्वास्थ्य, क्षेम के खतरे के
प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए नीमच जिले की भौगोलिक सीमाओं में खेत में खडे गेहूँ के डंठलों
(नरवाई) एवं फसल अवशेषों में आग लगाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश
तत्‍काल प्रभाव से 03 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति
के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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