समाचार नीमच मध्य प्रदेश से 13 दिसंबर 2022

पंचायत उप चुनाव को दृष्टिगत रख धारा 144 के तहत
संबंधित पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नीमच 13 दिसम्बर 2022, जिला मजिस्ट्रेट श्री मयंक अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पंचायत उप चुनाव के तहत निर्वाचन अवधि के दौरान नीमच जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों, वार्ड (रिक्त पद) की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जहां उप चुनाव उत्तरार्द्ध वर्ष 2022 के लिये निर्वाचन प्रक्रिया प्रचलित हैं। अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा जिसमें आग्नेय शस्त्र, जैसे- बन्दुक, पिस्तौल, रिवाल्वर व अन्य हथियार जैसे बल्लम, भाला, खंजर शमशीर, फरसा, फालिया, चाकू आदि सम्मिलित हैं जिससे किसी को घायल अथवा चोटिल किया जा सके या जिनके प्रयोग से लोकहित को खतरा सम्भाव्य हो। यह आदेश उन हथियारों पर भी बराबरी से लागू होगा जिन्हें धारण करने हेतु पूर्व से ही सक्षम अधिकारी द्वारालायसेंस प्राप्त किया हुआ हैं।इस आदेश के प्रभावशील होते ही समस्त प्रकार के लायसेंस अधिसूचित क्षेत्रों के लिये निलम्बित समझे जाएगें।
इस आदेश की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार की सभा, वाहन रैली, साधारण रैली नहीं निकाल सकेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संघ, संगठन संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्व स्वीकृति के किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा।
ऐसी सभा का आयोजन सड़क, शासकीय अथवा अशासकीय स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मैदान, अन्य शैक्षणिक संस्थान या अन्य शासकीय कार्यालयों के परिसर पर नहीं की जा सकेगी। ऐसी सभाओं का आयोजन किसी धार्मिक स्थान यथा, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पर नहीं किया जा सकेगा।
कोई व्यक्ति राजनैतिक दल संघ, संगठन संस्था आदि किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक भाषण, संवाद, नारे आदि का उपयोग नहीं करेगा चाहे वह मौखिक अथवा मुद्रित रूप में हो, जिससे साम्प्रदायिक अथवा अन्य प्रकार से लोक शांति भंग हो सकती हैं। सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान सभा में, वाहन पर या अन्यथा लाउडस्पीकर के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकति प्राप्त करना होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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कालोनी विकास की अनुमति जारी
नीमच 13 दिसम्बर 2022, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 मध्यप्रदेश नगरपालिका 1961 तहत कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल द्वारा केसुन्दा निवासी श्री मनोहर लाल आंजना को म.प्र.नगरपालिका कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन नियम 1998 एवं संशोधित 2022 के अंतर्गत कस्बा नीमच स्थित भूमि सर्वे नं.1996, मिन-2, सर्वे 1997/मिन-1, सर्वे नं. 1999, 1994, 1995, 1996/ 9901, 1997/9901, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, कुल रकबा 2.750 हेक्टेयर पर आवासीय प्रयोजन हेतु कॉलोनी ‘’आंजना एन्क्लेव’’ के विकास कार्य करने एवं 50 प्रतिशत भूखण्ड विक्रय करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है। कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
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मोरवन में हितलाभ वितरण शिविर 15 दिसम्बर को
नीमच 13 दिसम्बर 2022, एसडीएम जावद श्रीमती शिवानी गर्ग ने बताया, कि 15 दिसम्बर 2022 को प्रात: 10.30 बजे उपखण्ड स्तरीय हितग्राहीमूलक योजनाओं के हितलाभ वितरण के लिए मोरवन रेस्ट हाउस परिसर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अत: समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी संबंधित अधिनस्थ अमले के साथ हितग्राहियों को सूचित करते हुए अनिवार्य रूप से स्वीकृत पत्र सहित शिविर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
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मंत्री श्री सखलेचा आज जावद क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे
ग्राम अनघोरा में तालाब का भूमिपूजन करेंगे
नीमच 13 दिसम्बर 2022, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा 13 दिसम्बर 2022 को शाम 7 बजे भेपाल से कार व्दारा प्रस्थान कर रात्रि 12.30 बजे नक्षत्र वाटिका जावद आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे।
मंत्री श्री सखलेचा 14 दिसम्बर को सुबह आमजनों से भेंट एवं चर्चा करने के बाद प्रात:11 बजे ग्राम अनघोरा में तालाब निर्माण कार्य का भूमिपूजन, दोपहर एक बजे ब्रह्मपुरी भागवत कथा आयोजन में शामिल होंगे और अपरान्ह तीन बजे सरवानिया मसानी सडक का भूमिपूजन करेंगे। मंत्री श्री सखलेचा का शेष कार्यक्रम पृथक से जारी किया जावेगा।
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