मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 17 अक्टूबर 2023

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ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न

रतलाम 16 अक्टूबर 2023/ निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार ईवीएम तथा वीवीपेट मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन कलेक्टर सभाकक्ष में सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम  एवं वीवीपेट मशीने आवंटित की गई।

इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ- शालिनी श्रीवास्तव, जिले के एसडीएम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। रेंडमाइजेशन के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्र रतलाम ग्रामीण को 302, रतलाम शहर को 310, सैलाना को 307, जावरा को 330, अलोट को 303 ईवीएम मशीन आवंटित की गई। इसी प्रकार वीवीपेट  मशीनों के आवंटन के तहत रतलाम शहर को 336, रतलाम ग्रामीण को 327, सैलाना को 332, जावरा को 357 तथा आलोट को 328 मशीन आवंटित की गई।

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समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

रतलाम 16 अक्टूबर 2023/ समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार शाम संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री भास्कर लक्षकार द्वारा लंबित पत्रों की समीक्षा करते हुए विभागों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर द्वारा प्रत्येक लंबित पत्र पर विभाग के अधिकारी से चर्चा की गई, निराकरण के लिए मार्गदर्शन दिया दिशा निर्देशित किया। कलेक्टर ने कृषि विभाग से जिले में किसानों को खाद बीज उपलब्धता की भी समीक्षा की और निर्देशित किया कि किसानों को खाद बीज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। साथ ही कलेक्टर ने फसल कटाई प्रयोग की जानकारी लेते हुए समीक्षा की।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए की केंद्र शासन के विभागों के लंबित पत्रों की समीक्षा नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाली सोमवार की बैठक में नहीं की जाएगी बल्कि उनकी पृथक से समीक्षा बैठक आयोजितहोगी।

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टोल फ्री नम्बर पर अवैध मदिरा की जानकारी दें

रतलाम 16 अक्टूबर 2023/  अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उडनदस्ता म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध मदिरा, विक्रय, परिवहन, संग्रहण, विनिर्माण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई सूचना देनी हो तो कार्यालय अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उडनदस्ता भोपाल के टोल फ्री नं 1800.233.7833 या दूरभाष नं 0755-2578687 पर जानकारी दे सकते है। जानकारी देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा।

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निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन पर सीविजिल एप,

कॉल सेंटर 1950 तथा कंट्रोल रूम पर शिकायत कर सकते हैं

रतलाम 16 अक्टूबर 2023/  निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आचार संहिता के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज करने के लिए कई फोरम उपलब्ध कराए गए हैं जहां पर व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

काल सेंटर 1950

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि जिले में किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी आचार संहिता का उल्लंघन देखा है तो उसकी शिकायत कॉल सेंटर 1950 पर निशुल्क कॉल करके दर्ज करा सकता है, शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी।

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम

जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07412-270487 बनाया गया है जिस पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सीबीजील ऐप उपलब्ध कराया गया है जो मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

सी विजिल एप

सी विजिल एप पर जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।

कलेक्टर ने अपील की है कि सी विजिल ऐप पर आदर्श आंचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करें और सतर्क नागरिक की भूमिका निभायें। हर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाएगी।

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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

रतलाम 16 अक्टूबर 2023/  प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है, इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

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आयोजकों को चाहिये कि जुलूसों में टकराव न हो और यातायात को बाधा न पहुंचायें

रतलाम 16 अक्टूबर 2023/  सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि मतदान शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सहयोग करने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिये हैं। राजनैतिक दल/अभ्यर्थी अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र दें।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक या अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटे के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित नहीं करें। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें, जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हो, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें और भीड़ न लगाई जाये।

मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बंधनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें तथा उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें, जिससे वे साफ-साफ दिखाई दें।मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग प्रेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे इसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं। दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिये, ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सकें। दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बंधनात्मक या प्रतीबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है।

यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उनके लिये समय समय से आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।यदि किसी प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाऊड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली हो तो दल या अभ्यर्थी को संबद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले से ही आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या विज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये। किसी सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें।

आयोजकों को चाहिये कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करें।जुलूसजुलूस का आवेदन करने वाले जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिये। आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से ही सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें। आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिये कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है, उनमें कोई निर्बंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दी जाये, उन निर्बंधनों का पालन करना चाहिये।

आयोजकों को जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लंबा है तो उसे उपयुक्त लंबाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिये, ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर विशेषकर उन स्थानों पर जहां जुलूस को चौराहों से होकर गुजरना है, रूके हुए यातायात के लिये समय-समय पर रास्ता दिया जा सके और इस प्रकार भारी यातयात के जमाव से बचा जा सके। जुलूस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां तक हो सके, उन्हें सड़क की दांयी ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश व सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये। यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

जुलूस में शामिल होंगे द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है। राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को उन पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिये।किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

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सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर होगी कड़ी कार्रवाई

रतलाम 16 अक्टूबर 2023/  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। संपूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान राजनैतिक दलों, सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार ने कहा है कि विभिन्ना सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा ग्राम पर किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक पोस्टि न करें, तथ्योंप, चित्रों, आडियो, वीडियो को तोड़-मरोड़कर पोस्टर न करें, जिससे सामाजिक, धार्मिक या व्य क्तिगत विद्वेष उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसा किए जाने पर आईटी एक्टस एवं अन्यट सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

समस्त  राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि सभाओं, रैलियों, जुलूस के रूप में चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क के दौरान किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पदणियों अथवा व्यहक्तिगत आरोपों से बचें। बिना अनुमति के रैली, जुलूस, सभा, प्रदर्शन अथवा वाहनों के माध्यकम से प्रचार न करें। आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। सभी विधानसभा क्षेत्रों की पर्याप्त, निगरानी किये जाने एवं अवांछनीय गतिविधियों पर पैनी नजर रखने निगरानी दलों का गठन किया गया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु सभी से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किए जाने की अपील की है।

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