जर्मनी कंपनी लैक्सेस के दो प्रबंधक के खिलाफ न्यायलय में प्रकरण दर्ज

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कारखाना अधिभोगी बलराम खूंट (मुंबई )एवं नागदा प्रबंधक पंकज चौधरी है आरोपी
उद्योग में एक मजदूर के गंभीर घायल होने का मामला
– कैलाश सनोलिया
नागदा, 25 सितम्बर। उज्जैन जिले में स्थित औद्योगिक शहर नागदा में संचालित बहुराष्ट्रीय जर्मनी कपंनी लैंक्सेस के दो प्रबंधक के खिलाफ सीजेएम न्यायालय उज्जैन में सोमवार को प्रकरण दर्ज हुआ। यह प्रकरण औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विंभाग संभाग उज्जैन की कार्यवाही पर हुआ है। लैक्सेस उद्योग में ठेका मजदूर युसूफ पिता जमीर खां उम्र 40 वर्ष निवासी नागदा जिला उज्जैन गत दिनों कार्य के दौरान गंभीर घायल हुआ था। उद्योग में सुरक्षा में कौताही बरतने के आरोप में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने यह कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के पहले प्रबंधक को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। विभाग के संभागीय अधिकारी हिमांशु सालोमन से संपर्क करने पर उन्होंने लैंक्सेस कंपनी प्रबंधक के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने की पुष्टि की है।
इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज
कंपनी के मुबंई स्थित कारखाना अधिभोगी बलराम पिता गोविंद खूंट एवं नागदा यूनिट के प्रबंधक पंकज चौधरी के खिलाफ कारखाना अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन में प्रकरण दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गत 4 अगस्त को कार्य के दौरान मजदूर युसूफ लगभग 4 मीटर उंचाई से नीचे गिरकर गंभीर घायल हुआ था।
यह मजदूर जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन कार्यरत था। गंभीर अवस्था में मजदूर को उज्जैन स्थित पाटीदार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घायल के शरीर में 3 फैक्चर हुए थे। इस घंटना की जांच में प्रथम दृष्टया प्रबंधक की लापरवाही सामने आने की पुष्टि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने की थी। प्रबंधक को जारी शोकॉज नोटिस के जवाब से असंतुष्टि के बाद विभाग ने सीजेएम न्यायलय उज्जैनमें प्रकरण दर्ज किया .
इनका कहना
लैंक्सेस कंपनी के कारखाना अधिभोगी बलराम पिता गोविंद खूंट एवं प्रबंधक पंकजचौधरी के खिलाफ सीजेएम न्यायलय उज्जैन में प्रकरण दर्ज हुआ है। यह कार्यवाही मजदूर युसूफ की दुर्घटना में घायल होने पर की गई है। दोनो अधिकारियों कीअदालत में जमानत के लिए सूचना जारी की जा रही है।
-हिमांशु सालोमन
कारखाना निरीक्षक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग
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