न्यायमंदसौरमंदसौर जिला

हत्या करने वाले आरोपी अषोक अहिरवार व रमेष अहिरवार को आजीवन कारावास की सजा

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मंदसौर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीष महोदय मंदसौर द्वारा आरोपीगण 01) रमेष पुत्र बगदीराम अहिरवार उम्र 31 साल नि0 नईआबादी सुवासरा जिला मंदसौर 02) अषोक पिता बगदीराम अहिरवार उम्र 35 साल नि0 नईआबादी सुवासरा जिला मंदसौर को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि घटना दिनांक 17.12.2018 को फरियादी लक्ष्मीनारायण खटीक द्वारा थाने पर इस आषय की सूचना दी गई कि वह और विष्णु , गोपाल कृष्ण गौषाला गणेष मगरा, सुवासरा में मजदूरी करते हैं तथा विष्णु गाय मरने के बाद चमडा निकालने का काम करता था। दिनांक 17.12.2018 को करीबन 11ः30 बजे वह और विष्णु दोनों काम कर रहे थे तभी विष्णु तभी विष्णु ने कहा था कि पास ही नगर पंचायत वाले मरी हुई गाय फेंककर गये हैं तो वह उसे देखकर आता है जब काफी देर बाद भी विष्णु वहां नही आया तो फरि. लक्ष्मीनारायण और श्यामलाल ने वहां जाकर देखा तो जहां गाय पडी थी उसी के थोडी दूर विष्णु घायल पडा था और उसके शरीर से खून निकल रहा था तथा कई कुत्ते विष्णु के आसपास घूम रहे थे फिर उन्होने कुत्तों को भगाया था और राजू सेन की गाडी से विष्णु को सुवासरा अस्पताल लेकर गये थे जहां डॉक्टर ने विष्णु को मृत घोषित कर दिया था। पीएम रिपोर्ट में मृतक विष्णुलाल की हत्या किसी धारदार हथियार से होना पाए जाने से आरक्षी केन्द्र सुवासरा में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी अषोक अहिरवार एवं रमेष अहिरवार को गिरफतार किया गया। मेमो,जप्ती, पीएम रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण रमेष अहिरवार एवं अषोक अहिरवार के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 18 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण रमेष अहिरवार एवं अषोक अहिरवार को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी लोक अभियोजक तेजपाल सिंह शक्तावत, अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा, एवं अपर लोक अभियोजक मोहनसिंह पंवार द्वारा की गई।

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