मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 17 फरवरी 2026 मंगलवार

बाजेडा फांटा पर मार्किंग, स्ट्रक्चर पेंटिंग, सोलर बिलंकर कैट आइस एवं स्पीड ब्रेकर बनाए गए

कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह द्वारा बाजेडा फांटा पर सड़क सुदृढ़ीकरण, दुर्घटना की रोकथाम एवं यातायात सुरक्षा में सुधार हेतु एम पी आर डी सी के संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर त्वरित कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था।

कलेक्टर के निर्देशानुसार बाजेड़ा फन्टा चेनेज 103+900 पर रोड़ का रिन्युवल किया गया, जिस पर रोड़ मार्किंग एवं स्ट्रक्चर पेंटिंग एवं सोलर बिलंकर एवं कैट आइस का कार्य किया गया है। बाजेड़ा फन्टे से नामली साइड गलत दिशा (Wrong Side) जाने वाले वाहन के लिए (कृपया विपरित दिशा में वाहन न चालये) एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्र एवं Go Slow के Sign Board एवं Delineators लगवाए गए है। बाजेड़ा फन्टे पर 30 जनवरी 2026 को सड़क सुरक्षा के बारे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस पहल के तहत, सड़क इस्तेमाल करने वालों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने से बचने की सलाह दी गयी।

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रतलाम शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध एक माह तक रहेगा प्रभावी

आर टी ओ श्री जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की जिला स्तरीय बैठक में यातायात, जिला रतलाम द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें रतलाम शहर अंतर्गत सभी श्रेणी के वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण रतलाम शहर की प्रमुख सड़कों पर अधिक यातायात दबाव बढ़ने को लेकर शहर में कुछ सड़कों/मार्गों को चिन्हित किया गया था, जिसमें प्रताप ब्रिज के नीचे ऑफिसर्स कॉलोनी से रेंजिंगपुरा, मोचीपुरा की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, चार्टेड माता मंदिर चौराहे से बाजना बस स्टेण्ड की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, सर स्वेदास चौक से शहर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, प्रताप ब्रिज के ऊपर से कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं शहर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, त्रिपोलिया गेट से चांदनी चौक की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, मेडिकल कॉलेज तिराहा से राम मंदिर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग उक्त सड़क/मार्ग अत्यंत व्यस्ततम प्रकृति के होने से हल्के एवं भारी वाहनों के कारण कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है।

लोकहित, लोक सुरक्षा तथा यातायात के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकार डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार मोटर यान अधिनियम के तहत रतलाम शहर अंतर्गत उपरोक्त वर्णित मार्गों पर प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाएगा। रतलाम से किसी अन्य स्थान पर जाने वाले भारी वाहन रतलाम बायपास रोड का उपयोग कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे तथा मन्दसौर-नीमच रोड से रतलाम पर चलने वाले भारी वाहन रतलाम बायपास मार्ग होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहनों दूध परिवहन वाहन, नगर पालिका की स्वच्छता सेवाओं में संलग्न वाहन, पुलिस वाहन, अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) वाहन, जल प्रदाय हेतु पानी टैंकर, भारतीय सेना (आर्मी) के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी./ पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन वाहन, कृषि उपज मंडी से सब्जी एवं कृषि उपज ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें, समस्त शासकीय वाहन को उक्त प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है।

आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन चालक/स्वामी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा।

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बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री पर होगी कार्रवाई समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समयावधि पत्रों, समाधान पोर्टल एवं अन्य विषयों पर विभाग वार समीक्षा कर विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए गये । बैठक में जिला पचांयत सीईओ सुश्री वैशाली जैन, एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थें।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल संचालक दवाइयों का विक्रय नहीं करे। इसके लिए एसडीएम एवं तहसीलदार सतत निगरानी रखे तथा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई का विक्रय करते पाये जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग एवं सहकारिता विभाग को शासन के निर्देशानुसार कार्ययोजना बना कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत कर वितरण करवाने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया ।

कलेक्टर ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए कार्यवाही करने एवं इलाज के लिए आने वाले मरीजों की आभा आईडी बनवाने हेतु सीएमएचओ को निर्देश दिए । बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को राहत के सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन एवं समयावधि पत्रों के समाधानकारी निराकरण कर जवाब पोर्टल पर दर्ज करें। संबंधित सभी विभाग प्रमुख संकल्प से समाधान अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण कर पोर्टल पर जवाब दर्ज करें ।

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समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु अब तक 1644 किसानों का पंजीयन, किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 07 मार्च

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनंद गोले ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था के तहत सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित 64 पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन किये जाएगें । पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था के तहत एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साईबर कैफे द्वारा संचालित 188 पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन करवाए जा सकते है। पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था के तहत पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु इच्छुक केन्द्र/संस्था ई-उपार्जन पोर्टल पर अपने केन्द्र का पंजीयन अगले दौ दिवस में अनिवार्यतः करवाए।

जिले में अब तक तहसील आलोट में 268, रतलाम ग्रामीण में 515, जावरा में 305, ताल में 167, पिपलौदा में 228, रतलाम नगर में 99, सैलाना में 25, रावटी में 16 एवं बाजना में 21 किसान पंजीयन करवाए गए है। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 1644 किसान पंजीयन किए जा चुके है। शासन द्वारा किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 07 मार्च 2026 निर्धारित की गई ।

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