जाति सूचक शब्दो से अपमानित कर मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

जाति सूचक शब्दो से अपमानित कर मारपीट करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) मंदसौर द्वारा श्यामसिंह पिता सरदार सिंह राजपूत उम्र 40 साल निवासी बोरखेड़ी सुवासरा जिला मंदसौर को मारपीट के अपराध में दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 13/01/2023 को शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी देवीलाल आरोपी श्यामसिंह के घर दानकी के रूपये का हिसाब करने गया और आरोपी से बोला उसके दानकी के रूपये दे दे तभी आरोपी ने फरियादी को बोला की साले चमाट्टे ज्यादा गर्मी चड़ रही और गालियां देने लगा, गालियां देने से मना किया तो आरोपी श्यामसिंह ने लकड़ी उठाकर देवीलाल के साथ मारपीट की, जिससे उसके बांये हाथ की कलाई के उपर तथा दांहिने पैर की जांघ पर चोट आयी। फरियादी ने घटना की रिपोट थाना सुवासरा पर की थी । पुलिस द्वारा थाना पर अपराध क्रमांक 17/2023 धारा 294, 325, 506 भादवि व 3(1)(आर), 3(1)(एस) व 3(2)(व्हीए) एससीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
शासन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन श्रीमती डॉली बैरागी विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया



