राजस्थानकोटारेलवे

यात्री वेटिंग लिस्ट में हों और चार्ट बनने के बाद भी टिकट कन्फर्म न हो, तो यात्रा का अधिकार स्वतः समाप्त

ई-पास-पीटीओ पर मुफ्त सफर करने वाले रेलकर्मियों के लिए नए नियम

कोटा- ई- पास और पीटीओ पर मुफ्त सफर करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए नए नियम सामने आए हैं। अब ई- पास और पीटीओ पर यात्रा करते समय कर्मचारी या परिवार के पात्र सदस्यों को ई- टिकट साथ रखना जरूरी होगा। यह टिकट मोबाइल में डिजिटल रूप में या फिर प्रिंटआउट के रूप में टीटीई दिखाना होगा। टिकट नहीं होने पर कर्मचारी पर आईआरसीटीसी नियमों के अनुसार 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह नियम सभी श्रेणियों के कर्मचारियों कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। इसके अलावा यदि ई-पास और पीटीओ पर सफर कर रहे यात्रियों में से किसी एक के पास भी वैध पहचान पत्र नहीं पाया जाता, तो पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा करता माना जाएगा। इसके अनुसार ही वसूली भी की जाएगी। यानी अब केवल ई- पास होने से यात्रा वैध नहीं मानी जाएगी

वेटिंग टिकट-

यदि कर्मचारी पीआरएस काउंटर लिया हुआ वेटिंग लिस्ट टिकट दिखाता है, तो ट्रेन में खाली बर्थ मिलने पर उसे यात्रा की अनुमति मिलेगी और जरूरत पड़ने पर उच्च श्रेणी में अपग्रेड भी किया जा सकता है। लेकिन किराए का अंतर देना होगा। यदि ई- टिकट पर सभी यात्री वेटिंग लिस्ट में हों और चार्ट बनने के बाद भी टिकट कन्फर्म न हो, तो यात्रा का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। पकड़े जाने पर टीटीई बिना टिकट यात्रा के अनुसार जुर्माना भी वसूल कर सकता है। यदि चार्ट बनने के बाद कर्मचारी यात्रा करना चाहे और उसकी स्थिति आरएसी में हो, तो उसे स्टेशन से अनारक्षित टिकट लेना होगा। बाद में यदि सीट उपलब्ध होती है, तो पात्रता अनुसार बर्थ दे दी जाएगी और ई- पास/ पीटीओ उसी दूरी के लिए मान्य माना जाएगा। अब केवल ई- पास/ पीटीओ दिखाकर यात्रा करना पूरी तरह अवैध है। पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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