रूपये दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 03-03 लाख रूपये अर्थदण्ड

रूपये दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 03-03 लाख रूपये अर्थदण्ड
नीमच :- मनासा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री आशुतोष यादव द्वारा कंपनी में रूपये जमा कराकर उसको दो से तीन गुना करने का लालच देकर कई महिलाओं से लाखों रूपये लेकर धोखाधड़ी कर फरार होने वाले आरोपीगण पति-पत्नी (1) राहुल पिता जगदीश मिश्रा, उम्र-39 वर्ष व (2) निशा पति राहुल मिश्रा, उम्र-38 वर्ष, दोनो निवासी-बादीपुरा मोहल्ला, रामपुरा, जिला नीमच, वर्तमान निवासी-61 आशीष रिजेन्सी पिपलियाहाना रिंगरोड़, तिलक नगर, जिला इंदौर को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 300000-300000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
जानकारी के अनुसार अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिना ंक 17.10.2021 को फरियादी प्रेमलता दीक्षित निवासी रामपुरा ने थाना रामपुरा में आरोपीगण एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आरोपीगण ने उसे अपने घर बुलाया और उसे बताया कि उन्होंने एक कंपनी बनाई है, इसमें जो-जो लोग रूपये लगायेंगे वे उन्हें रूपये दो-तीन गुना करके वापस देंगे। आरोपीगण द्वारा उत्प्रेरित करने पर फरियादीया ने विश्वास करके 1,50,000रूपये उनके पास जमा करवाये। फरियादीया ने उनसे रूपये कंपनी में जमा करने की रसीद मांगी तो उन्होंने कहा कि अपन एक ही मोहल्ले के हैं कंपनी में रूपये जमा कराकर उसके नाम की रसीद आने पर उसे दे देंगे। काफी दिन बीतने पर बार-बार मांगने पर भी आरोपीगण ने उसे कोई रसीद नहीं दी। जब फरियादी ने आरोपीगण से अपने 1,50,000रूपये वापस मांगे तो वह लौटाने के लिये टालते रहे, फिर एक दिन रात्रि में मकान का सामान भरकर अचानक भाग गये। उनके बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपीगण ने रामपुरा निवासी अन्य महिलाएं मीना सिसोदिया से 50000रूपये, कमलाबाई सुतार से 130000रू, पुष्पाबाई सुतार से 45000रूपये, पवित्राबाई शर्मा से 110000रूपये व कृष्णाबाई से 80000रूपये से भी कंपनी में रूपये लगाकर दो-तीन गुना करने की लालच देकर लिये थे व उसकी कोई रसीद नहीं दी थी। आरोपीगण ने उन सभी लोगों से कंपनी में रूपये लगाकर बढ़ाकर देने का लालच देकर उनसे रूपये लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की थी। सभी महिलाओं द्वारा लोन लेकर, उधार लेकर व बचत किये हुवे रूपये आरोपीगण को दिये थे, कि वे उनके रूपये दो-तीन गुना कर देंगे। फरियादीया के आवेदन पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से रूपयों को जप्त किया गया। विवचेना के दौरान अन्य आवश्यक साक्ष्य को एकत्रित किया जाकर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
जानकारी के अनुसार विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से ए.जी.पी. गुलाबसिंह चंन्द्रावत ने न्यायालय में फरियादीया व सभी पीड़ित महिलाओं सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे घटना की गंभीरता को देखते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की कुल राशि 6 लाख रूपयों में से फरियादीया प्रेमलता दीक्षित को 150000रू, मीना सिसोदिय को 50000रूपये, कमलाबाई सुतार को 130000रू, पुष्पाबाई सुतार को 45000रू, पवित्राबाई शर्मा को 110000रू व कृष्णाबाई को 80000रू को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ए.जी.पी. गुलाबसिंह चंन्द्रावत द्वारा की गई।



