वापी से सस्ती शराब खरीदकर सूरत बेचने ट्रेन से निकला था, नींद लगी नागदा पहुंच गया.. और बेचने लगा शराब

वापी से सस्ती शराब खरीदकर सूरत बेचने ट्रेन से निकला था, नींद लगी नागदा पहुंच गया.. और बेचने लगा शराब
शामगढ़ : 22.09.25 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पीएफ न. 01 पर रतलाम छोर तरफ एक व्यक्ति शराब बेच रहा है। मुखबिर से सूचना आमद कर पीएफ डयुटीरत प्रआर. 470 महेन्द्र सिंह व आर. 399 अरुण कुमार व RPF उप निरीक्षक नेहा घोरमारे, आर. सोमवीर को सूचना से अवगत कराकर मौके से पंचान प्रभुलाल व अभिषेक यादव को साथ लेकर सूचना के आधार पर स्थान पर पहुँचे पुलिस को दुर से वर्दी मे देखकर एक व्यक्ति जो शराब बेच रहा उससे शराब खरीदने वाले भाग गये। शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को घेराबन्दी करके पकडा जिसके समक्ष पंचान प्रभुलाल व अभिषेक के पास रखे बैग की तलाशी लेने पर अंग्रेजी शराब के क्वार्टर होना पाये गये। समक्ष पंचान नाम पता पुछने पर अपने नाम रवि कुमार पिता सुरेश यादव उम्र 31 साल नि. मोहनिया बाजार वार्ड न. 02 मोहनिया चकला थान वनमरुखी जिला पूर्णिया (बिहार) बताया । अंग्रेजी शराब के बारे मे पुछने पर बताया कि मै वापी से सस्ते दाम मे अंग्रेजी शराब खरीद कर लाया जिसे मै सूरत लेकर बेचने जा रहा था ट्रेन मे नींद लगने के कारण मै सूरत स्टेशन पर नही उतर पाया नींद खुलने पर मै ट्रेन से उतर गया उतर कर देखा तो रेलवे स्टेशन नागदा आ गया था । वापस जाने के लिये मेरे पास पैसे नही थे तौ मै नागदा रेलवे स्टेशन पर ही शराब बेचने के लिये बैठा था । पुलिस ने मुझे पकड लिया । शराब खरीदी बिक्री का लाइसेंस पूछने पर नही होना बताया। मेरे पास बैग मे अंग्रेजी शराब के 175 क्वार्टर रखे है जो दे देता हूँ पर 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मैमोरेण्डम तैयार किया गया।
एक महरुम रंग का बैग जिस पर अंग्रेजी मे REHMANI लिखा है को चेक करते अंग्रेजी शराब के 175 क्वार्टर पाये गये अंग्रेजी शराब ROYAL SPECAIL के 175 क्वार्टर प्रत्येक मे 180 ML कुल 31.5 लीटर प्रत्येक की कीमत लगभग 200 रु कुल कीमती 35000 रु की विधिवत आरोपी रवि कुमार के कब्जे से जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार कर बैग को A1 मार्क दिया गया, बैग मे से 02 क्वार्टर सैम्पल जांच हेतु निकाला गया जिसे Q1, Q2 मार्क दिया गया। मौके पर जप्ती चिट चस्पाकर पुलिस कब्जे मे लिया गया जप्ती की कार्यवाही वीडियोग्राफी E साक्ष्य द्वारा की गयी। बाद रवाना होकर मय आरोपी जप्त माल के चौकी आगमन आये जप्त माल मय सैम्पल की HCM मालखाने सुपुर्द किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 34 आबकारी एक्ट का पाया जाने से शामगढ़ जीआरपी में असल अपराध पंजीबद्ध किया जाता है।