सीतामऊ तहसील के रिश्वत लेने वाले पटवारी को हुआ 4 साल का कठोर कारावास और जुर्माना

सीतामऊ तहसील के रिश्वत लेने वाले पटवारी को हुआ 4 साल का कठोर कारावास और जुर्माना
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) मंदसौर द्वारा आरोपी रजनीश मिश्रा पिता लखनप्रसाद मिश्रा उम्र 33 वर्ष तत्कालीन पटवारी हल्का नम्बर 73 ग्राम नयाखेडा तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) को 2000 रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 29/08/2019 फरियादी/आवेदक ने एक लेखीय आवेदन दिया कि उसने ग्राम नयाखेड़ा में 0.04 हेक्टेयर पडत भूमि, खरीदी है। उक्त भूमि की पावती बनाने हेतु ग्राम नयाखेडा के पटवारी रजनीश मिश्रा द्वारा 2000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। फरियादी/आवेदक पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। फरियादी के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये लोकायुक्त पुलिस द्वारा दिनांक 02.09.2019 को आरोपी रजनीश मिश्रा पटवारी हल्का नम्बर 73 ग्राम नयाखेडा तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) को उसके किराये के मकान नम्बर 03 रिद्धि सिद्धि कॉलोनी सीतामऊ में आवेदक से 2000 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़ा था। जिस पर विपुस्था कार्यालय में असल अपराध 197/19 धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988(संशो.2018) का पंजीबद्ध किया जाकर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरांत दिनांक 19.09.2025 को आरोपी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन श्री गजराज सिंह चौहान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।