नीमचमनासा

आरोपी विक्रम को 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थ दंड से दंडित

आरोपी विक्रम को 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थ दंड से दंडित

मानसा -विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनिल डंडेलिया द्वारा आज एनडीपीएस के महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी विक्रम पिता प्रेमचंद आर्य निवासी भाटखेड़ी बुजुर्ग तहसील मनासा को 10 वर्ष के कारावास हुआ एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

घटना दिनांक 10 अप्रैल2019 को आरोपी विक्रम अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में 1 किलो 800 ग्राम अफीम लेकर भाटखेड़ी मानस मुख्य मार्ग पर गणेश जी के मंदिर के वहां खड़ा था तब नारकोटिक्स सेल प्रकोष्ठ इंदौर की पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया व एनडीपीएस की धारा 8/18में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

न्यायालय में प्रकरण लंबित रहते हैं अभियोजन की ओर से 11 गवाहों के कथन करवाएं तथा 78 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया अभियोजन की दलीलों को न्यायालय द्वारा मान्य करते हुए आरोपी विक्रम को 10 वर्ष के कारावास तथा ₹100000 से दंडित किया गया , साक्ष को तलब करने में आरक्षक सम्राट खराड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रही अभियोजन की ओर से सफल पर AGP प्रेम सुख पाटीदार अधिवक्ता द्वारा की गई।

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