नागदा

नागदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई – दो नाबालिग अपहरण मामलों में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी

नागदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई – दो नाबालिग अपहरण मामलों में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी

असलम खान – संस्कार दर्शन नागदा

उज्जैन ज़िले के नागदा थाना क्षेत्र में दर्ज दो अलग-अलग नाबालिग बालिकाओं के अपहरण के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
अपराध क्रमांक 408/2025: धारा 137(2), 64, 3(5) बीएनएस एवं ¾ पॉक्सो बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
16 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुख्य आरोपी विकास पिता हाकम सिंह (जाति बलाई, निवासी ग्राम धुमाहेडा, उन्हेल) को 10/09/2025 को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
दूसरा मामला
अपराध क्रमांक 405/2025: धारा 137(2), 64(2)m, 3(5) बीएनएस 2023 एवं 5(j)(ii)/6 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012)
16 वर्षीय बालिका के अपहरण और शोषण के आरोप में सह-आरोपी व मुख्य आरोपी अर्जुन के मामा मानसिंह पिता गिरधर दायमा (उम्र 38 वर्ष, निवासी रानीपिपलया) को 11/09/2025 को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर उप जेल खाचरोद में निरुद्ध किया गया है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 के तहत किसी भी नाबालिग लड़की को भगाना और उसके साथ शारीरिक शोषण करना गंभीर अपराध है।
समाज में पर्याप्त जागरूकता नहीं होने के कारण ऐसी वारदातें होती हैं। जो भी किसी भी रूप में ऐसे मामलों में मदद करता है, वह भी कानून की नज़र में आरोपी होता है।
थाना नागदा की ऊर्जा डेस्क प्रभारी योगिता उपाध्याय ने जनता व बालिकाओं से अपील की है
अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें।
नाबालिग लड़कियां प्यार में अंधी होकर घर से भागने से बचें।
– 3 महीने में ही ऐसी स्थितियों की असलियत सामने आ जाती है; जब आप अकेली हो जाती हैं, कोई आपका साथ नहीं देता।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
बालिकाओं के लिए ज़रूरी कानूनी जानकारी
किसी के बहकावे में घर या स्कूल न छोड़ें।
– 18 साल से कम उम्र की बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाना या उसका घर छोड़ना भारतीय कानून के अनुसार “अपहरण” (Kidnapping) की श्रेणी में आता है।
– इस स्थिति में लड़की भी खुद को खतरे में डालती है और कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) व पॉक्सो (POCSO) कानून को समझें।
– धारा 137(2) BNS और पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग लड़की को भगाना, ले जाना, या उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाना गंभीर अपराध है।
– इसमें आरोपी के लिए कठोर सज़ा व जेल का प्रावधान है।
– नाबालिग होने के कारण लड़की की सहमति भी कानून में मान्य नहीं होती।

सुरक्षा पर ध्यान दें।
– अजनबी या नये परिचित लोगों के साथ बिना जानकारी घर या गाँव से बाहर न जाएं।
– किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से डरें नहीं, सीधे परिवार या पुलिस को बताएं।

मदद लेने में झिझकें नहीं।
– 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) या 112 (पुलिस) पर तुरंत कॉल करें।
– किसी शिक्षक, भरोसेमंद रिश्तेदार या महिला पुलिस से भी संपर्क किया जा सकता है।
सोशल मीडिया पर सावधान रहें।
– अनजान लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, फ़ोटो या पता न दें।
– किसी के दबाव या लालच में आने से बचें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon
Whatsapp
ज्वॉइन करें
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}