नीमचमध्यप्रदेश

कोर्ट ने डकैती माना, भाजपा नेता पुत्र प्रबुद्ध भारद्वाज सहित 11 आरोपियों की बढी मुश्किलें, सत्र न्यायालय के सुपुर्द हुआ प्रकरण

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कोर्ट ने डकैती माना, भाजपा नेता पुत्र प्रबुद्ध भारद्वाज सहित 11 आरोपियों की बढी मुश्किलें, सत्र न्यायालय के सुपुर्द हुआ प्रकरण

नीमच। नीमच के चर्चित भाजपा नेता पुत्र प्रबुद्ध उर्फ पाशु भारद्वाज द्वारा शहर के वीर पार्क पर रोड पर सरेआम गुंडागर्दी करने व हमले के मामले में माननीय न्यायालय ने बडा हुआ है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री रविकुमार बौरासी ने लूट के आरोप को खारिज कर दिया है, मारपीट, तोडफोड के अलावा डकैती भी हुई थी। सीजेएम द्वारा डकैती का भी गंभीर मामला होने के कारण प्रकरण सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है। अब आगामी सुनवाई सत्र न्यायालय में ही होगी।

नीमच कैंट थाना क्षेत्र के शहर के वीर पार्क रोड स्थित आरएसएस के नगर कार्यवाहक एवं नारियल के व्यापारी मोहन रामनानी की दुकान पर दिनांक 11 जुलाई 2024 को हमला हुआ था। भाजपा नेता राकेश भारद्वाज के पुत्र प्रबुद्ध उर्फ पाशु और उसके साथियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने प्रबुद्ध भारद्वाज सहितज 11 आरोपियों के खिलाफ लूट, मारपीट, दुकान के अंदर तोडफोड सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में भाजपा नेता के बेटे की 45 दिन में जमानत हुई थी, वर्तमान में सभी आरोपीगण जमानत पर है। पुलिस ने दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां चालान पेश किया था। इस बीच फरियादी मोहन रामनानी द्वारा न्यायालय में एक आवेदन लगाया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि वारदात में 10 से अधिक आरोपी शामिल थे, पुलिस ने डकैती की धारा न लगाते हुए प्रकरण को हल्का करने के लिए लूट की धारा लगाई है। माननीय न्यायालय ने इस आवेदन पर तमाम साक्ष्यों और तर्कों को देखा। मंगलवार को कोर्ट ने माना कि डकैती से जुडा मामला है, पुलिस ने डकैती की धारा नहीं लगाई गई है। इसलिए इस प्रकरण को सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी।

डकैती की धारा बढ़ाई, आजीवन कारावास के प्रावधान—

माननीय न्यायालय ने प्रकरण में अब डकैती की धारा 310 बढ़ा दी है, जिसमें आजीवन कारावास के प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(2), 324(4), 331(5), 296, 351(2),61(2), 191(2), 191(3), 190, 117(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया गया था। कुल 11 धाराएं आरोपियों के खिलाफ लग लगी हुई है।

ये आरोपी जमानत पर—

प्रबुद्ध उर्फ पाशु पिता राकेश भारद्वाज, राजेश खलीफा, अभिषेक दुर्गज, अर्जुन दुर्गज, शिवम बघाना, राहुल नायक, राजेश भट्ट, राहुल धनगर, सुनील चौहान, विनोद गुर्जर, निकिता डगले आदि इस प्रकरण में आरोपी है, सभी आरोपी जमानत पर है।

-प्रवीण घोष-शासकीय अधिवक्ता मो. 9424537737

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