समाचार मध्यप्रदेश नीमच 05 सितंबर 2025 शुक्रवार

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नीमच में मधुमक्खी पालन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
नीमच 4 सितम्बर 2025, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना के तहत जिले में मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन को बढ़ाने, कृषकों की आय दोगुना करने, युवा वर्ग हेतु रोजगार सृजन एवं उद्यामिता को बढावा देने के उद्देश्य से 3 एवं 4 सितंबर 2025 को टॉउन हाल, नीमच पर दो दिवसीय सेमिनार कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उप संचालक उद्यानिकी श्री अतरसिंह कन्नोजी, ने कृषकों को योजना की विस्तृत जानकारी दी तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित वर्तमान योजनाओं से भी अवगत कराया।
कृषि वैज्ञानिक डॉ.सी.पी.पचौरी ने मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. श्यामसिंह सारगदेवोत ने मधुमक्खी पालन हेतु छत्तों, बॉक्स एवं सेट के रखरखाव के बारे में बताया।
कृषि वैज्ञानिक डॉ.जे.पी.सिंह ने मधुमक्खी पालन के लिए चयनित वनस्पतियों तथा गुणवत्तायुक्त शहद उत्पादन व संग्रहण की जानकारी दी। डॉ.पी.एस.नरूका ने शहद उत्पादन हेतु आवश्यक उपकरणों एवं ओजारों के बारे में बताया। सहायक संचालक मत्स्य श्री देवशाह इनवाती ने मत्स्य पालन योजनाओं की जानकारी दी। दो दिवसीय कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्री विदेश वसुनिया एवं श्री सदीप कुमार प्रजापत, ने सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषक बंधुओं का आभार व्यक्त किया हैं।
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आई.टी.आई.में अंतिम चरण में प्रवेश लें
नीमच 4 सितम्बर 2024, आईटीआई में प्रवेश के लिए अंतिम चरण पहले आओं, पहले पाओं राउंड हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन, च्वाईस फिलिंग सुधार 10 सितम्बर 2025 तक किया जा सकता हैं। आवेदक शासकीय आईटीआई नीमच में आकर उसी दिन रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश तत्काल पा सकते हैं। संस्था में कोपा, फैशन डिजाईन एण्ड टेक्नालॉजी, मैकेनिक डीजल, स्टेनो हिंदी में सीटे रिक्त है।
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राजस्व न्यायालयों में तीन माह से अधिक कोई भी प्रकरण लंबित ना रहे-श्री चंद्रा
सभी राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण 90 प्रतिशत से अधिक हो-कलेक्टर
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में की विभागीय समीक्षा
नीमच 4 सितम्बर 2025, जिले के सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें, कि किसी भी राजस्व न्यायालय में तीन माह से अधिक कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित ना रहे। सभी राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण 90 प्रतिशत से अधिक रहे। यह निर्देश कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में अविवादित नामांतरण, बंटवारा, विवादित नामांतरण, बंटवारा व अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए।
बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, श्री बी.एस.कलेश, एसडीएम सुश्री प्रीती संघवी, सुश्री किरण आंजना, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्र सिह धार्वे, श्री पराग जैन एवं सुश्री मयूरी जोक सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने रिकार्ड दुरस्ती के प्रकरणों में सभी तहसीलदारों को 15 दिन में एसडीएम को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा, कि अधिनस्थ न्यायालयों से अधिकतम 15 दिवस में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत हो जाए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को राजस्व प्रकरणों का निराकरण 85 प्रतिशत करने तथा बंटवारा से संबंधित प्रकरणों में पटवारी से अधिकतम एक माह में अनिवार्य रूप से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी तहसीलदारों को प्रकरणों की सूची बनाकर, पटवारी से रिपोर्ट प्राप्ति की नियमित मानीटरिंग करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने युवा कृषकों को उनके कार्य का मानदेय अविलंब भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होने एस.एल.आर.नीमच को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। यदि सात दिवस में सभी युवा कृषकों का मानदेय का भुगतान नहीं होता है, तो एस.एल.आर. के विरूद्ध का सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने 10 दिवस में फसल गिरदावरी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए।
जिले के 55 नक्शाविहिन ग्रामों के नक्शे प्राप्त
बैठक में बताया गया, कि जिले के 55 नक्शाविहिन ग्रामों के नक्शे भूअभिलेखागार मंदसौर से प्राप्त हो गये है। कलेक्टर ने निर्देशानुसार तहसीलदार श्री नवीन गर्ग एवं राजस्व निरीक्षकों की टीम ने मंदसौर जाकर अभिलेखागार से नीमच जिले के इन 55 ग्रामों के नक्शो को प्राप्त कर भू अभिलेख कार्यालय नीमच में जमा करवाया है।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने 55 गांवों के नक्शे मंदसौर से प्राप्त करने के लिए किए गये कार्य के लिए श्री नवीन गर्ग एवं उनकी टीम की सराहना करते हुए बधाई दी है। साथ ही पुन: मंदसौर जाकर शेष गांवों, के नक्शे भी ढूंढकर प्राप्त करने के निर्देश दिए है। इन 55 गांवों के नक्शें उपलब्ध हो जाने के बाद जिले में 29 नक्शाविहिन गांव शेष है। इनमें से 21 गांवों के नवीन नक्शे बन गये है। जिनके सत्यापन का कार्य किया जा रहा हैं। कलेक्टर ने नक्शाविहिन गांवों के नक्शे तैयार करने के कार्य की भी सराहना की।
बैठक में धारणाधिकार, साईबर तहसील, शासकीय जमीनों के बंटाकन कार्य, नक्शा तरमीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ईकेवायसी कार्य, भूराजस्व मदो में वसूली की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
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सीएमएचओ ने किया एम.पी.डब्ल्यू. मुकेश राठौर को निलंबित
नीमच 4 सितम्बर 2025, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमच डॉ.आर.के.खद्योत द्वारा पिपलिया रावजी के एम.पी.डब्ल्यू.(पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता) श्री मुकेश राठौर को म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 8 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोली जिला नीमच रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निवार्ह भत्ता देय होगा।
सी.एम.एच.ओ.नीमच डॉ.खद्योत ने बताया, कि श्री मुकेश राठोर पुरूष बहुउद्देशिय स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केंद्र पिपल्यारावजी विकासखण्ड मनासा द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के ग्राम जोड़मी निवासी एक व्यक्ति को गलत तरीके से केथेटर डाला गया, जिसकी जटिलता के कारण उक्त मरीज की 2 सितम्बर 2025 को मृत्यु हो गई थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोषी एम.पी.डब्ल्यू.पर यह कार्यवाही की गई हैं।
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घर पर अवैध अफीम का संग्रह करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये का अर्थदण्ड
जावद। श्री विनोद कुमार पाटीदार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जावद द्वारा 4 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम का घर पर संग्रहण करने वाले आरोपी बंशीलाल पिता नारायण धाकड़, उम्र-54 वर्ष, निवासी-ग्राम चड़ोल, तहसील व थाना जावद, जिला नीमच को धारा 8(सी)/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08.06.2023 को उपनिरीक्षक सोनू एवं हवलदार प्रवीण सिंह को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चड़ोल, तहसील व थाना जावद के निवासी बंशीलाल धाकड़ ने उसके मकान में अवैध मादक पदार्थ अफीम का संग्रहण किया हुवा हैं। उनके द्वारा मुखबिर की सूचना से अधीक्षक, निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ सिंगोली को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा उपनिरीक्षक अजय कुमार को दल का गठन कर कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया। उपनिरीक्षक अजय कुमार द्वारा निवारक दल के साथ प्रातः के लगभग 6ः30 बजे आरोपी के रिहायशी मकान पर छापामार कार्यवाही की गई तथा मकान की तलाशी लिये जाने के दौरान अनाज भण्डारण कक्ष में बनी बुखारी में एक प्लास्टीक की बाल्टी में दो पारदर्शी थैली में कुल 4 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम छिपाकर रखी हुई थी, जिसको उन्होंने जप्त किया व आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्यवाही के दौरान आरोपी के घर के बहार भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिससे सुरक्षा कारणों को देखते हुवे शेष कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक निवारक आसूचना प्रकोष्ठ, सिंगोली पर की गई एवं शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ अफीम का अपने घर में संग्रहण करने वाले आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई।