मंदसौरमध्यप्रदेश
रिश्वत के आरोप से पटवारी दोषमुक्त

रिश्वत के आरोप से पटवारी दोषमुक्त
मन्दसौर। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंदसौर द्वारा न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र. एससी एलओके 17/2022 में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा लगाये गये रिश्वत के आरोप से आरोपी वारिस मोहम्मद पटवारी हल्का नाहरगढ़ को अपने निर्णय दिनांक 21 अगस्त 2025 को दोषमुक्त घोषित किया है।
आरोपी के अभिभाषक एम.के. कुरेशी ने बताया कि उक्त आरोपी पर आवेदक सेवानिवृत्त निरीक्षक श्री रामेश्वर सविता निवासी नाहरगढ़ द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2021 को यह आरोप लगाया गया था कि पटवारी द्वारा उनकी भूमि का डायवर्शन के लिये रू. 15 हजार की रिश्वत मांगी और दिनांक 25 जनवरी 2021 को कथित रिश्वत की राशि प्राप्त करी और लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेप कर प्रकरण दर्ज किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध आवेदक के आरोपों को असत्य पाया गया है। और यह भी पाया गया है कि आरोपी द्वारा रंजिश के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध रिश्वत की राशि मांगने व अभिप्राप्त करने के तथ्य को भी प्रकरण में आई साक्ष्य तथा बचाव पक्ष के तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए अविश्वसनीय माना है।
न्यायालय में आरोपी की और से सफल पैरवी अभिभाषक एम.के. कुरैशी एवं अभिभाषक फिरोज खान द्वारा की गई।
आरोपी के अभिभाषक एम.के. कुरेशी ने बताया कि उक्त आरोपी पर आवेदक सेवानिवृत्त निरीक्षक श्री रामेश्वर सविता निवासी नाहरगढ़ द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2021 को यह आरोप लगाया गया था कि पटवारी द्वारा उनकी भूमि का डायवर्शन के लिये रू. 15 हजार की रिश्वत मांगी और दिनांक 25 जनवरी 2021 को कथित रिश्वत की राशि प्राप्त करी और लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेप कर प्रकरण दर्ज किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध आवेदक के आरोपों को असत्य पाया गया है। और यह भी पाया गया है कि आरोपी द्वारा रंजिश के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध रिश्वत की राशि मांगने व अभिप्राप्त करने के तथ्य को भी प्रकरण में आई साक्ष्य तथा बचाव पक्ष के तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए अविश्वसनीय माना है।
न्यायालय में आरोपी की और से सफल पैरवी अभिभाषक एम.के. कुरैशी एवं अभिभाषक फिरोज खान द्वारा की गई।