रिश्वत की मांग करने वाले सहायक ग्रेड 3 को 4 वर्ष का सश्रम करावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड

रिश्वत की मांग करने वाले सहायक ग्रेड 3 को 4 वर्ष का सश्रम करावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड
मंदसौर – विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) द्वार आरोपी सत्यनारायण सोनी पिता रामनाथ सोनी उम्र 55 वर्ष, सहायक ग्रेड 3 , कर्मचारी राज्य बीमा सेवा मंदसौर को 25000 रुपये की रिश्वत की मांग करने के अपराध में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया । *अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा घटना के संबन्ध में बताया* कि दिनांक 15 . 07.2021 को आवेदिका द्वारा पुलिस अधीक्षक वि.पु.स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि मेरी वेतन व्रद्धि की एरियर राशि 206,000/- का बैंक खाते में भुगतान करने के एवज में सत्यनारायण सोनी द्वारा 25000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है जिस पर तत्कालीन *पुलिस निरीक्षक श्री बसन्त श्रीवास्तव* द्वारा ट्रेप कर नियमानुसार कार्यवाही की गई एवम प्रकरण पंजीबद्ध किया गया पश्चात प्रकरण में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी *श्री गजराज सिंह चौहान* द्वारा पैरवी की गई।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सत्यनारायण सोनी को भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवम 10,000/- से दण्डित किया गया |