मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 21 जुलाई 2025 सोमवार

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वन विभाग ने मॉनिटर लिजार्ड (गोह) के अंगों की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को धरदबोचा

मंदसौर 20 जुलाई 25/ वनमंडल अधिकारी, सामान्य वनमंडल मंदसौर श्री संजय रायखेरे द्वारा बताया गया कि, वनमण्डल मंदसौर के अंतर्गत वनपरिक्षेत्र भानपुरा में आज 20 जुलाई 2025 को वन्यजीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही में वन विभाग ने आज गोह (Monitor Lizard) के शरीर के अंगों, जिसे “हत्था जोड़ी” कहा जाता है, की तस्करी करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह सफल ऑपरेशन श्री मस्तराम बघेल, मुख्य वन संरक्षक (उज्जैन वृत्त), और श्री संजय रायखेरे, वनमंडलाधिकारी, मंदसौर के कुशल मार्गदर्शन में तथा श्रीमती सरोज रोज, उप वनमंडलाधिकारी, गरोठ के सीधे निर्देशन में परिक्षेत्र भानपुरा में संपन्न हुआ। वन विभाग को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मॉनिटर लिजार्ड के शरीर के हिस्से हत्था जोड़ी बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए वन स्टाफ ने एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर संदिग्धों से मिलने भेजा। पूर्व नियोजित इशारे पर वन अमले ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो संदिग्धों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनके पास से 42 नग हत्था जोडी, एक चाकू और कुछ नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विजय पिता रमेश निवासी ग्राम तोरनिया नाहरगढ़ तहसील भानपुरा जिला मंदसौर एवं समरथनाथ पिता सिंघानाथ निवासी ग्राम हनुमंतीया, कुकडेश्वर तहसील, मनासा जिला नीमच के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद, इस मामले से जुड़े एक और संदिग्ध करण उर्फ धर्मा हरिजन निवासी कुकडेश्वर तहसील, मनासा जिला नीमच को भी हिरासत में लिया गया है। गोह (Monitor Lizard) को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत् संरक्षित किया गया है और लुप्तप्राय प्रजातियो में अंतराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है जो जानवर या उसके शरीर के अंगो के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करता है।

इस मामले में आरोपीयो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे की विस्तृत जांच और आवश्यक कानूनी कार्यवाही जारी है।

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जिले में अब तक 328.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

मंदसौर 20 जुलाई 25/ जिले में इस वर्ष अब तक औसतन 328.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। जब कि पिछले 24 घन्टों में मंदसौर जिले में 5.4 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घन्टों में मंदसौर में 1.0 मि.मी., सीतामऊ में 12.4 मि.मी., सुवासरा में 0 मि.मी., गरोठ में 0 मि.मी., भानपुरा में 0 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 0 मि.मी., धुधंड़का में 19.0 मि.मी., शामगढ़ में 7.6 मि.मी., संजीत में 2.0 मि.मी., कयामपुर में 13.0 मि.मी. एवं भावगढ़ में 5.0 मि.मी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है।

विगत 1 जून से अब तक वर्षा मापक केन्द्र मंदसौर में 429.0 मि.मी., सीतामऊ में 240.6 मि.मी. सुवासरा में 189.8 मि.मी., गरोठ में 262.0 मि.मी., भानपुरा में 910.8 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 159.0 मि.मी., धुधंड़का में 268.0 मि.मी., शामगढ़ में 290.0 मि.मी., संजीत में 246.0 मि.मी., कयामपुर में 203.9 मि.मी. एवं भावगढ़ में 409.0 वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। गांधीसागर बांध का जल स्‍तर अब तक 1289.75 फीट है।

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जिले के स्लेट पेन्सिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बच्‍चों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन 20 अगस्‍त तक आमंत्रित

मंदसौर 20 जुलाई 25/ म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार – कल्याण मण्डल सचिव ने बताया कि म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 2025-26 हेतु मंदसौर जिले के स्लेट पेन्सिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़‍ित/विधवा सहायता प्राप्त महिलाओं एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत श्रमिकों के नियमित अध्ययनरत (केवल दो बच्चों) को मण्डल से अध्ययन हेतु प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र मण्डल कार्यालय से कार्यालयीन समय में 1 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक की अवधि में वितरित किये जावेंगे तथा उक्त अवधि में ही भरे हुए आवेदन पत्र भी जमा किये जावेंगे।

समस्त पात्र छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित पूर्ण कर पालकगण 20 अगस्त 2025 तक मण्डल कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावें। अंतिम दिनांक पश्चात कोई भी आवेदन-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

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जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य

विद्यार्थियों को (OTR) 30 जुलाई 2025 से पूर्व कराना अनिवार्य

मंदसौर 20 जुलाई 25/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि भारत सरकार के निर्देश अनुसार जनजातीय विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किये जाने के संबंध में कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत् जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों (आय-सीमा राशि रूपये 2.50 लाख से कम) को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार (OTR) नबर प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् भविष्य मे भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा जिसके लिये पृथक से पुनः की आवश्यकता नहीं होगी। We जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को (OTR) 30 जुलाई 2025 से पूर्व कराना अनिवार्य होगा। वर्ष 2025-26 मे एमपीटॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय (OTR) नंबर दिया जाना अनिवार्य है।

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जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्‍थापित

बाढ़ नियंत्रण कक्ष दूरभाष नम्‍बर 07422-235113 पर सम्‍पर्क करें

मंदसौर 20 जुलाई 25/ अपर कलेक्‍टर श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा बताया गया कि आगामी वर्षाकाल एवं बाढ को दृष्टिगत रखते हुए अतिवृष्टि एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्‍थापित किया गया है। यह कक्ष सुशासन भवन नवीन कलेक्टोरेट, कार्यालय कक्ष क्रमांक 118 मंदसौर में बनाया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 07422- 235113 है, कार्यालय में यह 24 घण्टे चालु रहेगा। कक्ष के प्रभारी अधीक्षक भू अभिलेख श्री लालचंद शेरपुरिया रहेंगे।

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पशुपालक डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना का लाभ उठावें

मंदसौर 20 जुलाई 25/ पशु पालन एवं डेयरी विभाग के उप सचांलक द्वारा बताया गया कि सभी वर्ग के किसान पशुपालक डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई की स्थापना बैंक ऋण की सुविधा के साथ शासकीय अनुदान से कर सकते है। आवेदक की पात्रता हितग्राही मध्यप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है। हितग्राही को ऑनलाईन पोर्टल www.mpdah.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा। हितग्राही के पास न्यूनतम 3.50 एकड कृषि भूमि होना आवश्यक है। योजनांतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इर्का स्थापित की जाएगी। एक इकाई में समस्त गौवंश या समस्त भैंसवंश ही होगें। एक इकाई की समस्त गाय/भैंस एक ही प्रजाति की होगी।

योजना में भारतीय मूल की देशी गाय की नस्लों में साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, संकर नस्लो में एच.एफ.जर्सी, भैंसो में मुर्रा, भदावरी, सूरती, मेहसाना शामिल की जा सकेंगी। लाभार्थी को किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय/शासन द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। आवेदक को योजना की स्वीकृति हेतु प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुदान राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हितग्राहियों के लिए निर्धारित परियोजना लागत का 33 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी के हितग्राहियों के लिए निर्धारित परियोजना लागत का 25 प्रतिशत होगी। अधिक जानकारी के लिए पशुपालन विभाग मंदसौर से संपर्क करें।

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