समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 12 म ई 2025 सोमवार

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होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्रियों एवं काम करने वाले मजदूरों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रतलाम 11 मई 2025। होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्रियों एवं काम करने वाले मजदूरों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गंभीर अपराधों की समीक्षा करने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश घटनाओं में अभियुक्त किरायेदार, नौकर के रूप में निवासरत थे अथवा होटल, धर्मशाला आदि में अस्थाई रूप से रूककर उनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। उपरोक्त स्थिति में वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से घरेलू नौकरों, किरायेदारों तथा होटल, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों एवं प्रायवेट होस्टलों में बाहर से आकर रहने वाले व काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में होना अत्यन्त आवश्यक है।
जिले में अपराधियों द्वारा कभी भी कोई गंभीर घटना घटित करने से सामान्य व्यक्तियों के जीवन को बाधा होने के साथ ही सामान्य जनजीवन एवं स्वास्थ्य व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है, परिणामस्वरूप लोक शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए रतलाम जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश हेतु अनुरोध किया गया है।
रतलाम जिले में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बाथम द्वारा निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत रतलाम जिले में काफी अधिक संख्या में पश्चिम बंगाल से सोना, चांदी के आभूषण बनाने वाले बंगाली कारीगर यहां आकर किराये का मकान लेकर सोना, चांदी के व्यापारियों से सम्पर्क कर रोजगार प्राप्त कर लेते है व कुछ समय बाद विश्वास अर्जित कर सोना, चांदी के बहुमूल्य आभूषण लेकर फरार हो जाते है, जिन्हें बाद में ढूंढना संभव नहीं हो पाता है। कारीगरों को रोजगार देने वाले एवं किराये से मकान देने वाले व्यक्तियों को इनकी जानकारी आवश्यक रूप से संबंधित थानों को देने के लिए बाध्य होगा।
होटल, धर्मशाला, लॉज में रूकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में यात्रियों की आई.डी. प्रूफ की छायाप्रति के साथ होटल, धर्मशाला, लॉज के मालिक को तत्काल संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। घरेलू नौकरों को रखने वाले व्यक्तियों के लिए उसकी जानकारी 01 सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रायवेट होस्टल संचालकों को स्वयं की व उसके कार्यरत कर्मचारियों एवं वहां रूकने वाले छात्रध्छात्राओं की जानकारी मय आई कार्ड की छायाप्रति के निर्धारित प्रोफार्मा में 01 सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा ।
किसी भी धार्मिक स्थल जैसे-मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्थानक, मदरसा आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लम्बे समय तक रूककर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी मय आईडी प्रूफ के संबंधित धार्मिक स्थल के संचालक को तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगी। जिले में स्थित समस्त टोल नाको के संचालको को टोल नाको पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की जानकारी उनके आईडी प्रूफ के साथ तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगा।
रतलाम जिले की सीमा में आने वाले प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किरायेदार की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर 01 सप्ताह में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत् अभियोजित किया जावेगा ।
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सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं अपलोड, फारवर्ड करना प्रतिबंधित
रतलाम 11 मई 2025। भारतीय सेना द्वारा आपरेशन सिंदूर के तहत की गयी कार्यवाही से उद्भुत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स अपलोड, फारवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश एवं तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा रतलाम जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड एवं फार्वड, वायरल नहीं करेगा/करेगी। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड, फारवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एंव अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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प्रोत्साहन राशि बनी किसानों की उम्मीद की किरण, मप्र में रिकॉर्ड 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन : गोविंद सिंह राजपूत
प्रदेश में गत वर्ष हुआ था 48.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान-हितैषी नीति का प्रभाव, प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुँचा
रतलाम 11 मई 2025। मध्यप्रदेश की धरती एक बार फिर अन्नदाता किसानों की मेहनत से स्वर्णिम हो उठी है। प्रदेश में इस बार गेहूँ उपार्जन ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि ने किसानों के मन में आश्वस्ति, आत्मविश्वास और प्रोत्साहन का संचार किया है। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष प्रदेश में 77 लाख 74 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का रिकॉर्ड उपार्जन हुआ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 29.36 लाख मीट्रिक टन अधिक है।
प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष प्रदेश के लगभग 9 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेची है। यह प्रदेश सरकार की किसान-मित्र नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
गेहूँ की खरीदी दर में अभूतपूर्व वृद्धि :
केंद्र सरकार ने इस वर्ष गेहूँ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था, जिसके ऊपर राज्य सरकार ने 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस प्रदान कर किसानों को कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर भुगतान सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के इस निर्णय ने किसानों को समर्थन मूल्य केंद्रों की ओर आकर्षित किया और उन्होंने खुले मन से सरकार को अपनी उपज बेची।
भंडारण और भुगतान व्यवस्था बनी मिसाल :
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अब तक उपार्जित गेहूँ में से 73 लाख 51 हजार मीट्रिक टन से अधिक का सुरक्षित भंडारण राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान भी प्राथमिकता से किया जा रहा है। अब तक किसानों के खातों में 17 हजार 870 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है, जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने केवल उपज ही नहीं ली, बल्कि किसानों को उसका मूल्य भी सम्मानपूर्वक दिया।
कृषि को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम :
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कृषि को केवल एक आजीविका नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला माना है। बोनस योजना जैसे निर्णय किसानों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, यह केवल गेहूँ उपार्जन नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और सरकार के विश्वास का फल है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि खेती-किसानी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मध्यप्रदेश ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि सरकार की नीयत स्पष्ट हो तो कृषि क्षेत्र में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। आज गेहूँ उपार्जन के मामले में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, यह हर मध्यप्रदेशवासी के लिए गर्व का विषय है।
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