अवेध देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतुस रखने के आरोप से आरोपी दोष मुक्त घोषित

अवेध देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतुस रखने के आरोप से आरोपी दोष मुक्त घोषित
सीतामऊ :- न्यायालय न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतामऊ ने महत्व पूर्ण निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दोष मुक्त घोषित किया।
अभियोजन कहानी के अनुसार 25-04-2019 को पुलिस थाना सीतामऊ को मुखबिर सूचना के माध्यम से अवेध हथियार देशी कट्टा और जिंदा कारतुस रखने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर से थाना पुलिस ने चौमहला- सीतामऊ रोड से एक देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिसने अपना नाम रायसिंह पिता रघुनाथ बंजारा निवासी धतुरिया का बताया। पुलिस ने प्रकरण में विवेचना करके आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपना समर्थन में 14 दस्तावेज प्रदर्शित कराए और 06 गवाहों का परीक्षण कराया जिनका जिनका प्रति परीक्षण आरोपी के अभिभाषक एम आर मंसूरी ने किया।आरोपी के अभिभाषक के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषमुक्त घोषित किया। प्रकरण में सफ़ल पेरवी अभीभाषक एम आर मंसूरी के द्वारा की गई।