समाचार मध्यप्रदेश नीमच 08 फरवरी 2025 शनिवार

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नीमच। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्श 2024-25 का आम बजट शनिवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया। बजट को लेकर नीमच विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीपसिंह परिहार ने कहा कि यह बजट विकसित भारत और प्रधानमंत्री के नए और ऊर्जावान भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प के लिए है. हर क्षेत्र का समुचित अध्ययन करने के बाद एक नया नक्शा तैयार किया गया है. यह एक समग्र बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा। केन्द्र सरकार का यह बजट विकसित भारत की दिशा में और अर्थव्यवस्था को बढाने वाला है। यह बजट बहुत ही संतुलित, सर्वसमावेशी, विकास को बढावा देने वाला और सभी वर्गों के लिए फायदेमंद है। बजट से हर वर्ग का सपना पूरा होगा। ये विकसित भारत के संकल्प को गति देता है। इस बजट में किसानों का कल्याण, वंचितों का सम्मान और महिलाओं व मध्यम वर्ग का उत्थान शामिल है। बजट में कई श्रम प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। कृशि, एमएसएमई, निर्यात, एआई जैसी भविश्य की तकनीकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मध्यम वर्ग को उपभोग के लिए जो राहत मिली है, वह काफी महत्वपूर्ण है। यह बजट देश के मध्यमवर्गीय नागरिकों, विशेशकर गरीबों एवं हाशिए पर पडे लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करके पेश किया है। इसके साथ ही इनकम टैक्स का सरलीकरण किया गया है।
विधायक श्री परिहार ने कहा कि वित्तमंत्री ने 140 करोड भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट पेश करते हुए आम लोगों के लिए कई बडी घोशणाएं की हैं। इसके तहत 12 लाख रूपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से करमुक्त कर दिया गया है। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एकसाथ दाखिल किया जा सकेगा। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा। सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें टैक्स छूट दोगुनी करने की घोशणा की गई है साथ ही ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। एमएसएमई को आसानी से पैसा मिल सके, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट गारन्टी कवर दोगुना कर दिया गया है। इससे स्टार्टअप और विनिर्माण केन्द्रों को बढावा मिलेगा। जिससे पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा। किसानों की लिक्विडिटी बढाने के लिए केसीसी में तीन लाख से बढाकर पांच लाख कर दिया गया है। आईआईटी में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10 हजार पीएम स्कॉलरशिप, अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है। दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत दी गई है, रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई है। यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढाएगा।
श्री परिहार ने कहा बजट में आगामी 5 साल में 75 हजार मेडिकल सीटें बढाने और वित्तवर्श 2026 में 200 डे केयर सेन्टर संचालित करने का प्रावधान किया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी 36 दवाइयां पूरी तरह से ड्यूटी फ्री की गई हैं। टीवी-मोबाइल, दवाएं, भारत में बने कपड़े, चमड़े के सामान और इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी। नई उडान स्कीम में 120 नए शहरों को जोडा जाएगा।
विधायक श्री परिहार ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि मैं इस जनता जनार्दन के बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी, वित्तमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूॅं।
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अनु.जाति, जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए स्वरोजगार योजनाएं संचालित
ऑनलाईन आवेदन कर लाभ उठाएं
नीमच 7 फरवरी 2025, म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाए संचालित की जा रही है। संत रविदास स्वरोजगार योजनाः- संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए एक लाख से 50 लाख तक की परियोजनाओं और सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु एक लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 18 से 45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो, ऐसे आवेदक इस योजना का लाभ ले सकते है।
वित्तिय सहायताः- इस योजना के तहत ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। इच्छुक आवेदक समस्त एमपी ऑनलाईन gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
डा.भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनाः- इस योजना के तहत 10 हजार से एक लाख रूपये की स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए 18 से 55 वर्ष की आयु के आवेदक जो, आयकर दाता न हो, ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहीयों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। आवेदक समस्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजनाः- इस योजना के तहत उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए एक लाख से 50 लाख तक की परियोजनाओं एवं सेवा इकाई, खुदरा व्यवसाय हेतु एक लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अ.ज.जा. वर्ग के आवेदक जो 18 से 45 वर्ष आयु के न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो, इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। आवेदक समस्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजनाः- इस योजना के तहत 10 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक की स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए 18 से 55 वर्ष की आयु के ऐसे आवेदक जो आयकर दाता न हो, आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। आवेदक समस्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। विस्तृत जानकारी आदिम जाति कल्याण विभाग नीमच से प्राप्त की जा सकती है।
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रिक्त ग्राम पंचायतों में सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को प्रभार देने के निर्देश
नीमच 7 फरवरी 2025, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने बताया, कि प्राय: ग्राम पंचायतों में सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के पद रिक्त होने से पंचायतों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्य आदि कार्य प्रभावित होते है, जिसके फलस्वरूप जिले की प्रगति भी प्रभावित होती है। अत: उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने सभी जनपदों के सीईओ को जनपद क्षेत्रांतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों में नजदीकी सचिव, ग्राम रोजगार सहायक को प्रभार देने के प्रस्ताव अविलंब जिला पंचायत कार्यालय नीमच को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिए गए है।
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समुदाय विशेष के सभी गांवों में पात्र हितग्राहियों से चर्चा कर, योजनाओं में लाभांवित करें- श्री चंद्रा
पंख अभियान के तहत ग्राम किशनपुरा में चौपाल पर ग्रामीणों से रूबरू हुए कलेक्टर
नीमच 7 फरवरी 2025, जिले में समुदाय विशेष के उत्थान एवं कल्याण के लिए जिला प्रशासन नीमच द्वारा चलाए जा रहे पंख अभियान के तहत सभी विभागों के जिला अधिकारी समुदाय विशेष के हितग्राहियों से चर्चा कर, उन्हें सूचीबद्ध करें और उनको पात्रतानुसार स्वरोजगार के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजे। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को बांछडा बाहुल्य ग्राम किशनपुरा में पंख अभियान के तहत ग्राम चौपाल पर ग्रामीणों के बीच बैठकर, चर्चा करते हुए उद्यान, कृषि, स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, उद्योग एवं आदिम जाति कल्याण एवं अन्य जिला अधिकारियों को दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, संयुक्त कलेक्टर डा.ममता खेडे, एसडीएम श्री संजीव साहू सहित जिला नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
ग्राम चौपाल पर ग्रामणों से रूबरू होते हुए कलेक्टर ने कहा, कि ग्राम की सभी महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़कर, स्वरोजगार गतिविधियॉं जैसे मसाला उद्योग, आटा चक्की, सेंट्रिंग कार्य, सिलाई प्रशिक्षण एवं ब्यूटी पार्लर एवं अन्य स्वरोजगार गतिविधियॉं संचालित करें। उन्हें शासन, प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने किराना व्यवसाय, ड्रीप एरिगेशन, स्प्रींकलर, सिंचाई के लिए आवश्यक उपकरण कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने की बात भी कही। कलेक्टर ने कहा, कि बच्चों को स्कूल भेजे और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाए।
ग्रामीणों से चर्चा में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनका निराकरण करवाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। ग्राम के रोहित चौहान एवं श्री रोशन ने स्कूल में स्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनवाने और स्कूल परिसर में स्थित कुएं को बंद करवाने, गांव में शांतिधाम निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, नाली निर्माण की मांग भी की। इस पर कलेक्टर ने पंचायत सचिव से कहा, कि वे ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर, भिजवाए और इन कार्यो को प्राथमिकता से शामिल करें। कलेक्टर ने कहा, कि जल जीवन मिशन के तहत कोई भी बस्ती छूटेगी नहीं। सभी को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि संबंधित प्राचार्य गांव में घर-घर सर्वे करवाकर, ड्राप आउट बच्चों की जानकारी संकलित कर, आगामी सत्र से सभी ड्राप आउट बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाना सुनिश्चित करें। गांव की एक महिला ने पति पप्पू की करंट से मृत्यु हो जाने पर एमपीईबी से आर्थिक सहायता नहीं मिलने की बात कही। इस पर कलेक्टर ने रेडक्रास से उसे 10 हजार रूपये की तत्कालिक आर्थिक सहायता स्वीकृति के निर्देश एसडीएम को दिए। कलेक्टर ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण गांव में ही उपलब्ध करवाने के निर्देश ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नीमच के प्रबंधक को दिए।
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कलेक्टर ने निरोग्यम नीमच अभियान का जायजा लिया
नीमच 7 फरवरी 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने ग्राम किशनपुरा के आंगनवाडी केंद्र में निरोग्यम नीमच अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण, उपचार एवं टीकाकरण कार्य का निरीक्षण कर, जायजा लिया। कलेक्टर ने आंगनवाडी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति, शेष चिंहित 12 बच्चों के टीकाकरण कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होने बीएमओ को निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा एवं गर्भवती महिला एएनसी जॉचं व टीकाकरण से छूटे नही। इस मौके पर एसडीएम श्री संजीव साहू एवं बीएमओ डा.प्रवीण पांचाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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कलेक्टर ने खेत में जाकर किया जैविक खेती का अवलोकन
नीमच 7 फरवरी 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को नीमच क्षेत्र के भ्रमण दौरान ग्राम जावी में प्रगतिशील कृषक श्री जानकीलाल-लक्ष्मीनारायण पाटीदार, के खेत पर जाकर, जैविक खेती का अवलोकन किया। कलेक्टर ने किसान के खेत में ड्रीप एवं मल्चिंग पद्धति से शिमला मिर्च, पपीता, तरबुज एवं टमाटर की, की जा रही जैविक खेती का निरीक्षण कर, जैविक खेती से हो रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होने अन्य किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।
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आगामी बोर्ड परीक्षाओ में शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो- कलेक्टर
कलेक्टर ने किया जावी उ.मा.वि.का निरीक्षण
नीमच 7 फरवरी 2025, आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शतप्रतिशत विद्यार्थी अच्छी ग्रेड हांसिल कर उत्तीर्ण हो, प्री बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों का विश्लेषण कर, कमजोर बच्चों को चिंहित कर उन पर विशेष फोकस करें और प्रयास करें, कि बोर्ड परीक्षाओं में सभी विद्यार्थी ए ग्रेड के साथ सफलता प्राप्त करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को नीमच विकासखण्ड के ग्राम जावी के शा.उ.मा.वि.के निरीक्षण दौरान प्राचार्य, बीईओ एवं जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।
कलेक्टर ने शा.उ.मा.वि.की कक्षा 10वीं में पहुच कर, विद्यार्थियों से चर्चा की और प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम, प्राप्तांक आदि के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर एसडीएम श्री संजीव साहू, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.एम.मांगरिया भी उपस्थित थे।
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किसानों को नैनो उर्वरक के उपयोग के लिए प्रेरित करें- कलेक्टर
कलेक्टर ने किया जावी में सोसायटी का निरीक्षण
नीमच 7 फरवरी 2025, किसानों को नैनो उर्वरक के उपयोग से होने वाले लाभ की जानकारी देकर उन्हें यूरिया और डीएपी के विकल्प के तौर पर नैनो यूरिया, डीएपी के उपयोग के लिए प्रेरित करें। यह बात कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने शुक्रवार को जावी की कृषि सहकारी साख समिति एवं राशन दुकान का निरीक्षण करते हुए दिए। कलेक्टर ने सोसायटी प्रबंधक से कृषक संगोष्ठी का आयोजन एवं किसानों की उपस्थिति, उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण, नैनो यूरिया एवं डीएपी के वितरण आदि की जानकारी ली।
कलेक्टर ने शा.उ.मू.की दुकान निरीक्षण कर, उपलब्ध स्टॉक, गेहूं, चावल एवं नमक आदि के बारे में जानकारी ली और उपभोक्ताओं से राशन वितरण के बारे में पूंछा। कलेक्टर ने गेहू, नमक एवं चावल का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता को परखा। उन्होने अपात्र उपभोक्ताओं के नाम कम करने तथा बकाया ऋण वसूली की प्रगति की जानकारी ली। प्रबंधक ने बताया, कि मृतक 11 उपभोक्ताओं के नाम हटाए गए है। इस मौके पर एसडीएम श्री संजीव साहू, सहायक आयुक्त सहकारिता श्री राजू डाबर, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के क्षैत्रिय प्रबंधक श्री आर.पी.नागदा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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पी.एम. आवास योजना के तहत आवास प्लस सर्वे के माध्यम से स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने संबंधी निर्देश
नीमच 7 फरवरी 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने हेतु आवासप्लस 2024 सर्वे प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। आवास प्लस 2018 की सूची का अद्यतनीकरण संशोधित वहिष्करण प्रक्रिया का उपयोग करके संशोधित 10 बहिष्करण मानदंडों के साथ किया जाना है। अतिरिक्त संभावित लाभार्थियों का चिन्हांकन, वित्त वर्ष 2024-25 से करने के लिए संशोधित बहिष्करण मानदंड ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय किए गए हैं।
जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने बताया, कि सर्वे के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस सर्वे में पक्के मकानों का बहिर्वेशन- पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को बाहर रखा जावेगा। स्वतः वहिर्वेशनः शेष परिवारों में से सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक मानदंड को पूरा करने वाले सभी परिवार स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। इनमें मोटर चालित तीन, चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन, चार पहिया कृषि उपकरण, 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान, किसान क्रेडिट कार्डधारक, किसी भी परिवार में सरकारी कर्मचारी के रूप में सदस्य, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमाता है, आयकर का भुगतान (Income tax देना) करने वाले परिवार, व्यवसायिक कर का भुगतान, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक, 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के मालिक के नाम, आवास प्लस सर्वे सूची में शामिल नही हो सकेगें।
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07 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ तिहरा मृत्युदण्ड
चिह्नित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को तिहरी फांसी की सजा
इंदौर – जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्यायालय – द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) सुश्री सविता जडिया, ने थाना हीरानगर, जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 134/2024 विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 93/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मंगल पंवार पिता लाल सिंह पंवार निवासी देवास म0प्र0 को धारा 376 (एबी) भादवि एवं धारा 5एम/6 एवं 5आई/6 पॉक्सो एक्ट में पृथक-पृथक तिहरे मृत्युदंड से दंडित किया गया एवं धारा 363 व 366 भादवि में 03 वर्ष एवं 05 वर्ष का सश्रम कारावास से भी दंडित किया गया एवं कुल 1000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता स्वयं प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री संजय मीणा द्वारा की गई ।
नोट :- न्यायालय द्वारा अवयस्क पीडि़ता को हुए मानसिक व शारीरिक कष्ट हेतु पृथक से 5,00,000/- रुपये राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने की अनुशंसा की गई।
नोट :- न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में लेख किया है कि जो पीडिता है वह बलात्कार के बाद यदि जीवित रह जाती है तो उसकी जिंदगी मृत्यु से भी कष्ट दायक हो जाती है और उसे जीवन भर की पीडा होती है ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा किए गए क्रूरतापूर्वक बलात्संग जिसमें बच्ची की उम्र मात्र 07 वर्ष थी और अभियुक्त द्वारा उसकी जननेंद्रियों को गंभीर क्षति पहुचाई गई उससे उसकी मानसिकता को देखते हुए भविष्य में भी वह इस प्रकार का अपराध कर सकता है इसलिए ऐसे अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की मंशा के अनुरूप मृत्युदंड से ही दंडित किया जाना उचित होगा जिससे समाज में ऐसे अपराधों पर रोकथाम हो सके ।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 27.02.2024 को थाना हीरानगर पर महिला संबंधी अपराध होने की सूचना प्राप्त होने पर पीड़िता के एम. वाय.एच.अस्पताल इंदौर में इलाज हेतु पहुंचने की सूचना मिलने पर थाना हीरानगर से एम.वाय.एच.अस्पताल पहुंच कर पीड़िता के अस्पताल में ईलाजरत होने के कारण पीड़िता की माता से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर पीड़िता की माता ने बताया कि वह थाना हीरानगर क्षत्र इंदौर में परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रहती है, उसके परिवार मे उसके पति और दो लड़कियां उम्र 06 साल और डेढ़ साल की है, रहते हैं, आज दिनांक 27.02.2024 के दोपहर करीब 03:00 बजे जब वह उसकी झोपड़ी के पीछे की तरफ खुले में कपड़े धो रही थी, उसकी बड़ी लड़की झोपड़ी के पास ही खेल रही थी, उसके पति और छोटी लड़की झोपड़ी के अंदर थे, करीब 03:15 बजे दोपहर जब वह कपड़े धोकर पीड़िता को देखा तो नहीं दिखी तभी उसे पीड़िता के रोने-चिल्लाने की आवाज आई तो उसने झोपड़ी से रोड के उस पार खाली पडे प्लॉट पर जाकर देखा तो वहां पर एक लड़का उसकी लड़की पीड़िता के उपर लेटा हुआ था, लड़के का निकर घुटने तक उतरा था और उसकी लड़की पीड़िता के नीचे के कपड़े भी उतरे थे, यह देखकर वह उस लड़के को जोर से चिल्लाने लगी तो आस-पास के कुछ लोग घर से बाहर निकल कर आ गए तो वह लड़का वहां से अपना निकर पहनते हुए भाग गया, उस लड़के ने चॉकलेटी रंग की जैकेट भूरे रंग की निकर चड्डा पहना था और उसके बाल बड़े- बड़े रंग काला-सांवला, और होंठ बड़े-बड़े थे और उम्र करीब 20 से 22 साल की थी, उसने अपनी बच्ची पीड़िता को जाकर देखा तो उसकी बाथरूम की जगह से खून आ रहा था, उसने बच्ची को चुप कराया और सारी बात पूछी तो बच्ची ने बताया कि कचरा बीनने वाला लड़का उसे मुंह दबाकर उठाकर प्लॉट में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। यह सुनने के बाद वह घबरा गई तब तक उसके पति भी आवाज सुनकर प्लॉट पर आ गए थे फिर वह और उसके पति पीड़िता को लेकर एम.वाय.एच.अस्पताल आ गए, जब लड़का भाग रहा था तो कॉलोनी के लोगों ने उस लड़के को पीछा करके पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की माता से पूछताछ में आए तथ्यों के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध देहाती नालशी अपराध क्रमांक 0/24, धारा 363, 366, 376 कख भा.दं.सं. एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत लेख की गई। उक्त देहाती नालशी के आधार पर थाना हीरानगर में अपराध कमांक 134/2024 पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 363, 366, 376-एबी तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 एम/6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ की गई। विवेचना के दौरान आयी मेडिकल साक्ष्य एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड दण्डित किया गया।
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तीतर पकड़ने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास
नीमच। श्रीमति पुष्पा तिल गांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा दो तीतर को पकड़ने वाले प्रतापसिंह पिता गिनोसिंह, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम जग्गाखेड़ी, जिला-मंदसौर, वर्तमान निवासी-एकता कॉलोनी, शिवघाट, जिला-नीमच (मध्यप्रदेश) को धारा 2, 9, 39 सहपठित धारा 51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 17.09.2017 को हिंगोरिया रेल्वे फाटक, नीमच की हैं। घटना दिनांक को वन परिक्षैत्र अधिकारी प्रतापलाल गेहलोत अपने गश्ती स्टॉफ के साथ गश्त करते हुवे चीताखेड़ा की ओर जा रहे थे, कि हिंगोरिया रेल्वे फाटक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसायकल पर दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लिये जाने पर पिंजरे में दो जीवीत तीतर व दो फंदे व एक पक्षीयों का शिकार करने की गिलोल मिली। आरोपी का कृत्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दण्डनीय होने से मौके से आरोपी के कब्जे वाली मोटरसायकल, दोनो तीतर, फंदा, पिंजरा व गिलोल को जप्त किया गया व आरोपी के गिरफ्तार किया जाकर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत विवचना बाद परिवाद-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी व गश्तीदल के सदस्यों सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई।
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पशु चराने की बात को लेकर मारपीट करने वाले 06 आरोपियों को 06 माह का कारावास
मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा, जिला नीमच के द्वारा पशु चराने की बात को लेकर फरियादी के साथ मारपीट करने वाले 02 महिला सहित कुल 06 आरोपीगण (1) राकेश पिता केशरलाल रावत, उम्र-26 वर्ष, (2) अशोक पिता केशरलाल रावत, उम्र-24 वर्ष, (3) बालीबाई पति केशरलाल रावत, उम्र-65 वर्ष, (4) प्रद्युम्न पिता गोबरलाल रावत, उम्र-25 वर्ष, (5) कारीबाई पिता सालगराम मीणा, उम्र-42 वर्ष व (6) राहुल पिता तुलसीराम रावत मीणा, उम्र-24 वर्ष, सभी निवासीगण-ग्राम कुंदवासा, तहसील-मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 04.09.2018 को शाम के लगभग 05 बजे ग्राम कुंदवासा स्थित केशरलाल के घर के सामने की हैं। घटना दिनांक को आहत फरियादी हेमंत जब खेत से घर की तरफ आ रहा था तभी केशरमल के घर के पास आरोपीगण, फरियादी से पशु चराने की बात को लेकर विवाद करने लगे और उसके साथ मारपीट कर उसको घायल कर दिया। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर में लिखाई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि में से 4000 रूपये आहत को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।