बीपीएन रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश जारी किया गया

बीपीएन रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश जारी किया गया
मंदसौर 1 अप्रैल 26 / मंदसौर एसडीएम श्री शिवलाल शाक्य द्वारा बताया गया कि बीपीएन रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड एम.7 त्रिशुल अपार्टमेंट सांघी कालोनी अमलतास होटल के सामने ए. बी. रोड़ इंदौर के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्यों की उक्त प्रकरण के इस्तगासे में उल्लेखित समस्त संपत्ति को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश को आत्यांतिक बनाने के लिये माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, मंदसौर को प्रेषित किया गया, जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है
प्रकरण में वित्तीय प्रतिष्ठान तथा हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या 13 है और जो विभिन्न पतों पर निवासरत हैं, को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के आलोक में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है कि, धारा 4 के तहत आपके द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को क्यों न आत्यांतिक कर दिया जाए, किंतु उक्त नोटिस की तामिली साधारण रीति से किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
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