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सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी की सम्‍पति कुर्क किये जाने का आदेश जारी किया गया

सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी की सम्‍पति कुर्क किये जाने का आदेश जारी किया गया

मंदसौर 1 अप्रैल 26 / मंदसौर एसडीएम श्री शिवलाल शाक्‍य द्वारा बताया गया कि वित्तीय स्थापना सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटिड मंदसौर रजिस्टर्ड कार्यालय सहारा इंडिया भवन कपूरथला कॉम्प्लैक्स अलीगंज लखनऊ 226024 के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्यों की उक्त प्रकरण के इस्तगासे में उल्लिखित समस्त संपत्ति को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश को आत्यांतिक बनाने के लिये माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को प्रेषित किया गया, जो कि अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में वित्तीय प्रतिष्ठान तथा हितबद्ध व्यक्तियों जिनकी संख्या 12 है और जो विभिन्न पते पर निवासरत हैं, को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000′ की धारा 5 के आलोक में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है कि धारा 4 के तहत् आपके द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को क्यों न आत्यांतिक कर दिया जाए, किंतु उक्त नोटिस की तामीली साधारण रीति से किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

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