कार्रवाईनीमचमध्यप्रदेश

कलेक्‍टर द्वारा अवैध परिवहन के 2 प्रकरणों में 59 हजार से अधिक की शास्ति आरोपित

कलेक्‍टर द्वारा अवैध परिवहन के 2 प्रकरणों में 59 हजार से अधिक की शास्ति आरोपित

नीमच 27 मार्च 2026, कलेक्‍टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के 2 प्रकरणों में कुल 59 हजार 375 की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं। कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक महेश पिता ‍किशनलाल अहीर निवासी ग्‍वालटोली जिला नीमच द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 5625 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 30 हजार 625 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

इसी तर‍ह अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक गोपाल पिता प्रभुलाल प्रजापत निवासी सीतामउ जिला मंदसौर द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28 हजार 750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। खनिज विभाग द्वारा रेत खनिज का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर, प्रकरण पंजीबद्ध कर, कलेक्‍टर न्‍यायालय नीमच में प्रस्‍तुत किए गए थे।

 

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