नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 06 मार्च 2026 शुक्रवार

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मुख्‍यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से की जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा

प्‍लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग को हतोत्‍साहित करने के दिए निर्देश

नीमच 5 मार्च 2026, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्‍यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने निर्देश दिए कि शासकीय कार्यक्रमों एवं कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाए तथा पारंपरिक जल संग्रहण के साधन ‘मटके’ को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। बैठक में आगामी “जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम” के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टरों को सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस योजना में खेत, तालाब, कूप रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जल संरक्षण के कार्यों को व्यापक स्तर पर शामिल करने पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने “संकल्प से समाधान” कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि इसकी दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि जनसमस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल भी उपस्थित थे। इस दौरान “जल संचय–जन भागीदारी” कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में किए जा रहे जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉ.यादव एवं केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल द्वारा की गई। बैठक में बताया गया कि जल संरक्षण कार्यों में म.प्र.में अच्‍छा कार्य हुआ है।

नीमच के एन.आई.सी.कक्ष में कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णव, शहरी विकास परियोजना अधिकारी श्री पराग जैन, जिला अधिकारी, सभी सीएमओ भी उपस्थित थे।

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नेवड़ की पेयजल समस्‍या निराकरण के लिए ग्रामीणों द्वारा स्‍थाई लोक अदालत में आवेदन प्रस्‍तुत

नीमच 5 मार्च 2026, ग्राम पंचायत नेवड़ के नागरिकों द्वारा ग्राम में पेयजल संकट एवं सार्वजनिक शौचालय की कमी की समस्या को लेकर लोक उपयोगी सेवाओं हेतु गठित स्थाई लोक अदालत, नीमच में आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के माध्यम से आम नागरिक बिजली, पानी, परिवहन, डाक सेवा, दूरसंचार, स्वच्छता व्यवस्था, अस्पताल सेवा, सार्वजनिक मल-प्रबंधन तथा अन्य लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया सरल होती है तथा पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्राप्त करने में सुविधा होती हैं।

नीमच में गठित लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार शर्मा हैं। जिनके मार्गदर्शन में नागरिकों को लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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सर्विकल कैंसर के बचाव के लिये एचपीवी टीकाकरण जारी

जिले के 6 केन्द्रों पर प्रतिदिन सुबह 09 से 04 बजे तक लग रहे वैक्सीन

नीमच 05 मार्च 2026, सर्विकल कैंसर के बचाव के लिये राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जिले में आयोजित किया जा रहा है। जिले में टीकाकरण के लिये वर्तमान में 6 टीकाकरण केन्द्र संचालित होकर प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से सांय 04 बजे तक सेवाए प्रदाय की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.दिनेश प्रसाद ने बताया, कि वर्तमान में जिला चिकित्सालय नीमच सामु स्वा. केन्द्र सिंगोली जीरन सिविल हास्पिटल जावद रामपुरा जावद मनासा इन छ स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा हैं।

टीकाकरण के प्रारंभिक चरण 14 वर्ष पूर्ण चुकी किशोरी बालिकाए एवं 15 वर्ष में प्रवेश कर चुकी प्रथम 03 माह की किशोरियों का टीकाकरण किया जा रहा हैं। टीकाकरण सत्र स्थल पर किशोरी बालिका स्वयं अपने अभिभावक के साथ आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, शिक्षक के साथ उपस्थित होकर टीकाकरण करवा सकती है इसके लिए आधार कार्ड एवं एक मोबाईल नम्‍बर साथ लाना अनिवार्य हैं।

डॉ.प्रसाद ने बताया कि उक्त वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित होकर भविष्य में महिलाओ को होने वाले सर्विकल कैंसर से बचाएगी। स्वस्थ्य भारत के निर्माण में स्वस्थ्य नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। डा.प्रसाद ने उल्लेखित आयु वर्ग की समस्त बालिकाओ से टीकाकरण करवाने की अपील की हैं।

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वनक्षेत्र में अवैध कराई, अवैध उत्‍खनन एवं वनभूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम के लिए

जिला टास्‍क फोर्स की बैठक सम्‍पन्‍न

नीमच 05 मार्च 2026, नीमच जिले के वनक्षेत्रों में अवैध कटाई, और अवैध उत्खनन एवं वनभूमि पर अतिक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक गत दिवस कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा, एस.पी.श्री अंकित जायसवाल, डीएफओ श्री एस.के.अटोदे उपस्थित थे।

बैठक में डीएफओ श्री एस.के.अटोदे ने अवगत कराया, कि नीमच वनमण्डल के अन्तर्गत अवैध कटाई की विशेष समस्या नहीं है। यदाकदा छुटपुट निस्तारी चोरी के प्रकरण प्रकाश में आते रहते हैं। जिनका विभाग द्वारा नियमानुसार निराकरण समय-समय पर किया जाता हैं। कलेक्टर ने अवैध कटाई का कोई भी प्रकरण प्रकाश में आने पर कठोर कार्यवाही कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया, कि नीमच वनमण्डल के अन्तर्गत 23 संरक्षित वनखण्डों रकबा 28943.473 हैक्टेयर में से 18 वनखण्डों को भारतीय बन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अधीन आरक्षित वन बनाये जाने हेतु वर्ष 1988 वर्ष 2021 एवं वर्ष 2025 में अधिसूचित किया जा चुका हैं। उपरोक्त 18 वनखण्डों में से 08 वनखण्डों में वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा धारा 06 की उद्‌घोषणा जारी की जा चुकी है तथा अवशेष 10 वनखण्डों में उ‌द्घोषणा जारी करने हेतु वनव्यवस्थापन अधिकारी नीमच, जावद एवं मनासा को एवं समस्त 18 वनखण्डों के वनव्यवस्थापन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के लिए संब‍ंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गऐ।

बैठक में बताया, कि वर्तमान में अवैध उत्खनन के कोई भी प्रकरण उक्त क्षेत्र में प्रकाश में नहीं आये हैं अवैध उत्खनन के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से परिप्रेक्ष में समुचित सावधानी बरती जा रही है। कलेक्टर ने वनक्षेत्र में किन्हीं भी परिस्थितियों में अवैध उत्खनन नहीं होने देने के संबंध में निर्देश दिये।

आरक्षित वनखण्ड लासूर की अधिसूचना में उल्लेखित 13 ग्रामों के अंतर्गत आने वाले सर्वे नंबरों एवं रकबे का वर्ष 1920 की मिसल बंदोबस्त से वर्तमान तक मिलान कर सर्वे एवं रकबेवार सूची तैयार की जाकर सर्वे सीमांकन कर मौके अनुसार मानचित्र तैयार करने हेतु वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त सर्वे दल का गठन किया गया हैं। कलेक्टर ने उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश ===========

खाड़ी देशों में रह रहे नीमच जिले के निवासियों की सहायता के लिए

नीमच में जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम स्थापित

नीमच 05 मार्च 2026, वर्तमान अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत नीमच जिले शासन द्वारा खाड़ी देशों में रह रहे कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा कलेक्‍टोरेट नीमच में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। नीमच जिले के निवासी जो खाड़ी देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन, इत्यादि के लिए गये, वे वर्तमान परिस्थितियों में किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करते हों, तो वे कंट्रोल रूम पर संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित अन्य एजेंसियों से संपर्क करते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नीमच जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर- 07423-257566 एवं 07423-181 है। खाड़ी देशों में किसी भी कारण से नीमच जिले के निवासी किसी नागरिक को यदि कोई सहायता की आवश्‍यकता है, तो वह स्‍वयं या उसके परिजन उक्‍त कंट्रोल रूम प्रात:10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालयीन समय में संपर्क कर, सहायता प्राप्‍त कर सकते हैं।

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कलेक्‍टर द्वारा अवैध परिवहन के 4 प्रकरणों में 6 लाख से अधिक की शास्ति आरोपित

नीमच 05 मार्च 2026, कलेक्‍टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के चार प्रकरणों में कुल 6 लाख 7 हजार 552 की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं। कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक देवीलाल पिता नारायणलाल निवासी ईटावा जिला चित्तोडगड़ द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 45000 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख रूपये इस प्रकार कुल 4 लाख 45 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

कलेक्‍टर ने अन्‍य प्रकरण में अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक शुभम पिता उमेश जायसवाल निवासी डगला का खेड़ा जिला चित्तोडगड द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 12195 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 92 हजार 857 रूपये इस प्रकार कुल एक लाख 5 हजार 52 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक दिनेश पिता मुकेश नागदा निवासी खानखेड़ी मनासा जिला नीमच द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28 हजार 750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक अर्जुन पिता गोपाल गुर्जर निवासी पिपलियाखुर्द मनासा जिला नीमच द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28 हजार 750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

खनिज विभाग द्वारा खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर, प्रकरण पंजीबद्ध कर, कलेक्‍टर न्‍यायालय नीमच में प्रस्‍तुत किया गया था।

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