समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 02 जनवरी 2026 सोमवार

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सुपर 5 हजार योजना के लिए 10वीं–12वीं के विद्यार्थी 31 मार्च तक करें आवेदन
मंदसौर 1 फरवरी 26 / सहायक श्रम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए संचालित “सुपर 5 हजार” योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024–25 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं परीक्षा में प्रथम 5 हजार तथा 12वीं कक्षा में संकायवार प्रथम 5 हजार विद्यार्थियों की प्रावीण्य सूची श्रम सेवा पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को मंडल द्वारा एकमुश्त 25 हजार रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पात्र निर्माण श्रमिकों की संतानों द्वारा विद्यालय के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र 31 मार्च 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों में निर्माण श्रमिक का पोर्टल जनरेटेड परिचय पत्र, निर्माण श्रमिक/पंजीयन धारक की बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसका बैंक खाता विवरण परिचय पत्र में अंकित हो), संस्था प्रमुख द्वारा जारी वर्तमान में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अधिक जानकारी हेतु संबंधित विद्यालय या श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायल व्यक्ति के गोल्डन ऑवर मे त्वरित उपचार हेतु राहवीर योजना
मंदसौर 1 फरवरी 26 / स्वास्थ्य विभाग मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि, सड़क दुर्घटना में पीड़ित घायल व्यक्ति के सही समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने मे आम नागरिकों को यह भय रहता है कि वे भी पुलिस कार्यवाही के भागी बन जायेंगे अर्थात घायल को अस्पताल पहुंचाने की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा पुछताछ की जायेंगी, जिस कारण आम नागरिक चाहते हुवे भी पुलिस कार्यवाही के भय से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में ले जाने से कतराते है किन्तु ऐसा नही है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 25,000/- रू. एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान करने का प्रावधान है।
शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार कराने के उद्देश्य से गुड सेमेरिटन योजना लागू की गई है ताकि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से पीड़ित को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान की जा सकें। इस योजनांतर्गत सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को राहवीर की परिभाषा मे शामिल किया गया है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 25,000/-रू. एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना से सड़क दुर्घटना मे गम्भीर घायल व्यक्ति का त्वरित उपचार संभव हो सकेगा वही प्रोत्साहन राशि 25,000/-रू. के कारण नवयुवा एवं आम आदमी पीड़ित की मदद के लिये तत्पर रहेंगे, जिससे सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की जान भी बचेगी, सड़क दुर्घटना मे होने वाली मृत्युदर में कमी परिलक्षित हो सकेंगी।
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डाक विभाग ने इनलैंड स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) शुल्क में परिवर्तन और नई सुविधाओं की शुरुआत की
मंदसौर 1 फरवरी 26 / डाकघर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि डाक विभाग ने 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की थी ताकि देशभर में पत्रों और पार्सलों के तेज़ और विश्वसनीय वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय डाक के आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत शुरू की गई यह सेवा समयबद्ध, कुशल और सुरक्षित डाक वितरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्षों में स्पीड पोस्ट भारत की सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय मेल सेवाओं में से एक बन चुकी है और निजी कुरियर कंपनियों से बेहतर सुविधा देने के लिए तत्पर है।
आरंभ से ही स्पीड पोस्ट ने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर विकास किया है। देश में पसंदीदा वितरण सेवा के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए इसमें अब, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं!
ओटीपी-आधारित सुरक्षित वितरण, ऑनलाइन भुगतान सुविधा, एसएमएस-आधारित वितरण सूचनाएँ सुविधाजनक, ऑनलाइन बुकिंग सेवाएँ, वास्तविक समय (रीयल-टाइम) वितरण अपडेट, उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण सुविधा आदी।
इनलैंड स्पीड पोस्ट का शुल्क अंतिम बार अक्टूबर 2012 में संशोधित किया गया था। निरंतर सुधारों को बनाए रखने, बढ़ती परिचालन लागतों को पूरा करने और नए नवाचारों में निवेश करने के लिए, अब स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) का शुल्क तार्किक रूप से संशोधित किया गया है।
स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज़ों और पार्सलों दोनों के लिए पंजीकरण (Registration) को एक मूल्य-वर्धित सेवा के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इससे ग्राहक किसी विशेष पते पर सुरक्षित डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं, जिसे विश्वास और गति को साथ लाने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस मूल्य-वर्धित सेवा ‘पंजीकरण’ के लिए प्रति स्पीड पोस्ट आइटम (दस्तावेज़/पार्सल) ₹5/- तथा लागू जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत डाक सामग्री केवल वास्तविक प्राप्तकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत् अधिकृत व्यक्ति को ही सौंपी जाएगी।
इसी प्रकार, वन-टाइम पासवर्ड (OTP) डिलीवरी की मूल्य-वर्धित सेवा के लिए भी प्रति स्पीड पोस्ट आइटम (दस्तावेज़/पार्सल) ₹5/- तथा लागू जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत डाक सामग्री केवल तभी सौंपी जाएगी जब वितरण कर्मचारी को साझा किया गया ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगा।
स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच छात्रों के लिए और आसान बनाने हेतु स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10% की छूट दी गई है। इसके अलावा, नए बल्क ग्राहकों के लिए विशेष रूप से 5% की छूट भी शुरू की गई है।
ये सभी प्रयास भारतीय डाक की उस सतत यात्रा का हिस्सा हैं जिसके अंतर्गत वह अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा प्रदाता के रूप में विकसित हो रहा है। स्थायी नवाचारों और विश्वास बढ़ाने वाली सुविधाओं को अपनाकर स्पीड पोस्ट ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालता रहा है और राष्ट्र के सबसे विश्वसनीय व किफायती वितरण साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मज़बूत कर रहा है।
अधिक जानकारी के लिए सोशल मीडिया लिंक
https://x.com/jm_scindia/status/1971583564711174614?s=46&t=dzUP3Qfr-K9KcXd4a05OpQ या कार्यालय अधीक्षक डाकघर मंदसौर पर संपर्क कर सकते है।
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