कानूनझालावाड़पचपहाड़ (Pachpahar)

एक दिवसीय खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर 30 जनवरी को भवानीमंडी में लगेगा 

एक दिवसीय खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर 30 जनवरी को भवानीमंडी में लगेगा 

भवानीमंडी । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग झालावाड़ द्वारा 30 जनवरी को सुबह 10 बजे से सायः5 बजे तक जैन बोर्डिंग धर्मशाला भवानीमंडी में एक दिवसीय खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद साजिद ने बताया कि व्यापार महासंघ संघ भवानीमंडी के सहयोग से यह एक दिवसीय शिविर जैन बोर्डिंग धर्मशाला भवानीमंडी में लगाया जाएगा, जिसमें आवेदन करने पर मौके पर ही खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब द्वारा मौके पर खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं आम उपभोक्ताओं द्वारा लाए गए खाद्य पदार्थों की निःशुल्क जांच करवाई जा सकेगी।

खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं बनाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना :-

डॉ. साजिद खान ने बताया कि प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य कारोबार करने से पूर्व खाद्य अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना वैध खाद्य अनुज्ञा पत्र के खाद्य कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 63 के तहत 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा बिना खाद्य कारोबार का रजिस्ट्रेशन कराए खाद्य कारोबार करने पर धारा 58 के तहत 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपये से ज़्यादा होने पर लाइसेंस अनिवार्य :-

जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें लाइसेंस लेना आवश्यक है, तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है।

खाद्य लाइसेंस हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

आधार कार्ड ‘,पैन कार्ड,खाद्य कारोबार परिसर के कब्जे का प्रमाण,फर्म के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज अथवा स्वयं घोषणा पत्र,जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र कब्जे के प्रमाण में किरायानामा, बिजली का बिल या नल का बिल।

रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

आधार कार्ड,फोटो,फर्म की प्रोप्राइटरशिप से संबंधित दस्तावेज अथवा घोषणा पत्र,परिसर का बिजली का बिल या किरायानामा

इस शिविर में सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, दूध विक्रेता, डेयरी एवं निर्माण इकाइयों के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनाए जाएंगे।

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