स्मैकचियो को स्मैक की पुड़िया उपलब्ध कराने वाले दो आरोपितों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने एक ही परिवार के तीसरे सगे भाई को भी स्मैक की पुड़िया बेचते हुए गिरफ्तार किया
भवानीमंडी । पुलिस ने स्मैक पीने की लत के शिकार लोगों को स्मैक की पुड़िया उपलब्ध कराने वाले दो नशा बेचने वाले युवको को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चार स्मैक की पुडिया और अवैध स्मैक की पुड़िया खरीदने के लिए इनकी जेब में रखे 33 हजार रूपए भी जप्त किए गए । गिरफ्तार दोनों आरोपी आदतन अपराधी है ।गिरफ्तार इलियास के दो भाई इम्तियाज और फिरोज पूर्व में स्मैक की पुड़िया बेचते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं ।
थानाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया की 10 जनवरी को मेला मैदान पर संदिग्ध व्यक्ति इलियास उर्फ हीरो एवं अमित की नियमानुसार तलाशी लेने पर दोनो के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक की 04 पुडिया मिली जिनका शुद्ध वजन 02 ग्राम 22 मिलीग्राम हुआ तथा आरोपी इलियास के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ खरीद-फरोख्त के 33 हजार रूपये व स्मैक की पुडिया जप्त करते हुए दोनो आरोपियो को गिरफतार किया ।
नशेड़ियों को स्मैक की पुड़िया उपलब्ध कराना वाला तीसरा भाई भी गिरफ्तार । तीनो के खिलाफ कुल 50 प्रकरण दर्ज है :-
नगर के दरगाह मोहल्ला (कंगालीपुरा ) के रहने वाले दो सगे भाई इम्तियाज और फिरोज पिता चांद मोहम्मद को गत वर्ष 24 अक्टूबर को स्मैक की पुड़िया बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था तथा तीसरे भाई इलियास को भी स्मैक की पुड़िया बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया । तीनों भाइयों का आपराधिक रिकार्ड भी काफी संगीन रहा है । विभिन्न थाना क्षेत्र में इम्तियाज के खिलाफ पांच प्रकरण, फिरोज के खिलाफ 23 प्रकरण तथा इलियास के खिलाफ 22 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं ।
इनका दूसरा साथी जिसे स्मैक की पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया है अमित पिता सीताराम के खिलाफ भी पूर्व में 14 प्रकरण दर्ज है ।
स्मैक की पुड़िया बेचने वालों के खिलाफ पूरे जिले में कार्रवाई हो रही है :-
झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 30 के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा मे मादक पदार्थो से सम्बन्धित अपराधिक गतिविधियो मे सम्मिलित होने की तैयारी करने का षडयंत्र करने पर दण्ड का प्रावधान है। उक्त प्रकरणो से पूर्व पुलिस थाना कामखेडा, पुलिस थाना झालरापाटन, पुलिस थाना कोतवाली, पुलिस थाना डग व पुलिस थाना पिडावा एवं पुलिस थाना रायपुर द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 30 के तहत कार्यवाही की जा चुकी है।
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