
झाबुआ के संजेली नान्यासाथ में गौ हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद प्रखंड केंद्रों पर दिया ज्ञापन
ताल ब्यूरो चीफ शिवशक्ति शर्मा
संजेली नान्यासाथ तहसील मेघनगर जिला झाबुआ में गौ हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद जावरा जिले द्वारा प्रखंड केंद्रों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के समय विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री तूफान सिंह यादव ने बताया ज्ञापन के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग द्वारा जो मांगे रखी गई हैं यदि वह 3 दिन में पूरी नहीं होती हैं तो विश्व हिंदू परिषद गो रक्षा विभाग चरणबद्ध आंदोलन करेगा, आप सबको विदित है कि दिनाक 06.12.2025 को झाबुआ के गौ भक्त कार्यकर्ताओं की सजग सतर्कता के कारण संजेली के जंगल में संचालित गौ कत्ल खाने की मंडी उजागर की गई थी। उक्त कत्लखाना लगभग 10 किलोमीटर में संचालित हो रहा था। निर्दयतापूर्वक गौ हत्या कर मांस की दुकाने सजाई जा रही थी, जब कार्यकर्ता उक्त मास की मंडी में पहुंचे वहां पर जो दस्तावेज मिले है, उसमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहां से लगभग 500 रुपये किलो के मान से प्रतिदिन सेकड़ों गोवंश का गौ मास का व्यापार राजस्थान, गुजरात राज्यों में किया जा रहा था एवं मास बाजार में धोखे से षडयंत्रपूर्वक गो मांस बेचकर हिन्दुओ का धर्मनस्ट एवं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का घृणित कार्य किया गया है। एवं योजनापूर्वक गौहत्या कर गो मांस का विक्रय हिन्दू समाज की भावनाओं को आहत किया गया अतः दोषियों को दंड दिया जाए।
यह कि उक्त गौ हत्या का पूर्ण षडयंत्र प्रोटेस्टेंट इसाईयो के निर्देश एवं उनके संरक्षण में संचालित हुआ है। इन प्रोटेस्टेंट इसाईयो द्वारा सीधे साधे ग्रामीणजनों को धर्मान्तरण का कार्य करवाया जा रहा है। और लगातार आपराधिक गतिविधियों में ये ईसाई समुदाय के लोग और इनके धर्म गुरु सम्मिलित रहते हैं। इनके अवैध चर्च और मकानों को भी तत्काल ध्वस्त किया जावे, एवं चर्च संचालको पर भी कड़ी कार्यवाही की जाए व चर्च संचालित करने वाली संस्थाओं पर कार्यवाही कर प्रतिबन्धित किया जावे ताकि इनका धर्मान्तरण और गौ हत्या के खेल पर प्रतिबंध लग सके।
यह कि गौ भक्त कार्यकर्ताओं द्वारा जब गौ हत्या का खुलासा किया गया तो झाबुआ पुलिस द्वारा दोषी राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी गौ हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय निर्दोष राष्ट्र भक्त कार्यकर्ताओं पर झूठी एफ.आई.आर दर्ज कर दी, जिससे पूरे प्रदेश में गौ भक्त कार्यकर्ताओं और हिन्दू समाज में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश हैं। विश्व हिन्दू परिषद मालवा प्रान्त आपसे निम्न मांग करता है-
दिनांक 06.12.2025 को कार्यकर्ताओ द्वारा प्रमाण के साथ सूचना दिये जाने के बावजूद 7.12.2025, 11.12.2025, 17.12.2025 एवं 24.12. 2025 तक क्रिसमस पर्व पर गोमांस हेतु नियमित खुले आम गौहत्या होती रही, जानबुझकर गौ हत्या का संरक्षण करने वाले दोषी थाना प्रभारी एवं वन विभाग के एस.डी.ओ रेंजर्स को तत्काल निलंबित किया जावे। एवं विद्युत विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन संचालित करने वालो पर कार्यवाही कर अर्थदंड वसूला जाये।
घटना स्थल पर संचालित अवैध चर्च एवं कच्चे पक्के निर्माण को तुरंत हटाया जाये।
घटना स्थल पर संचालित चर्च जिनके संरक्षण में गौ माता की हत्या हो रही है, ऐसी संस्थाओ के प्रमुख पदाधिकारियो एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही की जाना चाहिये।
घटना स्थल तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एवं गुजरात) की सीमाओ से सटा हुआ है। जहा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 8-लाइन हाईवे से अपराधियों द्वारा गोमांस का परिवहन किया जाता है। अतः प्रशासन से मांग है की सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाये।
गौ मांस खरीदने व बेचने वालो के खिलाफ भी प्रभावी कार्यवाही होना चाहिये।
जिस स्थान पर गोवंश हत्या हुई है उस स्थान को सुरक्षित कर गो अभ्यारण घोषित किया जावे।
गौवंश प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन कर गौ हत्या करने वालो पर आजीवन कारावास एवं फ़ासी की सजा से दण्डनीय अपराध का अभियोजन करना चाहिये।
जिले में राजस्व, वन विभाग, पुलिस, पशुपलक का सयुक्त दल बनाया जावे जो सतत निगरानी कर गोवंश तस्करी, हत्या पर सतत कार्यवाही कर सके।
आरोपियों पर जिला बदर व रासुका की कार्यवाही की जावे।
सुन्दरेल, कानवन, सारंगी, राजगढ़, एवं सरदारपुर में गोवंश की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित हो।
अरुण ओहरी व उसकी धर्मपत्नी के विरुद्ध लोकसेवक को मिथ्या सुचना देकर षड्यंत्रपूर्वक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई व मेघनगर मे जनता को उकसा कर अशांति फैलाई जिनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
गोभक्तो पर षड्यंत्रपूर्वक झूठी कार्यवाही या हमले की धमकियों को शासन संजान लेवे।
घटना स्थल से मिले खरीदी बिक्री के रजिस्टर में गोमांस खरीदने वाले व्यक्तियों के नाम विवेचना कर अपराध दर्ज कर वैधानिक कारवाही की जाये।
निर्दोष गौभक्तो पर दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त किया जावे।
गौवंश प्रतिषेध अधिनियम को राज्य में सख्ती से पालन करवाया जावे।
अतएव उक्त ज्ञापन प्रस्तुत कर विश्व हिन्दू परिषद गौरक्षा विभाग आपसे मांग करता है कि 03 दिवस के भीतर दोषीयों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए ज्ञापन में वर्णित मांगो पर उचित कार्यवाही नहीं किये जाने पर गौरक्षा विभाग आगे चरणबद्ध आदोलन करेगा। ज्ञापन में ताल, जावरा, आलोट, रिंगनोद, बड़ावदा, पिपलोदा में प्रखंड केंद्र पर ज्ञापन दिया गया। जिसमें विभाग, जिला, प्रखंड, खंड और ग्राम समिति कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त जानकारी जिला मंत्री तुफान सिंह यादव द्वारा प्रदान की गई है।



