लगातार दो महीने के संघर्ष ज्ञापन, धरना, महिला सम्मेलन, बैठके के बाद लेड पुलिंग एक्ट समाप्त

सिंहस्थ कुंभ मेला की भूमि में पक्के निर्माण का आदेश निरस्त
भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत द्वारा द्वारा लगातार दो महीने से लेंड पुलिंग एक्ट का विरोध किया जा रहा था भारतीय किसान संघ का मत था की लेड पुलिंग के तहत किसानों की जमीन नहीं ली जाए। 14 दिसम्बर को उज्जैन में मालवा प्रांत की बड़ी बैठक कर आर पार की लडाई हेतु घेरा डालो डेरा डालो की तारीख 26/12 तय की थी। इसमें मालवा प्रांत की 115 तहसीलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आने वाले थे
म प्र शासन ने दिनाक 16/12के पत्र अनुसार TNCp/4/1/0066/2025/18अ6 राज्य शासन अपने आदेश क्र दिनांक 19/11/25 के अन्तर्गत प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्र 8,9,10एंव को अधिनियम की धारा 52/(1)(ख)का प्रावधान कर संसोधित किया था इसे पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है
म प्र शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा नगर निवेश अधिनियम 1973की धारा 52(1)(ग) के तहत लोक हित में उज्जैन विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्र 8,9,10,11को पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है। उक्त आदेश को राजपत्र (गजट) में प्रकाशन किया जाये। ऐसा आदेश हुआ
किसानों की इस लम्बी लडाई में केन्द्रीय नेतृत्व भी हमारे साथ हमेशा खड़ा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मध्यस्तता एवं मुख्य रूप अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय दिनेश जी कुलकर्णी, अखिल भारतीय महामंत्री मोहनी मोहन जी मिश्र, क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश जी चोधरी, प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह जी आंजना , प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पटेल, संगठन मंत्री अतूल माहेश्वरी प्रांत महामंत्री रमेश दांगी,सह संगठन मंत्री दिनेश जी शर्मा,भारत जी बेस एवं प्रदेश कार्यकारिणी, प्रांत कार्यकारिणी, सम्भाग कार्यकारिणी, जिला तहसील कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग का योगदान रहा इसके लिए भारतीय किसान संघ धन्यवाद देता है
यह जीत सभी किसानों एवं कार्यकर्ता की जीत है।हम सब के संगठन नेतृत्व के कारण सरकार को अपना गलत फैसला वापस लेना पड़ा। यह जानकारी प्रांत प्रचार प्रमुख गोवर्धन पाटीदार जिला इकाई मन्दसौर प्रचार प्रसार प्रमुख मुकेश चौधरी जाट ने ने दी।


