मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 08 दिसंबर 2025 सोमवार

//////////////////////////////////

डाक विभाग ने इनलैंड स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) शुल्क में परिवर्तन और नई सुविधाओं की शुरुआत की

मंदसौर 7 दिसंबर 25/ डाकघर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि डाक विभाग ने 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की थी ताकि देशभर में पत्रों और पार्सलों के तेज़ और विश्वसनीय वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय डाक के आधुनिकीकरण प्रयासों के तहत शुरू की गई यह सेवा समयबद्ध, कुशल और सुरक्षित डाक वितरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्षों में स्पीड पोस्ट भारत की सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय मेल सेवाओं में से एक बन चुकी है और निजी कुरियर कंपनियों से बेहतर सुविधा देने के लिए तत्पर है।

आरंभ से ही स्पीड पोस्ट ने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर विकास किया है। देश में पसंदीदा वितरण सेवा के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए इसमें अब, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं!

ओटीपी-आधारित सुरक्षित वितरण, ऑनलाइन भुगतान सुविधा, एसएमएस-आधारित वितरण सूचनाएँ सुविधाजनक, ऑनलाइन बुकिंग सेवाएँ, वास्तविक समय (रीयल-टाइम) वितरण अपडेट, उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण सुविधा आदी।

इनलैंड स्पीड पोस्ट का शुल्क अंतिम बार अक्टूबर 2012 में संशोधित किया गया था। निरंतर सुधारों को बनाए रखने, बढ़ती परिचालन लागतों को पूरा करने और नए नवाचारों में निवेश करने के लिए, अब स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) का शुल्क तार्किक रूप से संशोधित किया गया है।

स्पीड पोस्ट के अंतर्गत दस्तावेज़ों और पार्सलों दोनों के लिए पंजीकरण (Registration) को एक मूल्य-वर्धित सेवा के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इससे ग्राहक किसी विशेष पते पर सुरक्षित डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं, जिसे विश्वास और गति को साथ लाने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस मूल्य-वर्धित सेवा ‘पंजीकरण’ के लिए प्रति स्पीड पोस्ट आइटम (दस्तावेज़/पार्सल) ₹5/- तथा लागू जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत डाक सामग्री केवल वास्तविक प्राप्तकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत् अधिकृत व्यक्ति को ही सौंपी जाएगी।

इसी प्रकार, वन-टाइम पासवर्ड (OTP) डिलीवरी की मूल्य-वर्धित सेवा के लिए भी प्रति स्पीड पोस्ट आइटम (दस्तावेज़/पार्सल) ₹5/- तथा लागू जीएसटी का शुल्क लिया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत डाक सामग्री केवल तभी सौंपी जाएगी जब वितरण कर्मचारी को साझा किया गया ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगा।

स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच छात्रों के लिए और आसान बनाने हेतु स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10% की छूट दी गई है। इसके अलावा, नए बल्क ग्राहकों के लिए विशेष रूप से 5% की छूट भी शुरू की गई है।

ये सभी प्रयास भारतीय डाक की उस सतत यात्रा का हिस्सा हैं जिसके अंतर्गत वह अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा प्रदाता के रूप में विकसित हो रहा है। स्थायी नवाचारों और विश्वास बढ़ाने वाली सुविधाओं को अपनाकर स्पीड पोस्ट ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालता रहा है और राष्ट्र के सबसे विश्वसनीय व किफायती वितरण साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मज़बूत कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए सोशल मीडिया लिंक

https://x.com/jm_scindia/status/1971583564711174614?s=46&t=dzUP3Qfr-K9KcXd4a05OpQ या कार्यालय अधीक्षक डाकघर मंदसौर पर संपर्क कर सकते है।

=========

सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायल व्यक्ति के गोल्डन ऑवर मे त्वरित उपचार हेतु राहवीर योजना

मंदसौर 7 दिसंबर 25/ स्वास्थ्य विभाग मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि, सड़क दुर्घटना में पीड़ित घायल व्यक्ति के सही समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने मे आम नागरिकों को यह भय रहता है कि वे भी पुलिस कार्यवाही के भागी बन जायेंगे अर्थात घायल को अस्पताल पहुंचाने की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा पुछताछ की जायेंगी, जिस कारण आम नागरिक चाहते हुवे भी पुलिस कार्यवाही के भय से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में ले जाने से कतराते है किन्तु ऐसा नही है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 25,000/- रू. एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान करने का प्रावधान है।

शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार कराने के उद्देश्य से गुड सेमेरिटन योजना लागू की गई है ताकि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से पीड़ित को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान की जा सकें। इस योजनांतर्गत सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को राहवीर की परिभाषा मे शामिल किया गया है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 25,000/-रू. एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना से सड़क दुर्घटना मे गम्भीर घायल व्यक्ति का त्वरित उपचार संभव हो सकेगा वही प्रोत्साहन राशि 25,000/-रू. के कारण नवयुवा एवं आम आदमी पीड़ित की मदद के लिये तत्पर रहेंगे, जिससे सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की जान भी बचेगी, सड़क दुर्घटना मे होने वाली मृत्युदर में कमी परिलक्षित हो सकेंगी।

==========

लाड़ली बहना योजना के संबंध में अवैध वसूली करने वालों की शिकायत दूरभाष नंबर पर तत्काल करें

मंदसौर 7 दिसंबर 25/ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बी. एल. विश्‍नाई द्वारा बताया गया कि मंदसौर जिले मे विगत दिनों से कुछ संगठन, यूनियन एवं अन्य लोगो द्वारा गांव एवं शहरों की माता एवं बहनों से लाड़ली बहना योजना के नवीन आवेदन फार्म भरवाने के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। तथा फार्म भरने के आवेदन तैयार कर उनको भ्रमित किया जा रहा है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के नवीन पंजीयन आवेदन लेने की प्रक्रिया पूर्णतः बंद है, इस योजना के तहत नवीन पंजीयन नही हो रहे है।

यदि किसी व्यक्ति या बेनाम संगठन या यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के संबंध में कोई भ्रामक जानकारी दी जाती है या अवैध वसूली किये जाने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मंदसौर के दूरभाष नंबर 07422-235543 पर दे सकते हैं।

==========

बिना एचएसआरपी वाहन मालिक नहीं कर पाएँगे आरसी, फिटनेस और परमिट नवीनीकरण : आरटीओ श्री यादव

वाहन मालिकों से अपील, जल्द लगवाएँ एचएसआरपी

मंदसौर 7 दिसंबर 25/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री वीरेंद्र यादव द्वारा बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दी गई है। जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगी, उन्हें कई प्रकार की परिवहन सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा।

1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना आवश्यक है। इसके बाद पंजीकृत वाहनों में यह प्लेट पहले से अनिवार्य कर दी गई है। यदि वाहन मालिक निर्धारित समयावधि में अपने वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगवाते हैं तो संबंधित शो-रूम डीलर का ट्रेड लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

एचएसआरपी न होने पर वाहन मालिकों को निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी

डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता परिवर्तन, शुल्क देकर आरसी विवरण देखना, मोटर वाहन के स्वामित्व में परिवर्तन, हाइपोथिकेशन जोड़ना/हटाना, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, वाहन का पंजीयन निरस्त करना, वाहन के ऋण/अर्थिक अनुज्ञप्ति जारी करना, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना।

परिवहन विभाग की अपील

सभी वाहन मालिक समय रहते अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएँ। यह न केवल कानूनन अनिवार्य है, बल्कि आपकी और आपके वाहन की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon
Whatsapp
ज्वॉइन करें
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}