सांदीपनि विद्यालयों में आकांक्षी नामांकन की पूर्ति सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों से हो

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश
भोपाल।प्रदेश में नवीन भवनों में संचालित सांदीपनि विद्यालय में मॉडल अनुसार आकांक्षी नामांकन एवं वर्तमान नामांकन की रिक्तियों के आधार पर उनके आस- पास के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रवेश कराये जाने के लिये बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश दिये गये हैं। निर्देश में कहा गया है कि चयनित किये गये शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की सूची में से सामान्यत: प्राथमिक विद्यालयों को अधिकतम 2 किलोमीटर दूरी तक लिया जाये। कम नामांकन वाले विद्यालयों से शत-प्रतिशत प्रवेश सांदीपनि विद्यालयों में कराया जाए।निर्देशों में कहा गया है कि जिन निकटस्त शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रवेश शत-प्रतिशत सांदीपनि विद्यालयों में हो जायेगा, उन विद्यालयों को शिफ्ट करने का अनुरोध पोर्टल 3.0 पर अवश्य किया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश के बाद शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक यदि सांदीपनि विद्यालयों में अध्यापन के लिये सहमत होंगे, उन्हें वहीं रखा जायेगा। इसके बाद यदि कोई शिक्षक अन्यत्र जाना चाहते हैं, तो उन्हें कॉउंसलिंग से अन्य रिक्त पद वाले सरकारी विद्यालय में जाने का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति- स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति ई-अटेंडेंस के माध्यम से नियमित कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर विभाग द्वारा समीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।
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