नंदावता में छात्र-छात्राओं को तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी

नंदावता में छात्र-छात्राओं को तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी
दलौदा। तंबाकू शिक्षण संस्थान को लेकर मन्दसौर जिले के गांव नंदावता में शा.उ.मा.वि. में तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार श्री ब्रजेश जोशी, प्राचार्य श्री वजेराम बामनिया, जिला तंबाकू नियंत्रण समिति सदस्य एवं मजदूर कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह परिहार, छात्र- छात्राओं को जागरूकता किया गया।इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि तंबाकू के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए तंबाकू से होने वाले बीमारियों जैसे कैंसर, अस्थमा, लकवा, श्वास संबंधित बीमारी और होने वाले आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया गया कि शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना, तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी भी तंबाकू उत्पादकों के पैकेट के मुख्य भागों पर 85 फीसदी हिस्से पर चित्रित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना नहीं बेचा जा सकता है। उल्लंघन करने पर 5000 तक का जुर्माना तथा 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है।
इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री ब्रजेश जोशी, प्राचार्य श्री वजेराम बामनिया, सदस्य जिला तंबाकू नियंत्रण समिति/प्रदेश अध्यक्ष मजदूर कल्याण समिति करण सिंह परिहार, गोवर्धन लाल हाडा प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री गायत्री प्रसाद, नवीन कुमार चौहान प्रदेश मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी दीपक भारतीय व टीचर्स छात्र-छात्राओं उपस्थित हुए।



